दोषसिद्धि और सजा के फैसले के समय लागू नीति के तहत कैदियों को समय पूर्व रिहाई का लाभ दिया जा सकता है : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

10 Aug 2022 9:25 AM GMT

  • दोषसिद्धि और सजा के फैसले के समय लागू नीति के तहत कैदियों को समय पूर्व रिहाई का लाभ दिया जा सकता है : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि कैदियों की समयपूर्व रिहाई, संबंधित दावे के संबंध में राज्य सरकार की लागू नीति, दोषसिद्धि और सजा के फैसले के समय लागू होने वाली नीति होगी।

    यह प्राचीन कानून है कि प्रासंगिक दावे पर नीति, उस समय की लागू नीति होगी, जब दोषसिद्धि का फैसला, और इसके परिणामस्वरूप कैदी पर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है।

    अदालत आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी की याचिका पर आईपीसी की धारा 302, 120-बी और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25/27 के तहत दर्ज प्राथमिकी से संबंधित मामले पर विचार कर रही थी।

    पंजाब राज्य द्वारा तैयार की गई एक नीति के आधार पर, याचिकाकर्ता ने जेल से समय से पहले रिहाई के अपेक्षित लाभ का दावा किया। हालांकि, सक्षम अधिकारी ने एक आदेश के जरिए उसके दावे को खारिज कर दिया था। इसलिए उसने तत्काल याचिका दायर की।

    जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की पीठ ने कहा कि समय से पहले रिहाई का दावा करने के लिए नीति उस समय लागू नीति होगी जब दोषसिद्धि का फैसला और आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।

    इस नीति के आधार पर, अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दोषसिद्धि का फैसला 2012 में पारित किया गया था जब 1991 की नीति प्रचलित थी। 1991 की नीति के अनुसार, याचिकाकर्ता को या तो कुल वास्तविक सजा के 8 साल या छूट की अवधि के साथ 14 साल के कारावास की सजा भुगतनी होगी।

    कोर्ट ने आगे कहा कि आजीवन दोषी द्वारा जेल में वास्तव में बिताई गई अवधि लगभग 10 वर्ष है और इसके बाद लगभग 8 वर्ष की अवधि के लिए छूट के साथ उसे कुल 16 साल की सजा दी गई है।

    …….. वर्तमान याचिकाकर्ता के हिरासत प्रमाण पत्र का अवलोकन, जैसा कि एक तालिका द्वारा प्रकट किया गया है, जो कि आक्षेपित फैसले में किया गया है, से पता चलता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा जेल में बिताई गई सजा की वास्तविक अवधि 10 वर्ष है, लेकिन चूंकि वर्तमान याचिकाकर्ता, तालिका में भी दिया गया है, लगभग 8 वर्षों की अवधि के लिए छूट अर्जित करता है। इसलिए, जेल में वास्तव में बिताई गई अवधि, आजीवन अपराधी द्वारा, जो लगभग 10 वर्ष है, उपरोक्त छूट की अवधि के साथ, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित किया गया था, उसके बाद प्रासंगिक उद्देश्य के लिए कुल सजा 16 साल की अवधि के लिए आती है।

    इसलिए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी समय से पहले रिहाई को अस्वीकार करने वाला आदेश एक घोर भ्रम और दुर्बलता से ग्रस्त है, क्योंकि यह प्रासंगिक चिंतन के पूर्ण विरोध में है। अतः उक्त निर्णय निरस्त और रद्द किया जाता है।

    अगली कड़ी में, अदालत ने संबंधित जेल के अधीक्षक को वर्तमान याचिकाकर्ता को संबंधित जेल से समय से पहले रिहा करने का निर्देश दिया।

    इसके बाद याचिका का निपटारा किया गया।

    केस: कबल सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य

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