भाजपा लीगल सेल के विरोध पर आर्टिकल 370 पर अपना लेक्चर रद्द होने के बाद सीनियर एडवोकेट केएम विजयन ने जम्मू कश्मीर पर दी अपनी राय

LiveLaw News Network

18 Aug 2019 4:49 AM GMT

  • भाजपा लीगल सेल के विरोध पर आर्टिकल 370 पर अपना लेक्चर रद्द होने के बाद सीनियर एडवोकेट केएम विजयन ने जम्मू कश्मीर पर दी अपनी राय

    सीनियर एडवोकेट केएम विजयन आर्टिकल 370 पर मद्रास बार एसोसिएशन में लेक्चर देने वाले थे, लेकिन इस लेक्चर के ठीक पहले भाजपा लीगल सेल के विरोध के कारण इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद सीनियर एडवोकेट केएम विजयन ने लाइव लॉ के साथ बातचीत में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अपने विचार रखे। मद्रास उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के एम विजयन 14 अगस्त को लंच ब्रेक के दौरान बार एसोसिएशन की अकादमिक व्याख्यान श्रृंखला के रूप में भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 विषय पर एक व्याख्यान देने वाले थे।

    इस व्याख्यान के कुछ घंटों पहले ही भाजपा के लीगल विंग की ओर से मद्रास बार एसोसिएशन को इस व्याख्यान के विरोध में एक पत्र दिया गया। मद्रास बार एसोसिएशन (एमबीए) के अध्यक्ष एआरएल सुंदरसेन ने बताया, "हमें भाजपा पदाधिकारियों से एक पत्र मिला, जिसमें हमें इस व्याख्यान को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था।

    वरिष्ठ अधिवक्ता विजयन ने दबाव में लिए गए एमबीए के इस निर्णय पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वह केवल मुद्दे के संवैधानिक पहलुओं पर बोलने की योजना बना रहे थे। विजयन ने कहा, "किसी को भी मेरे विचार को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं न तो किसी राजनीतिक दल का सदस्य हूं और न ही कोई राजनीतिक बयान जारी कर रहा हूं। अगर तमिलनाडु में अदालत के अंदर कोई वकील फोरम में संविधान पर बहस नहीं कर सकता, तो फिर कहां कर सकता है।"

    उन्होंने कहा, "पूरी कवायद गैरकानूनी, दुर्भावनापूर्ण और अधिकारातीत है", उन्होंने 5 और 6 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेशों के संदर्भ में कहा, इससे अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति का हनन हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 70 वर्षों के अस्तित्व के बाद अनुच्छेद 370 को अस्थायी कहना बेमानी था।

    वरिष्ठ अधिवक्ता के एम विजयन को व्यापक रूप से एक संवैधानिक वकील के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1 नवंबर, 1978 को वकील के रूप में अपना नामांकन करवाया था। उन्हें 12 मार्च, 1996 को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था।

    लाइव लॉ ने उनसे पूछा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत हाल ही में राष्ट्रपति आदेश द्वारा जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर के एम विजयन ने कहा कि एक संवैधानिक वकील के रूप में केवल इस मुद्दे की संवैधानिक नैतिकता से चिंतित हूं।

    नियम कानून की आवश्यकता है कि सरकार के हर निर्णय के लिए संवैधानिक देय प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि, संवैधानिक वर्चस्व और संवैधानिक नैतिकता भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं।

    उन्होंने कहा कि 05 अगस्त 2019 के राष्ट्रपति के आदेश संविधान के अनुच्छेद 370 (1) तक सीमित नहीं हैं। यह अनुच्छेद 367 से भी संबंधित है, जो अनुच्छेद 372 के तहत किए गए अनुकूलन और संशोधन के अधीन जनरल कॉज अधिनियम के संदर्भ में संविधान के व्याख्या संबंधी दिशानिर्देशों से संबंधित है। संक्षेप में, अनुच्छेद 370 (1) के अलावा, अनुच्छेद 367 और 372 के दायरे की भी जांच की जानी है।

    अनुच्छेद 370 के तीन उप खंड हैं। 1 उप उपखंड (1) (ए) में, यह कहता है कि अनुच्छेद 238 जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होगा जो अब निरर्थक है, क्योंकि अनुच्छेद 238 को 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त किया जा चुका है। आज तक कोई अनुच्छेद 238 नहीं है।

    उपखंड (1) (बी) अनुच्छेद 370 के तहत संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति संघ सूची और समवर्ती सूची तक सीमित है, जो जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ परामर्श में है। साधन के संदर्भ में निर्दिष्ट मामलों के संदर्भ में वर्ष 1948 का ,जिसमें मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्राप्त समय के लिए महाराजा या कोई अन्य व्यक्ति शामिल है।

    खण्ड 371 (1) (बी) (ii) में यह कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर सरकार की सहमति की परिग्रहण के निर्दिष्ट साधन के अलावा अन्य मामलों की आवश्यकता है।

    क्लॉज़ (c) अनुच्छेद 370 प्रदान करता है (1) जम्मू और कश्मीर पर लागू होगा और क्लॉज़ (d) ऐसे अन्य मामलों को बताता है जो राष्ट्रपति द्वारा आदेश निर्दिष्ट करते हैं। उपर्युक्त शक्ति परिग्रहण साधन से बाहर होने के लिए मामलों के साथ संगति और सहमति से जुड़े मामलों में परामर्श के अधीन है।

    इसलिए जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक उद्घोषणा या कानून बनाने के लिए जम्मू और परिग्रहण साधन के बाहर के मामलों में जम्मू और कश्मीर सरकार के साधन और सहमति के मामलों से संबंधित मामलों में कश्मीर राज्य संविधान सभा के साथ परामर्श करने की आवश्यकता है| राज्य सरकार के परामर्श या सहमति के बिना कोई भी राष्ट्रपति की अधिसूचना संभव नहीं है। आज की पृष्ठभूमि में "सरकार" का अर्थ है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सहमति पर राष्ट्रपति।

    अनुच्छेद 370 (2) और अनुच्छेद 370 (3) क्या कहते हैं?

    के एम विजयन ने कहा कि इन अनुच्छेदों में निम्न बातें कही गई हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस के बाहर के मामलों में सरकार की सहमति का मतलब है कि इस तरह के फैसले लेने के लिए जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के समक्ष मामले को रखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 370 (3) राष्ट्रपति को इस आशय की अधिसूचना जारी करने की शक्ति देता है कि अनुच्छेद 370 ऐसे संशोधन के साथ लागू या लागू करने से रोक दिया जाएगा। यह फिर से एक चेतावनी है कि यह केवल संविधान सभा की सिफारिश के साथ किया जा सकता है। अब कोई महाराजा नहीं है। इसलिए परिवर्तन, यदि कोई हो, अनुच्छेद 372 के तहत तीन साल के भीतर किया जाना चाहिए। आज के परिदृश्य में, विधान सभा से सहमति के बिना, अनुच्छेद 370 (3) को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के बिना लागू नहीं किया जा सकता है। धारा 370 (1) और 370 (2) को जम्मू-कश्मीर सरकार के परामर्श या सहमति के बिना लागू नहीं किया जा सकता है, जैसा कि मामला हो सकता है।

    अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है और इसे राष्ट्रपति के आदेश से आसानी से बदला जा सकता है?

    इस मुद्दे पर के एम विजयन ने कहा कि चाहे वह एक अस्थायी या स्थायी प्रावधान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि परिवर्तन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया केवल अनुच्छेद 370 के संदर्भ में है। प्रारंभ में जब 1948 में परिग्रहण यंत्र बनाया गया था तो यह माना गया था कि तीन साल की अवधि के भीतर इस पर काम किया जा सकता है।

    अब जब लगभग, सत्तर साल व्यतीत हो गए जब से परिग्रहण यंत्र को क्रियान्वित किया गया, इसे अस्थायी कहना निरर्थक है। किसी भी घटना में, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से संबंधित प्रक्रियाओं में कोई द्वंद्वात्मकता नहीं है, यह इस तथ्य से संबंधित है कि यह अस्थायी या स्थायी है।

    Tags
    Next Story