राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार से नियमित कामकाज फिर से शुरू होगा (सर्कुलर पढ़ें)

LiveLaw News Network

27 Jun 2020 3:55 PM GMT

  • राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार से नियमित कामकाज फिर से शुरू होगा (सर्कुलर पढ़ें)

    राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि उसकी सभी बेंच सोमवार, 29 जून से नियमित कामकाज शुरू करेंगी।

    12 जून की अधिसूचना के माध्यम से, यह सूचित किया गया था कि जोधपुर और जयपुर में उच्च न्यायालय की दोनों पीठ नियमित रूप से सुबह 10.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक कार्य करेंगी और मामलों की सूची प्रत्येक अदालत में 100 मामलों तक सीमित रहेगी।

    यदि ताज़ा / अर्जेंट/ मामले अदालत में किसी तारीख में 100 से कम हैं, तो इस स्थिति में अन्य श्रेणियों के मामले भी प्रत्येक अदालत में सूचीबद्ध किए जा सकते हैं।

    वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

    मामलों की सुनवाई शारीरिक उपस्थिति और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों माध्यमों से होगी।

    केवल ताज़ा और अनकॉन्टेस्टेड मामलों की सुनवाई या जहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किसी मामले में उपस्थित सभी वकील मौजूद हों, वहां सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी।

    मामलों की सुनवाई के उद्देश्य से सबसे पहले उन मामलों में सुनवाई होगी, जिनमें वकील शारीरिक रूप से उपस्थित हो रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों को 3.30 बजे से 4.30 बजे के बीच लिया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां वकील 3.30 बजे से पहले शारीरिक रूप से पेश हो रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले पहले उठाए जा सकते हैं।

    कोर्ट और कोर्ट रूम में प्रवेश

    अधिवक्ताओं को ई-पास दिखाने पर अदालत परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, उन्हें केवल तभी जारी किया जाएगा जब उन्हें सुनवाई के उद्देश्य के लिए अदालत में उपस्थित होना होगा। इसे हाईकोर्ट की वेबसाइट से जनरेट किया जा सकता है।

    हॉट स्पॉट / कंटेनमेंट ज़ोन / प्रतिबंधित क्षेत्र / क्षेत्र में कर्फ्यू के तहत रहने वाले अधिवक्ताओं, लिटिगंट्स, स्टाफ सदस्यों और अन्य स्टेक-होल्डर्स और क्वारंटीन / अलग रह रहे के तहत व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    केवल उन अधिवक्ताओं को ही कोर्ट रूम में आने की अनुमति दी जाएगी, जिन्हें इस मामले में बहस करनी है या जिन्हें सूची में अगले चार मामलों में उपस्थित होना है; केवल पास-ओवर मांगने के लिए कोई अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं होगा।

    ई-पास के माध्यम से प्रति मामले / प्रत्येक पक्ष में एक मुकदमे को अदालत परिसर में अनुमति दी जाएगी। यदि किसी मुकदमेबाज की उपस्थिति न्यायालय द्वारा निर्देशित की जाती है, तो ऐसे मुकदमेबाज की उपस्थिति का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

    कोर्ट परिसर के भीतर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा; अधिवक्ताओं के लिए कोट और गाउन पहनना वैकल्पिक है।

    विवादित मामलों के मामले में, अन्य पक्ष / पक्षों के साथ आदान-प्रदान के बाद, 5 पृष्ठों तक के संक्षिप्त लिखित सबमिशन दाखिल करना, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अनिवार्य होगा।

    सभी नए मामलों को मैन्युअल रूप से या ई-फाइलिंग द्वारा दायर किया जा सकता है। मामलों को मैन्युअल रूप से दर्ज करते समय, अधिवक्ता अपने मामलों / दस्तावेजों / याचिकाओं / आवेदनों को स्टांप रिपोर्टर अनुभाग में दर्ज करेंगे, इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के परामर्श के अनुसार सभी एहतियाती उपायों का पालन किया जाएगा।


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