पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जेल में कैदियों का मानवीय जीवन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए

LiveLaw News Network

3 Nov 2019 1:44 PM GMT

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जेल में कैदियों का मानवीय जीवन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए

    पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि जेल ठीक से काम करें और राज्य के जेल में कैदियों को मानवीय जीवन प्रदान किया जाए।

    अंतरिम आदेश डॉक्टर स्वर्णदीप सिंह द्वारा दायर याचिका पर दिया गया है। डॉक्टर स्वर्णदीप सिंह ने केंद्रीय जेल, लुधियाना की अपनी यात्रा के दौरान जेलों के कामकाज में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत की थी। सिंह ने पंजाब राज्य में जेलों के कामकाज की स्वतंत्र जांच करने और जेल के कैदियों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पर्याप्त चिकित्सा सहायता, खाने के लिए उचित भोजन आदि प्रदान करने का अनुरोध किया था।

    सिंह ने आरोप लगाया था:

    1. जेल के कैदियों को दिया जाने वाला भोजन बहुत ही खराब गुणवत्ता का था और जेल अधिकारियों को दिया गया राशन जेल के कैदियों तक कभी नहीं पहुंचा।

    2. गंदगी में खाना पकाया जाता है। रसोई में उचित वेंटिलेशन नहीं था और उसमें काम करने वाले व्यक्ति कई बीमारियों से पीड़ित थे।

    बीमार कैदियों को दवाओं की उचित आपूर्ति नहीं थी और जेल में आने वाली दवाओं के कार्टन खाली थे।

    3. संक्रामक बीमारी से पीड़ित जेल के कैदियों को उसी सेल में रखा जाता था जहां जेल के अन्य कैदी रहते थे।

    4. गंभीर बीमार व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती करने के बजाए सेल में रखा गया था। इसके अलावा, जेल के कैदियों को खुलेआम जेल में मिलने वाली दवाओं और इंजेक्शनों के लिए अत्यधिक कीमत चुकानी पड़ती थी। नतीजतन, चिकित्सा सहायता की कमी के कारण कई कैदियों की जेलों में मृत्यु हो गई।

    5. जो कैदी अस्पताल में भर्ती होना चाहते थे, उनसे 15,000 रुपए की राशि वसूली जाती थी।

    इसके अलावा याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायतों पर गौर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर, न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति हरिंदर सिंह सिद्धू की पीठ ने राज्य को ये निर्देश दिये:

    1. रसोई में उचित वेंटिलेशन और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखें और स्वचालित रसोई बनाने की मशीन सहित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ मौजूदा रसोई को बेहतर बनाएं।

    2. सीएमओ कार्यालय के माध्यम से आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित आहार के अनुसार सभी जेल कैदियों को पर्याप्त भोजन प्रदान करें और उचित क्रॉकरी में समान सेवा प्रदान करें।

    3. जेल के दूसरे कैदियों से छूत की बीमारी से पीड़ित कैदियों को अलग रखें।

    4. संबंधित सीएमओ के प्रमाणन के आधार पर जेल के कैदियों को बीमारी के कारण जेल से अस्पतालों में शिफ्ट कराएं।

    5. कैदियों के मेडिकल रिकॉर्ड को बनाए रखें और उन्हें सुरक्षित हिरासत में रखें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जेल के कैदियों के मौलिक और कानूनी अधिकार सुरक्षित हैं। अदालत ने आगे सीएमओ को जेल कैदियों को दवाओं की उचित आपूर्ति और इसके वितरण को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

    6. जेल परिसर की सुरक्षा के लिए जिला जेल, लुधियाना और राज्य की अन्य जेलों में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध कराएं। अदालत ने अधीक्षक / उप अधीक्षक जेल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सीसीटीवी कैमरे काम करने की स्थिति में हों।

    7. पर्याप्त संख्या में सफार्इ कर्मचारी की तैनाती करके जेलों में स्वच्छता की स्थिति सुनिश्चित करें। अदालत ने जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे गर्मियों में कंबल, रजाई और सर्दियों में बिस्तर-चादर, प्रसाधन, और साफ सुथरे तौलिए सहित उचित कपड़े प्रदान करें।

    8. अवैध संचार और दुर्भावना को रोकने के लिए तीन महीने के भीतर पंजाब के सभी केंद्रीय / जिला जेलों में मोबाइल जैमर स्थापित करें।

    याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि जेल के अधिकारियों के खिलाफ बोलने वाले किसी भी कैदी को यातना दी जाती थी और उसे शांत कर दिया जाता था। इस संबंध में, अदालत ने कहा कि शारीरिक हिंसा / यातना के मामले में, कैदी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को किसी भी मोड से संचार भेज सकते हैं। इसने राज्य को निर्देशित किया कि

    "सुनिश्चित करें कि जेल में कोई कैदी शारीरिक या मानसिक यातना नहीं झेले। जेल अधीक्षक / जेल उप-अधीक्षक जेल में कैदियों की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। सचिव, कानूनी सेवा प्राधिकरण, पंजाब, हर जेल का दौरा करेंगे। पंजाब राज्य द्वारा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जेल अधिकारियों द्वारा किसी जेल कैदी को प्रताड़ित नहीं किया जाता है ... "

    कथित तौर पर, याचिकाकर्ता पर कुछ कैदियों द्वारा हमला भी किया गया था। इस संबंध में, राज्य ने सूचित किया कि संदिग्ध कैदियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इसकी कार्यवाही लंबित है।

    इसके अलावा, राज्य द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, जेलों के समुचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

    1. दवाओं की सूची का कम्प्यूटरीकरण शुरू किया गया है और ई-जेल सॉफ्टवेयर की निगरानी और अपडेशन जेल कर्मचारियों की एक समर्पित टीम द्वारा किया जा रहा है।

    2. स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने नियमित रूप से जेल का दौरा करते हैं और जेल अस्पताल में इस संबंध में एक ड्यूटी चार्ट प्रदर्शित किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं कि जेल मैनुअल के अनुसार डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ अपने कर्तव्यों का पालन करें।

    3. डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए दो जेल प्रहरियों को स्थायी रूप से प्रतिनियुक्त किया गया।

    4. जेल के कैदियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, नियमित योग और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

    5. जेल परिसर के अंदर अवैध संचार और अन्य कुप्रथाओं को रोकने के लिए हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और वॉकी टॉकी लगाए गए।

    5. जेल में पांच आरओ प्लांट लगाए गए और रंगीन टीवी और पंखे पहले से ही उपलब्ध थे।

    इसके बाद मामले की अगली तारीख 12 फरवरी, 2020 है।


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