पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक के मामले में पत्नी के बचाव पक्ष को खारिज करने के आदेश को रद्द किया, वैवाहिक मुकदमेबाजी में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं

Brij Nandan

13 Dec 2022 11:42 AM IST

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक के मामले में पत्नी के बचाव पक्ष को खारिज करने के आदेश को रद्द किया, वैवाहिक मुकदमेबाजी में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया है कि अदालतों को वैवाहिक मुकदमेबाजी से निपटने के लिए अति-तकनीकी तरीके से मामले से संपर्क करने के बजाय एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैवाहिक विवाद अंततः परिवारों और मानवीय संबंधों को प्रभावित करते हैं।

    फैमिली कोर्ट के इस आदेश को रद्द किया, जिसने पर्याप्त अवसर प्रदान किए बिना तलाक के मामले में पत्नी के बचाव को रद्द कर दिया था।

    जस्टिस हरकेश मनुजा ने कहा,

    "वैवाहिक मुकदमेबाजी में, विवाद मुख्य रूप से मानवीय संबंधों से संबंधित है, जो अंततः न केवल दो परिवारों को बल्कि बड़े पैमाने पर समाज को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार, प्रक्रिया की सख्त प्रयोज्यता के मानक को अपनाने के बजाय इससे बचने की आवश्यकता है इस तरह के मुकदमों से निपटने के दौरान अदालतों को और अधिक व्यावहारिक होने की आवश्यकता है।"

    याचिकाकर्ता-पत्नी 26.04.2022 को फैमिली कोर्ट के सामने पेश हुई थीं और उन्होंने तलाक याचिका पर लिखित बयान दाखिल करने के साथ-साथ नाबालिग बच्चे की अंतरिम हिरासत देने के लिए आवेदन का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था।

    अगली तारीख पर, उसने लिखित बयान दाखिल करने और आवेदन का जवाब देने के उद्देश्य से और समय मांगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका और उसके बाद तय की गई अगली तारीख पर फैमिली कोर्ट ने उसका बचाव बंद करने का आदेश दिया।

    ज़िमनी के आदेशों के अवलोकन से हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता-पत्नी को अपना लिखित बयान दर्ज करने के लिए कभी भी पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता-पत्नी को अपने लिखित बयान को दाखिल करने के उद्देश्य से पर्याप्त अवसर न देने से नाबालिग बच्चे की कस्टडी सहित उसके वैवाहिक विवाद से जुड़े उसके अधिकारों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

    तदनुसार, अदालत ने फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को अपना लिखित बयान दाखिल करने के साथ-साथ नाबालिग बच्चे की अंतरिम हिरासत के लिए आवेदन का जवाब देने के लिए एक प्रभावी अवसर प्रदान करे।

    केस टाइटल: सिमरित गुलानी बनाम अनिल गुलामी

    साइटेशन: CR-5664-2022 (O&M)

    कोरम: जस्टिस हरकेश मनुजा

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