[जन प्रतिनिधित्व अधिनियम] धारा 127A गैर-संज्ञेय अपराध निर्धारित करता है, पुलिस जांच के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य: कर्नाटक हाईकोर्ट
Brij Nandan
1 Sept 2022 3:37 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने कहा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127-ए (पैम्फलेट, पोस्टर आदि की छपाई पर प्रतिबंध) के तहत अपराध एक गैर-संज्ञेय अपराध है और इसलिए, पुलिस जांच की अनुमति सीआरपीसी की धारा 155 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दी जानी चाहिए।
जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने महंतेश कौजालगी नाम के व्यक्ति की याचिका को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 127-ए के तहत उसके खिलाफ दायर आरोपपत्र को खारिज कर दिया।
पीठ ने मामले को पुलिस अधिकारियों को दी जा रही जानकारी के प्रारंभिक चरण में वापस भेज दिया।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अधिनियम की धारा 127-ए के तहत अपराध, भले ही बनाया गया हो, एक अवधि के लिए कारावास जो 6 महीने तक बढ़ सकता है या जुर्माना हो सकता है। तदनुसार, यह एक असंज्ञेय अपराध होगा।
इसके अलावा, रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है जो यह इंगित करती हो कि जांच से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त की गई थी। इस प्रकार केवल इसी आधार पर आरोप पत्र अपास्त किये जाने योग्य है।
पीठ ने कहा,
"यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 127-ए के तहत अपराध के असंज्ञेय अपराध के प्रकाश में, सीआरपीसी की धारा 155 के संदर्भ में अनुमति ली जानी चाहिए और अकेले इस आधार पर, जांच की गई और चार्जशीट दायर की गई, को रद्द किया जाना चाहिए और मामले को 07.06.2016 को पुलिस अधिकारियों को सूचना देने के स्तर तक प्रेषित किया जाना है।"
आगे कहा,
"यदि अनुमति प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने जानकारी रखी जाती है, तो संदर्भ मुखबिर और मजिस्ट्रेट का होना चाहिए कि वे अपने दिमाग से और वाग्गेप्पा गुरुलिंग जंगलगी (जंगलगी) बनाम कर्नाटक राज्य - ILR 2020 KAR 630 मामले में निर्णय में निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करें।"
केस टाइटल: महंतेश कौजलागी बनाम कर्नाटक राज्य
केस नंबर: आपराधिक याचिका संख्या 5528/2022
केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 344
आदेश की तिथि: 22 अगस्त, 2022
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