एडवोकेट जनरल के कार्यालय में लगी आग में जले केस रिकॉर्ड के पुनर्निर्माण के लिए उठाए गए कदम निर्दिष्ट करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा

Brij Nandan

6 Aug 2022 4:52 AM GMT

  • एडवोकेट जनरल के कार्यालय में लगी आग में जले केस रिकॉर्ड के पुनर्निर्माण के लिए उठाए गए कदम निर्दिष्ट करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार को जुलाई 17 को राज्य एडवोकेट जनरल कार्यालय की छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं मंजिल पर लगी आग में जलकर खाक हुए केस रिकॉर्ड के पुनर्निर्माण के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदमों को निर्दिष्ट करने के लिए कहा है। .

    अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक आरोपी/जमानत आवेदक इस आधार पर जेल में नहीं रह सकता है कि उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि राज्य रिकॉर्ड के अभाव में अदालत की सहायता करने में असमर्थ है।

    जस्टिस सरल श्रीवास्तव की पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि राज्य रिकॉर्ड का संरक्षक है जिसके लिए आवेदक के वकील को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, और यदि रिकॉर्ड खो गया है, तो राज्य पूरी तरह से जिम्मेदार है।

    पीठ एक आरोपी की जमानत याचिका पर विचार कर रही थी, हालांकि, जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो राज्य के वकील ने इस आधार पर स्थगन की मांग की कि मामले का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मामले की फाइल आग में जल गई।

    शुरुआत में, कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना को दो सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है, और कोर्ट ने राज्य सरकार को समायोजित किया है और उनके अनुरोध पर मामलों को स्थगित कर दिया है।

    इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि पिछले दो हफ्तों से कोर्ट राज्य से सहायता के अभाव में ठीक से काम नहीं कर पाया है क्योंकि उन्होंने मामले की सुनवाई के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की है।

    इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, कोर्ट ने राज्य के कर्तव्य पर जोर दिया कि वह इस तरह के मामलों में रिकॉर्ड का पुनर्निर्माण करें।

    कोर्ट ने कहा,

    "राज्य रिकॉर्ड का संरक्षक है जिसके लिए आवेदक के वकील को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, और यदि रिकॉर्ड खो गया है, तो राज्य पूरी तरह से जिम्मेदार है। रिकॉर्ड के संरक्षक होने के नाते, इस तरह के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए इसे ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी भी स्थिति में, मामले का रिकॉर्ड मेरे पास सुरक्षित रहे। आवेदक अपनी जमानत अर्जी पर इस आधार पर लगातार सुनवाई नहीं होने के कारण जेल में नहीं रह सकता है कि राज्य रिकॉर्ड के अभाव में न्यायालय की सहायता करने में असमर्थ है।"

    नतीजतन, कोर्ट ने प्रमुख सचिव (कानून), यूपी सरकार, लखनऊ को यह बताने के लिए कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा कि रिकॉर्ड के पुनर्निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

    महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से भी जवाब मांगा कि अगर रिकॉर्ड की अनुपलब्धता के आधार पर मामले में स्थगन की मांग की जा रही है, तो गरीब वादी को कौन मुआवजा देगा, जिसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर है। राज्य से सहायता की कमी के कारण मामले की सुनवाई नहीं होती है, जिसके कारण उसे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खोने की गलती के बिना कैद रहना पड़ता है।

    उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थित उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता के कार्यालय में 17 जुलाई को आग लग गई थी। उक्त घटना में दर्जनों फाइलें आग की चपेट में आ गईं। इस घटना का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आग लगने के कारणों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया था।

    केस टाइटल - देवकी उर्फ सोनू उर्फ देवकी सरन शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [Criminal MISc. Bail Application- 33332 of 2022]

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