राशन नहीं मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की जनहित याचिका कहा, ई-कूपन सिस्टम के बावजूद नहीं मिला राशन

LiveLaw News Network

22 May 2020 4:50 AM GMT

  • राशन नहीं मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की जनहित याचिका कहा, ई-कूपन सिस्टम के बावजूद नहीं मिला राशन

    दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत ई-कूपन मिलने के बावजूद हज़ारों लोगों को राशन नहीं मिल रहा है।

    लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जाएगा और इसके लिए योजना की घोषणा की थी। इसके लिए ई-कूपन जारी किए गए और कई स्थानों पर उन केंद्रों की पहचान की गई जहां से राशन प्राप्त किए जा सकते थे।

    याचिकाकर्ता क़ानून का छात्र है और वह दिल्ली के सुल्तानपुरी क्षेत्र में रहता है।

    याचिका में कहा गया है कि ई-कूपन प्राप्त करने के लिए फ़ॉर्म भरने की प्रक्रिया आसान नहीं है। ग़रीब लोग ऑनलाइन फ़ॉर्म नहीं भर सकते और इस वजह से वे इस योजना से लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। यह भी कहा गया है कि वेबसाइट बार-बार क्रैश होती रहती है, क्योंकि ज़्यादा लोग एक ही साथ उसका प्रयोग करने की कोशिश करते हैं।

    चूंकि यह व्यवस्था ऑनलाइन ही काम करती है, जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं उनमें इंटरनेट चलाने की क्षमता होनी चाहिए और एक मोबाइल होना चाहिए जिस पर वह ओटीपी प्राप्त कर सकें, अपने आधार कार्ड और अपने परिवार का फ़ोटो अपलोड कर सकें और अंत में कूपन डाउनलोड कर सकें।

    याचिकाकर्ता का कहना है कि ग़रीब लोग इस व्यवस्था का प्रयोग नहीं कर सकते और इस तरह वे इस व्यवस्था से अलग हो जाते हैं।

    इस तरह इस याचिका के द्वारा ऐसे निर्देशों की माँग की गई है ताकि ग़रीब और हाशिए पर मौजूद लोगों को इस भयावह मानवीय संकट में मदद की जा सके।

    याचिककर्ता ने अदालत से अथॉरिटीज़ को ऐसे निर्देश देने को कहा है कि सूची में शामिल जरूरतमंदों को तत्काल राशन पहुँचाया जा सके और सरकार को ई-कूपन धारकों को राशन देने का निर्देश जारी करने को कहा है।

    यह याचिका एडवोकेट कृति कुमारी और कमलेश कुमार मिश्रा के माध्यम से दायर की गई है। याचिका में यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ई-कूपन से संबंधित पोर्टल हमेशा चलता रहे और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो लोग निर्धारित अधिकारी के पास इसके समाधान के लिए जा सकें और वे पीडीएस व्यवस्था का लाभ उठा सकें।

    याचिका की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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