गौरी लंकेश हत्याकांड में सेशन कोर्ट ने 8 आरोपियों को जमानत दी; अभी तक 18 में से 16 आरोपियों को मिली जमानत

Shahadat

12 Oct 2024 1:49 PM IST

  • गौरी लंकेश हत्याकांड में सेशन कोर्ट ने 8 आरोपियों को जमानत दी; अभी तक 18 में से 16 आरोपियों को मिली जमानत

    बेंगलुरु सेशन कोर्ट ने पत्रकार गौरी लंकेश की कथित हत्या के मामले में शामिल आठ आरोपियों को जमानत दी।

    अदालत ने आरोपी अमोल काले, राजेश डी बंगेरा, वासुदेव सूर्यवंशी, रुशिकेश देवडेकर, परशुराम वाघमोर, गणेश मिस्किन, अमित रामचंद्र बड्डी और मनोहर दुंदीपा यादव को जमानत दी। स्पेशल कोर्ट ने 9 अक्टूबर को जमानत दी थी।

    इस मामले में कुल 18 आरोपी हैं, जिनमें से आरोपी नंबर 15 विकास पटेल उर्फ ​​दादा उर्फ ​​निहाल फरार है। आरोपियों पर धारा 302, 120बी, 118, 203, 35 आईपीसी, भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25(1) और 27(1) और कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2000 की धारा 3(1)(i), 3(2), 3(3) और 3(4) के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है।

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में 4 सितंबर के अपने आदेश के तहत आरोपी भरत कुराने, श्रीकांत पंगारकर, सुजीत कुमार और सुधन्वा गोंधलेकर को जमानत दी थी। आरोपी नंबर 11, एन मोहन नायक उर्फ ​​संपंजे 7 दिसंबर, 2023 को हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने वाले पहले आरोपी थे, जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में की थी।

    याचिकाकर्ता के वकीलों ने जमानत मांगने के लिए मुकदमे में देरी का प्राथमिक आधार उठाया। दावा किया गया कि आरोप पत्र में 527 गवाह हैं। अब तक केवल 140 गवाहों की जांच की गई है। निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की संभावना नहीं है।

    अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक एस बालन ने कहा कि वे जमानत आदेशों को चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं।

    5 सितंबर, 2017 को पत्रकार और एक्टिविस्ट गौरी लंकेश की दक्षिण बेंगलुरु में उनके आवास के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में पहला आरोप पत्र 30 मई को नवीन कुमार के खिलाफ दायर किया गया। 23 नवंबर, 2018 को एसआईटी ने प्रिंसिपल सिविल और सेशन कोर्ट में 9,235 पन्नों का अतिरिक्त आरोप पत्र प्रस्तुत किया। दूसरे आरोप पत्र में हत्या में 18 लोगों को आरोपी बनाया गया।

    केस टाइटल: राजा राजेश्वरी नगर पीएस और अमोल काले और अन्य

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