कानून और जांच के तरीके सीखने के लिए एसएचओ को छह महीने के लिए ट्रैनिंग पर भेजें: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए

LiveLaw News Network

28 April 2022 3:44 PM IST

  • कानून और जांच के तरीके सीखने के लिए एसएचओ को छह महीने के लिए ट्रैनिंग पर भेजें: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court), ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में राज्य के डीजीपी को कानून और जांच के तरीके को सीखने के लिए कम से कम छह महीने के लिए एक पुलिस अधिकारी को ट्रैनिंग पर भेजने का निर्देश दिया है।

    अदालत ने नियमित आधार पर अपने अवलोकन के अनुसार उक्त निर्देश पारित किए कि पुलिस आरोपी व्यक्तियों द्वारा दिए गए इकबालिया बयानों के आधार पर उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत एकत्र करने का कोई प्रयास किए बिना ही आरोप पत्र दाखिल कर रही थी।

    याचिकाकर्ता सीआरपीसी की धारा 439 द्वारा पेश की गई जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जी.एस.अहलूवाहलिया ने कहा,

    "यह न्यायालय नियमित रूप से देख रहा है कि पुलिस आरोपी व्यक्तियों द्वारा दिए गए इकबालिया बयान के आधार पर ही आरोप-पत्र दाखिल कर रही है, उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत एकत्र करने का प्रयास किए बिना। इससे पहले भी इस न्यायालय ने मामले में सुधारात्मक उपाय करने के लिए पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया था, लेकिन चीजें नहीं सुधरी हैं और इसलिए, यह स्पष्ट है कि कम से कम रामबाबू सिंह, एसएचओ, को कानून और जांच के तरीके को सीखने की तत्काल आवश्यकता है।"

    कोर्ट ने आगे कहा कि पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश, भोपाल को निर्देश दिया जाता है कि रामबाबू सिंह यादव, एसएचओ थाना देहात कोतवाली, जिला भिंड को कानून की जानकारी के साथ-साथ जांच के तरीके के बारे में पुलिस प्रशिक्षण के लिए तुरंत भेजा जाए। प्रशिक्षण कम से कम छह महीने का होना चाहिए और उससे कम नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण पुलिस महानिदेशक की पसंद के किसी भी पीटीएस में आयोजित किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश, भोपाल को भी 15 दिनों की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट इस न्यायालय के प्रधान रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

    मामले के तथ्य यह थे कि आवेदक की पूर्व जमानत अर्जी इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दी गई थी कि उसे पेशी वारंट के निष्पादन पर 10 साल बाद पेश किया गया था क्योंकि वह किसी अन्य अपराध के सिलसिले में जेल में था।

    आगे यह भी नोट किया गया कि न तो टेस्ट पहचान परेड आयोजित की गई थी और न ही पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया गया था।

    अदालत के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 द्वारा दिए गए इकबालिया बयान के अलावा आवेदक के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

    अदालत ने पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा कि आवेदक द्वारा पेश किए गए पिछले जमानत आवेदन को खारिज करने के आदेश में अपनी टिप्पणी के बावजूद परीक्षण पहचान परेड क्यों नहीं आयोजित की गई।

    संबंधित पुलिस अधिकारी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि मामला 'उनके संज्ञान में आने' के बाद उन्होंने आवश्यक कदम उठाए।

    उनकी दलील को देखते हुए कोर्ट ने कहा,

    "रामबाबू सिंह द्वारा दिया गया जवाब चौंकाने वाला है। वह अपने इस निवेदन के निहितार्थ को समझने के लिए तैयार नहीं है कि "अब मामला उनके संज्ञान में आ गया है। सबसे पहले तो यह न्यायालय जांच अधिकारी की भाषा में "संज्ञान" का अर्थ समझने में असमर्थ है।"

    पुलिस अधिकारी से और स्पष्टीकरण मांगते हुए अदालत ने कहा कि उनके पास प्रोडक्शन वारंट के संबंध में वैचारिक समझ नहीं है।

    अदालत ने आगे अधिकारी की राय दर्ज की कि चूंकि सीआरपीसी के तहत आवेदक के खिलाफ चार्जशीट 299 के तहत दायर की गई थी, इसलिए 'कोई पूरक चार्जशीट दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

    मामले की स्थिति के संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारी से पूछताछ करने के बाद, अदालत ने कहा कि वह हर चीज से अवगत है, फिर भी वह इस मामले पर डटा हुआ है। कोर्ट ने माना कि यह 'कानूनी ज्ञान की कमी के साथ-साथ एसएचओ की दक्षता की कमी' को दर्शाता है।

    तदनुसार, अदालत ने डीजीपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अधिकारी को अनिवार्य ट्रैनिंग के लिए भेजा जाए।

    जमानत अर्जी के संबंध में अदालत ने कहा कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है क्योंकि उसके खिलाफ न तो कोई ठोस सबूत एकत्र किया गया है और न ही उसके पास से कुछ भी बरामद किया गया है।

    उपरोक्त टिप्पणियों के साथ आवेदक को जमानत दी गई और तदनुसार, आवेदन का निपटारा किया गया।

    केस टाइटल: राजवीर सिंह जाटव बनाम मध्य प्रदेश राज्य

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