मोटर दुर्घटना दावों के लिए विशेष योजना- दिल्ली हाईकोर्ट विशेष समितियों के कामकाज, वित्तीय और बुनियादी ढांचा के संबंध में विचार करेगा

LiveLaw News Network

1 July 2021 10:06 AM IST

  • मोटर दुर्घटना दावों के लिए विशेष योजना- दिल्ली हाईकोर्ट विशेष समितियों के कामकाज, वित्तीय और बुनियादी ढांचा के संबंध में विचार करेगा

    दिल्ली हाईकोर्ट मोटर वाहन दावों के संबंध में बनाई गई विशेष योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए और योजना को प्रभावी करने के लिए न्यायालय द्वारा गठित कार्यान्वयन समिति, फास्ट ट्रैक समिति और बकाया समिति के कामकाज के संबंध में दिए गए सुझावों पर और वित्तीय और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के संबंध में विचार करने के लिए तैयार है।

    कोर्ट ने कहा कि मामले को एक जनहित याचिका के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति जेआर मिधा की एकल न्यायाधीश पीठ ने रजिस्ट्री को कार्यवाही को एक जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने और मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष पहले की सुनवाई के दौरान दिए गए सुझावों पर विचार करने के लिए मामले को 8 जुलाई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने कहा कि,

    "इस न्यायालय का विचार है कि इस याचिका को एक जनहित याचिका के रूप में मानना और कार्यान्वयन समिति, फास्ट ट्रैक समिति और बकाया समिति के कामकाज के संबंध में उपरोक्त सुझावों पर विचार करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूची बनाना उचित होगा। कार्यालय स्थान की आवश्यकता, जनशक्ति और समितियों के वित्तीय पहलुओं के संबंध में सभी सुझावों को डिवीजन बेंच के समक्ष रखा जाना चाहिए।"

    विकास तब हुआ जब एकल न्यायाधीश 8 जनवरी 2021 के फैसले के तहत अदालत द्वारा तैयार मोटर दुर्घटना दावों के लिए विशेष योजना के कार्यान्वयन के एक बड़े हित से जुड़े मामले से निपट रहा था। योजना के अनुसार यह निर्देश दिया गया था कि जांच अधिकारी दुर्घटना की सूचना के 48 घंटे के भीतर फॉर्म - I में पहली दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर) जमा करके दावा न्यायाधिकरण को दुर्घटना की सूचना दें। यह भी निर्देश दिया गया था कि जांच अधिकारी दुर्घटना के 50 दिनों के भीतर दावा न्यायाधिकरण के समक्ष अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (IAR) प्रस्तुत करेगा।

    कोर्ट ने विशेष योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक कार्यान्वयन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य हितधारकों को सुनने के बाद योजना में आवश्यक किसी भी संशोधन का सुझाव देना था।

    फास्टदर ( FastDAR) योजना को लागू करने के लिए फास्ट ट्रैक समिति का भी गठन किया गया था। इस समिति ने बैठकें बुलाईं और दुर्घटना के 10 दिनों के भीतर सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामलों को हल करने के लिए एक FastDAR योजना तैयार किया।

    कोर्ट ने 25 जून को कहा था कि 31 मई, 2021 तक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष 18,009 मामले लंबित हैं। इसके बाद मामलों के वर्गीकरण और पूरे बकाया के निपटान के लिए एक साल के भीतर एक कार्य योजना तैयार करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया ।

    कार्यान्वयन समिति, फास्ट ट्रैक समिति और बकाया समिति के कामकाज के तौर-तरीकों पर विचार करते हुए न्यायालय के समक्ष विभिन्न सुझाव रखे गए। यह सुझाव दिया गया कि समितियों के कामकाज के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पर्याप्त जगह उपलब्ध है।

    समिति के कामकाज के लिए जनशक्ति की आवश्यकता के संबंध में यह सुझाव दिया गया कि एमओआरटीएच, डीएसएलएसए, दिल्ली पुलिस, साथ ही जीएनसीटीडी का सड़क परिवहन विभाग कार्यान्वयन समिति के कामकाज के लिए प्रत्येक के लिए एक व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति करेगा। समिति के कामकाज के लिए वित्तीय पहलू के संबंध में यह सुझाव दिया गया कि एमओआरटीएच और जीएनसीटीडी के परिवहन विभाग को इसे वहन करना चाहिए।

    कोर्ट ने पूर्वोक्त के मद्देनजर सोमवार को निर्देश दिया कि वित्तीय और ढांचागत चिंताओं के साथ-साथ समितियों के कामकाज के संबंध में सभी सुझावों को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए।

    अब इस मामले को सुनवाई के लिए 8 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है।

    केस का शीर्षक: राजेश त्यागी एंड अन्य बनाम जयबीर सिंह एंड अन्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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