दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत रेंट कंट्रोलर मकान मालिक को किराएदार परिसर की मरम्मत के लिए नहीं कह सकता: हाईकोर्ट

Brij Nandan

24 Jun 2022 7:44 AM GMT

  • दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत रेंट कंट्रोलर मकान मालिक को किराएदार परिसर की मरम्मत के लिए नहीं कह सकता: हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, 1958 के तहत रेंट कंट्रोलर मकान मालिक को किराएदार परिसर की मरम्मत के लिए नहीं कह सकता है।

    जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि रेंट कंट्रोलर किरायेदार को धारा 44(3) के तहत मरम्मत करने की अनुमति दे सकता है। यदि, उस संबंध में किरायेदार से नोटिस प्राप्त होने के बाद, मकान मालिक परिसर की मरम्मत करने में विफल रहता है। फिर खर्चे को मकान मालिक को देय किराए में से घटाया जा सकता है या मकान मालिक से वसूल किया जा सकता है।

    अदालत ने इस प्रकार अतिरिक्त जिला जज द्वारा पारित 26 मई, 2022 के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 के तहत एक आवेदन दिया गया था। याचिकाकर्ताओं (मकान मालिक) द्वारा दीवानी मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में दायर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट की धारा 50 और धारा 44 को खारिज कर दिया गया था।

    याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उक्त प्रावधानों के संचालन से, वाद केवल रेंट कंट्रोलर के समक्ष ही सुनवाई योग्य है। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि वाद सिविल जज के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं था, बल्कि रेंट कंट्रोलर के समक्ष झूठ होगा। इस प्रकार, यह प्रार्थना की गई कि वाद सुनवाई योग्य न होने के कारण खारिज किया जाए।

    ट्रायल कोर्ट द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद 26 मई, 2022 को आक्षेपित आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी।

    प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए कोर्ट ने कहा,

    "इसलिए, डीआरसी अधिनियम की धारा 44 में, या डीआरसी अधिनियम में कहीं और कोई प्रावधान नहीं है, जिससे रेंट कंट्रोलर मकान मालिक को किराए के परिसर की मरम्मत करने के लिए कह सकता है। वह धारा 44(3) के तहत किरायेदार को मरम्मत करने की अनुमति दे सकता है यदि किरायेदार से इस संबंध में नोटिस मिलने के बाद भी मकान मालिक परिसर की मरम्मत करने में विफल रहता है।"

    कोर्ट ने कहा कि रेंट कंट्रोलर द्वारा सूट की प्रार्थना को मंजूर नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पहली प्रार्थना प्रतिवादी के पक्ष में और वादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के डिक्री के लिए थी, वादी को शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने और प्रतिवादी द्वारा सूट परिसर का आनंद लेने से रोकना। दूसरी प्रार्थना सूट परिसर में आवश्यक मरम्मत करने के लिए जमींदार को अनिवार्य निषेधाज्ञा की डिक्री के लिए थी।

    कोर्ट ने कहा,

    "जैसा कि यहां पहले ही देखा जा चुका है, डीआरसी अधिनियम रेंट कंट्रोलर को किराएदार परिसर की मरम्मत के लिए मकान मालिक को निर्देशित करने का अधिकार नहीं देता है। यहां तक कि, सूट में वैकल्पिक प्रार्थना बी मकान मालिक को किरायेदार को सूट परिसर की मरम्मत की अनुमति देने के निर्देश के लिए है। रेंट कंट्रोलर को डीआरसी एक्ट के तहत मकान मालिक को ऐसा कोई निर्देश देने का अधिकार नहीं है। सूट में शेष प्रार्थना स्पष्ट रूप से रेंट कंट्रोलर के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।"

    कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि मुकदमा ऐसा नहीं है जिसे रेंट कंट्रोलर द्वारा तय किया जा सकता है, ताकि सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को न्यायनिर्णय और निर्णय लेने के अधिकार से बाहर कर दिया जा सके।

    कोर्ट ने कहा,

    "पूर्वोक्त के मद्देनजर, मुझे नहीं लगता है कि एडीजे द्वारा पारित आदेश किसी भी क्षेत्राधिकार त्रुटि से ग्रस्त है।"

    तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: बाबा रहीम अली शाह एंड अन्य बनाम वी. एसएच. अतुल कुमार गर्ग

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 589

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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