'पीड़िता के आरोपी के साथ सहमति से संबंध थे': मेघालय हाईकोर्ट ने पॉक्सो केस रद्द किया

Brij Nandan

3 Nov 2022 5:10 AM GMT

  • पीड़िता के आरोपी के साथ सहमति से संबंध थे: मेघालय हाईकोर्ट ने पॉक्सो केस रद्द किया

    मेघालय हाईकोर्ट ने POCSO और IPC के तहत आरोपित याचिकाकर्ता-आरोपी की ओर से दायर याचिका पर विचार करते हुए इस आधार पर अपराधों को रद्द करने का आदेश दिया कि कथित पीड़िता के आरोपी के साथ सहमति से संबंध थे।

    वर्तमान मामले का कारण यह था कि शिकायतकर्ता-पिता ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें कहा गया था कि उनकी 16 साल की नाबालिग बेटी लापता हो गई है और याचिकाकर्ता-आरोपी द्वारा कथित तौर पर बलात्कार किया गया है।

    प्राथमिकी के बाद, जांच शुरू की गई और कथित पीड़िता सहित गवाहों के बयान सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज किए गए।

    जांच पूरी होने पर, जांच अधिकारी ने एक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया, जिसमें पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 3 (ए), 4, 9 (एन) और 10 शामिल हैं।

    कथित पीड़िता के बयानों के आधार पर जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता-पिता को भी पोक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 के तहत आरोपी के रूप में फंसाया।

    इसके बाद, विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो ने आईपीसी की धारा 375 और 376 के तहत पोक्सो अधिनियम की धारा 3 (ए), 5 (1) और 6 और धारा 354 आईपीसी, पॉक्सो एक्ट की धारा 7, 9 और 10 के तहत शिकायतकर्ता-पिता के खिलाफ आरोप तय किए।

    कथित पीड़िता अदालत के सामने पेश हुई और तर्क दिया कि वह याचिकाकर्ता-आरोपी के साथ प्रेम संबंध में थी और जहां तक उनके यौन संबंधों की बात है, यह सहमति से बनाया गया था।

    उसने आगे कहा कि उसके और याचिकाकर्ता-आरोपी के बीच संबंध सहमति और स्वैच्छिक थे। तद्नुसार, उसने अपने याचिकाकर्ता-आरोपी के खिलाफ इस तरह के आधार पर और उसके शिकायतकर्ता-पिता के खिलाफ संबंधपरक निकटता के कारण मामले को रद्द करने के लिए प्रार्थना की।

    दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि लड़की नाबालिग थी, याचिकाकर्ता-आरोपी और उसके बीच यौन संबंध दंडनीय अपराध थे। तदनुसार, वह अपहरण के साथ-साथ पीड़िता पर यौन हमले के लिए दोनों के लिए उत्तरदायी था।

    अदालत ने उस लड़की के बयान पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि यौन संबंध प्यार की नींव पर आधारित था और इस तथ्य पर कि कथित पीड़िता ने वास्तव में याचिकाकर्ता-आरोपी से वयस्क होने पर शादी की थी।

    जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की एकल पीठ ने कहा,

    "यह स्पष्ट है कि कथित पीड़ित व्यक्ति ने संकेत दिया है कि उसे अब मामले को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसमें शामिल सभी लोग भी मामले पर मुकदमा चलाने के इच्छुक नहीं हैं।"

    कोर्ट ने विजयलक्ष्मी और अन्य बनाम राज्य के फैसले पर भरोसा किया जहां मद्रास उच्च न्यायालय ने देखा था कि पॉक्सो का उद्देश्य किशोरों के बीच रोमांटिक संबंधों से जुड़े मामलों को अपने जनादेश में लाना नहीं था। कोर्ट ने रंजीत राजबंशी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता की प्रार्थना को न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करके अनुमति दी जा सकती है। याचिका को अनुमति दी जाती है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत के समक्ष 2020 का विशेष पॉक्सो मामला संख्या 52 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।"

    केस टाइटल: माणिक सुनार एंड 2 अन्य बनाम मेघालय राज्य

    केस साइटेशन: सीआरएल याचिका नंबर 43 ऑफ 2022

    कोरम: जस्टिस डब्ल्यू. डिएंगदोह

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





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