पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस को सेम सेक्स लिव-इन जोड़े द्वारा दायर सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया

Sharafat

20 Oct 2023 2:15 PM IST

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस को सेम सेक्स लिव-इन जोड़े द्वारा दायर सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया

    Punjab & Haryana High Court

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को समलैंगिक लिव इन जोड़े द्वारा दायर पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर गौर करने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस जसजी सिंह बेदी ने कहा, '' इस स्तर पर, मामले की खूबियों के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं के बीच संबंधों की उम्र और प्रकृति पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं प्रतिवादी नंबर 2-वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस, जिला बरनाला को मामले को देखने और 07.08.2023 को याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर दायर किए गए अभ्यावेदन पर उचित आदेश पारित करने के लिए निर्देश देना उचित समझता हूं।''

    कोर्ट ने आगे कहा कि अगर आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर आवश्यक आदेश पारित किए जाते हैं तो इसकी सराहना की जाएगी।

    ये टिप्पणियां एक समलैंगिक लिव-इन जोड़े द्वारा दायर याचिका के जवाब में आईं, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से सुरक्षा की मांग की थी, जिन्होंने उनके रिश्ते पर आपत्ति जताई।

    याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि 'लिव-इन-रिलेशनशिप' में रहने वाले जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शादी जरूरी नहीं है क्योंकि जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा पवित्र है और सर्वोच्च है।

    याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने एसएसपी बरनाला को मामले को देखने का निर्देश दिया। अत: याचिका का निपटारा कर दिया गया।

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से परहेज किया , हालांकि उसने राज्य को समलैंगिक जोड़ों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने और उनके सहवास के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

    गौरतलब है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले एक समलैंगिक जोड़े को यह कहते हुए सुरक्षा प्रदान की थी कि जब समान लिंग के लोग एक साथ रहने का फैसला करते हैं तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 लागू नहीं होता है।

    जस्टिस अनूप चितकारा की पीठ ने यह आदेश एक प्रमुख समलैंगिक जोड़े द्वारा दायर सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जो पिछले चार वर्षों से लिव-इन रिलेशनशिप में एक साथ रह रहे हैं।

    कोर्ट ने अपने आदेश में न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि वयस्कों के पास अपनी इच्छानुसार जीने के सभी कानूनी अधिकार हैं, जब तक कि यह किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करता है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया, लिव-इन रिलेशनशिप में एक साथ रहना लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।

    न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 समान लिंग वाले लिव-इन जोड़ों पर समान रूप से लागू होता है,

    " प्यार, आकर्षण और स्नेह की कोई सीमा नहीं है, यहां तक ​​कि जेंडर की सीमा भी नहीं। हालांकि, समाज के कुछ वर्ग अभिव्यक्ति की निर्भीकता के साथ नहीं चल सकते और वे साहस और तेजी से बदलते लोकाचार और जीवनशैली के साथ तालमेल नहीं रख सकते। Gen-Z (इंटरनेट और सोशल मीडिया वाली जनरेशन) गले मिलना या उनका अनुसरण करना पसंद कर सकती है, जिसमें खुले तौर पर सैम सेक्स के व्यक्तियों के प्रति अपने आकर्षण की घोषणा करना भी शामिल है।"

    केस का शीर्षक: एक्स बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य

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