परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद स्वत: पुष्टि का दावा नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

10 Aug 2021 8:20 AM IST

  • Writ Of Habeas Corpus Will Not Lie When Adoptive Mother Seeks Child

    MP High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि परिवीक्षा अवधि (Probation Period) की समाप्ति के बाद स्वत: पुष्टि का दावा नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसी नौकरी के लिए कोई वैकेंसी न हो।

    न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकल न्यायाधीश पीठ ने 2 जनवरी, 2018 की सेवाओं को बंद करने से संबंधित आदेश को संशोधित करते हुए टिप्पणी की कि,

    "परिवीक्षा अवधि की समाप्ति का मतलब पुष्टिकरण नहीं है और परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर आम तौर पर अधिकारी की पुष्टि करने वाला एक आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है और जब तक नियुक्ति की शर्तें या सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियम अन्यथा प्रदान नहीं करते हैं और यदि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो उसे परिवीक्षा पर जारी रखा माना जाएगा।"

    मामले के तथ्य

    याचिकाकर्ता को दो साल के लिए कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था और एक जनवरी 2014 के नियुक्ति आदेश द्वारा उचित चिकित्सा और आचरण जांच के बाद प्रदान किया गया।

    नियुक्ति आदेश की एक शर्त यह थी कि मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी एवं अर्ध-स्थायी सेवा) नियम, 1960 (''नियम, 1960'') के नियम 12 के आलोक में याचिकाकर्ता की सेवाएं एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का अग्रिम वेतन देकर समाप्त की जा सकती हैं।

    याचिकाकर्ता के पिता की बीमारी के कारण वह 15 अप्रैल, 2017 से अपने ड्यूटी में अनुपस्थित रहा और उसके बाद अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया और परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश पुलिस विनियम के विनियम 59 के प्रावधान के तहत 2 जनवरी, 2018 के आदेश के अनुसार उसकी सेवाएं बंद कर दी गईं।

    याचिकाकर्ता ने 2 जनवरी, 2018 के आदेश के खिलाफ पुलिस महानिरीक्षक, एसएएफ, ग्वालियर रेंज, ग्वालियर के समक्ष अपील दायर की थी, जिसे 9 अप्रैल, 2018 को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने दया अपील भी दायर की थी जिसे भी दिनांक 30 अगस्त 2018 खारिज कर दिया गया था।

    इसके बाद याचिकाकर्ता ने 2 जनवरी, 2018 के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

    तर्क

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि 2 जनवरी, 2018 के आदेश में याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के कारणों का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन अपील में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता अनधिकृत अनुपस्थिति में था और एक अवसर पर उस पर मामूली जुर्माना भी लगाया गया था।

    याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बताए गए कारण कलंकात्मक प्रकृति के हैं और इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच की जानी चाहिए थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि परिवीक्षा की मूल अवधि दो वर्ष के लिए थी और मध्य प्रदेश पुलिस विनियम के विनियम 59 के अनुसार, परिवीक्षा की अवधि को दो बार के लिए छह महीने की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

    याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता को वर्ष 2014 में नियुक्त किया गया था और हालांकि कोई विशिष्ट आदेश जारी नहीं किया गया था जिससे उसकी सेवा में पुष्टि हुई हो, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता की परिवीक्षा अवधि उसके तीन साल (विस्तार अवधि सहित) के पूरा होने के बाद नहीं बढ़ाई गई थी, इसलिए यह मान लिया जाए कि याचिकाकर्ता की सेवा में पुष्टि की गई थी और तदनुसार, उसकी सेवाएं विभागीय जांच किए बिना समाप्त नहीं की जा सकती है।

    याचिका का जोरदार विरोध करते हुए राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया है और इसलिए यह बिना किसी आरोप / कलंक के एक सरलीकरण था। चूंकि याचिकाकर्ता ने केवल अपील के ज्ञापन में कारणों की अनुपस्थिति का प्रश्न उठाया है। अपील में उठाए गए आधारों पर विचार करने के लिए, अपीलीय प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के पिछले आचरण पर विचार किया था जिसे प्रकृति कलंकित नहीं कहा जा सकता है। यह भी तर्क है कि कानून का कोई प्रावधान नहीं है जो यह प्रदान करता है कि यदि परिवीक्षा अवधि के पूरा होने के बाद परिवीक्षा के विस्तार का आदेश पारित नहीं किया गया, तो एक कर्मचारी को सेवा में स्थायी माना जाना चाहिए।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने यह दिखाने के लिए कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार थे और याचिकाकर्ता की विफलता कानून के किसी भी कानूनी प्रावधान को इंगित करने के लिए अपने पिता के किसी भी चिकित्सकीय नुस्खे को दर्ज नहीं किया, जो एक कर्मचारी को बिना बताए और छुट्टी मांगे अनधिकृत अनुपस्थिति पर रहने के लिए अधिकृत करता है।

    न्यायालय ने नोट किया कि सरकारी कर्मचारी को विभाग को सूचित किए बिना अनधिकृत अनुपस्थिति पर रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और विशेष रूप से जब वह एक समान अनुशासित बल का हिस्सा होने के कारण एसएएफ में एक कांस्टेबल था।

    पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की कानून के किसी भी प्रावधान को इंगित करने में विफलता को भी ध्यान में रखा, जिसमें प्रावधान किया गया है कि यदि नियुक्ति की तारीख से तीन साल (दो एक्सटेंशन सहित) की अवधि के बाद परिवीक्षा अवधि नहीं बढ़ाई गई थी, तो याचिकाकर्ता एक निश्चित कर्मचारी के रूप में माना जाएगा।

    अत: न्यायालय ने 1960 के नियमावली के नियम 8 एवं नियम 12 पर भरोसा करते हुए कहा कि अस्थायी कर्मचारी की सेवा या तो एक माह का नोटिस जारी करके नोटिस के बदले एक माह का अग्रिम वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

    कोर्ट ने कहा कि,

    "यदि आदेश दिनांक 02/01/2018 को नियमावली 1960 के नियम 12 के आलोक में टेस्ट किया जाता है तो यह स्पष्ट है कि न तो एक महीने का नोटिस दिया गया है और न ही एक महीने का अग्रिम वेतन दिया गया है। जैसा कि नियम, 1960 के नियम 12 के तहत अपेक्षित है।"

    कोर्ट ने परिस्थितियों के आलोक में और तरसेम लाल वर्मा बनाम भारत संघ और अन्य (1997) 9 एससीसी 243, रजिस्ट्रार, गुजरात उच्च न्यायालय बनाम सी.जी. शर्मा (2005) 1 एससीसी 132 और सीवी सतीशचंद्रन बनाम महाप्रबंधक, यूको बैंक और अन्य (2008) 2 एससीसी 653 मामले में दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए कहा कि आदेश में संशोधन की आवश्यकता है और तदनुसार यह पाया गया कि याचिकाकर्ता एक महीने पहले नोटिस और एक महीने के वेतन का हकदार था और संशोधन आदेश दिनांक 9 अप्रैल, 2018 और 30 अगस्त, 2018 की पुष्टि की। आदेश की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को एक महीने के वेतन का भुगतान करने के निर्देश भी जारी किए गए।

    केस का शीर्षक: सिन्नम सिंह बनाम मध्य प्रदेश एंड अन्य राज्य

    कोरम: न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया

    वकील: अधिवक्ता प्रशांत शर्मा, याचिकाकर्ता के वकील और सरकारी वकील वरुण कौशिक प्रतिवादी/राज्य के लिए

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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