एक दिन की देरी के कारण कारण बताओ नोटिस पर आपत्ति दर्ज करने के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

Brij Nandan

22 Jun 2022 12:05 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि एक दिन की देरी के कारण कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) पर आपत्ति दर्ज करने के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है।

    याचिकाकर्ता ने आयकर अधिनियम (Income Tax Act), 1961 की धारा 148ए (डी) के तहत पारित आदेश और आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत पारित नोटिस को चुनौती दी है।

    याचिकाकर्ता को 30 मार्च, 2022 को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 8 अप्रैल, 2022 तक का समय दिया गया था। धारा 148 ए (डी) के तहत आदेश स्थगन के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध या कारण बताओ नोटिस पर विस्तृत प्रतिक्रिया के बिना जारी किया गया था। आदेश इस आधार पर आगे बढ़ा कि याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया।

    विभाग ने तर्क दिया कि स्थगन अनुरोध निर्धारित समय के भीतर, यानी 8 अप्रैल, 2022 तक दायर नहीं किया गया था। इसलिए, मूल्यांकन अधिकारी आयकर अधिनियम की धारा 148 ए (डी) के तहत आदेश पारित करने के अपने अधिकार के भीतर था।

    अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपना जवाब दाखिल करने के लिए आयकर अधिनियम के अनुसार पर्याप्त समय पाने का अधिकार है।

    अदालत ने कहा,

    "धारा 148ए(बी) निर्धारण अधिकारी को धारा 148ए(बी) के तहत जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए एक निर्धारिती को तीस दिनों तक की अवधि प्रदान करने की अनुमति देता है, जो अवधि वास्तव में एक आवेदन पर आगे बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में निर्धारिती, और निर्धारिती को दी गई ऐसी अवधि अधिनियम की धारा 149 के तीसरे प्रावधान के अनुसार अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए सीमा की अवधि की गणना में शामिल नहीं है।"

    अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी है, इसलिए स्थगन मांगने में एक दिन की देरी से कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने का अधिकार खत्म नहीं होना चाहिए।

    अदालत ने धारा 148ए (डी) के तहत पारित आदेश के साथ-साथ आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस को रद्द कर दिया।

    अदालत ने विभाग को आठ सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा दायर जवाब पर विचार करने के बाद धारा 148ए (डी) के तहत एक नया तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: अर्न्स्ट एंड यंग, यूएस एलएलपी बनाम एसीआईटी

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 586

    दिनांक: 20.05.2022

    याचिकाकर्ता के लिए वकील: सीनियर एडवोकेट एस गणेश

    प्रतिवादी के लिए वकील: एडवोकेट पुनीत राय

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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