पीएम डिग्री विवाद-‘किसी की बचकानी जिज्ञासा आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक हित नहीं’,गुजरात यूनिवर्सिटी ने गुजरात हाईकोर्ट में तर्क दिया

Manisha Khatri

9 Feb 2023 4:00 PM GMT

  • पीएम डिग्री विवाद-‘किसी की बचकानी जिज्ञासा आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक हित नहीं’,गुजरात यूनिवर्सिटी ने गुजरात हाईकोर्ट में तर्क दिया

    Gujarat High Court

    वर्ष 2016 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ‘‘श्री नरेंद्र दामोदर मोदी के नाम पर डिग्री के बारे में जानकारी’’ प्रदान करने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी को निर्देश देने वाले केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को चुनौती देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि आरटीआई अधिनियम का ‘‘स्कोर तय करने और विरोधियों पर बचकाना प्रहार करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।’’

    गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने तर्क दिया कि यूनिवर्सिटी ने पहले ही प्रमाण पत्र को सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया है, हालांकि इस सवाल का समाधान करने के लिए सिद्धांत रूप में तर्क दिया जा रहा है कि क्या किसी की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए बाहरी उद्देश्यों के लिए आरटीआई अधिनियम को लागू किया जा सकता है?

    यूनिवर्सिटी के तर्क का मुख्य आधार यह था कि यूनिवर्सिटी एक वायदा क्षमता में सूचना अपने पास रखती है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(ई) का उल्लेख करते हुए, एसजी ने प्रस्तुत किया कि वायदा क्षमता में रखी गई जानकारी का खुलासा तब तक नहीं किया जा सकता है ‘‘जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित में ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की आवश्यकता है।’’

    एसजी मेहता ने गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष तर्क दिया,

    ‘‘आप एक अजनबी हैं, हालांकि उच्च पदस्थ हैं (अरविंद केजरीवाल की ओर इशारा करते हुए) ... वह जिज्ञासा से कह सकते हैं कि मैं अपनी डिग्री दूंगा लेकिन आप (पीएम) भी अपनी डिग्री दिखाएं ... यह बहुत बचकाना है ... बस किसी की गैर-जिम्मेदार बचकानी जिज्ञासा को जनहित नहीं कहा जा सकता है।’’

    मामला अदालत में तब पहुंचा जब गुजरात विश्वविद्यालय ने कोर्ट के समक्ष एक विशेष दीवानी आवेदन दायर किया जिसमें तर्क दिया गया कि सीआईसी ने उसे नोटिस दिए बिना ही आदेश पारित कर दिया।

    यह विश्वविद्यालय का मामला है कि डॉ. श्रीधर आचार्युलु (तत्कालीन केंद्रीय सूचना आयुक्त) ने ‘‘उनके समक्ष कोई कार्यवाही लंबित हुए बिना ही स्वतः संज्ञान से प्रधानमंत्री की योग्यता के संबंध में विवाद का फैसला किया।’’

    ज्ञात हो कि आयोग केजरीवाल के चुनावी फोटो पहचान पत्र के संबंध में एक आवेदन पर विचार कर रहा था। इसके जवाब में, केजरीवाल ने आयोग को पत्र लिखकर पारदर्शी नहीं होने की आलोचना की। उन्होंने आगे कहा कि वह आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार हैं लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी डिग्री के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा जाना चाहिए।

    इसके अनुसरण में, केजरीवाल की प्रतिक्रिया को ‘‘एक नागरिक के रूप में उनकी क्षमता में आरटीआई के तहत आवेदन’’ के रूप में मानते हुए, आईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय के पीआईओ को निर्देश दिया कि मोदी की दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय से बीए डिग्री और एमए डिग्री की ‘‘विशिष्ट संख्या और वर्ष’’ की जानकारी प्रदान करे। गुजरात विश्वविद्यालय को भी यह निर्देश दिया गया कि केजरीवाल को डिग्री प्रदान की जाए।

    इसी आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट का रुख किया।

    तृतीय पक्ष डिग्री प्रमाणपत्र का दावा नहीं कर सकते

    एसजी मेहता ने गुरुवार को जस्टिस बीरेन वैष्णव की पीठ के समक्ष तर्क दिया कि यदि व्यक्ति स्वयं विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री चाहता है, तो वह उसकी मांग कर सकता है, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति उसकी मांग नहीं कर सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि डिग्री को पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया है।

    आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) का उल्लेख करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, का खुलासा नहीं किया जा सकता है, जब तक कि कोई सर्वोपरि सार्वजनिक हित न हो।

    एसजी मेहता ने आगे तर्क दिया,‘‘डिग्री पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है ... आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या यह है कि निजी प्रकृति की जानकारी मांगते समय, प्रकटीकरण किया जा सकता है यदि यह सार्वजनिक गतिविधि से संबंधित है ... मैंने नाश्ते में क्या खाया यह कोई सार्वजनिक गतिविधि नहीं है...आप कह सकते हैं कि सार्वजनिक गतिविधियों में कितना खर्च किया गया...यदि मैं एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा हूं, तो मेरी सार्वजनिक गतिविधि के संबंध में कुछ भी पूछा जा सकता है...कोई और (तीसरा व्यक्ति) आरटीआई अधिनियम के तहत चुनाव आयोग को प्रदान किए गए आपराधिक पूर्ववृत्त का विवरण नहीं मांग सकता है ... हमने (गुजरात विश्वविद्यालय) ने डिग्री को सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया है ... सवाल यह है कि क्या विश्वविद्यालयों को डिग्री का खुलासा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है विशेष रूप से जब कोई सार्वजनिक गतिविधि शामिल नहीं है?’’

    विचाराधीन सीआईसी के आदेश को पढ़ते हुए, एसजी मेहता ने तर्क दिया कि किसी कार्यालय का धारक एक अनपढ़ व्यक्ति है या डॉक्टरेट है, यह सार्वजनिक गतिविधि का विषय नहीं हो सकता है।

    गौरतलब है कि जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट पर्सी कविना व एडवोकेट ओम् कोतवाल ने तर्क दिया कि सीआईसी के आदेश के कारण विश्वविद्यालय प्रभावित नहीं हुआ है क्योंकि पीएमओ के पीआईओ को मुख्य रूप से जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, तो एसजी मेहता ने इस प्रकार तर्क दियाः

    ‘‘सीआईसी के आदेश के कारण विश्वविद्यालय प्रभावित नहीं होने का तर्क सही नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय को ‘‘श्री नरेंद्र दामोदर मोदी के नाम पर डिग्री के बारे में जानकारी के लिए सर्वोत्तम संभव खोज करने और इसे अपीलकर्ता को प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है...’’

    केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया कि चुनाव नामांकन दाखिल करते समय शैक्षिक योग्यता का खुलासा कानून का अनिवार्य है और इसलिए, आरटीआई अधिनियम के तहत इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। इस तर्क का खंडन करते हुए, एसजी ने कहा कि चुनाव कानूनों में किसी के आपराधिक पूर्ववृत्त और संपत्ति की घोषणाओं के प्रकटीकरण की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने पूछा कि इस तर्क का इस्तेमाल करते हुए क्या कोई आरटीआई अधिनियम के तहत चार्जशीट या आयकर रिटर्न मांग सकता है।

    याचिकाकर्ता (गुजरात विश्वविद्यालय) के लिए एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता से संबंधित विवाद के बारे में एसजी मेहता ने कहा कि वैकल्पिक उपाय बार नहीं है।

    ‘‘हम एक ऐसे चरण में हैं जब 2016 में विस्तृत आयात के सवाल उठाने वाली याचिका दायर की गई थी ... राष्ट्र का पूरा विश्वविद्यालय ढांचा अदालत के फैसले का इंतजार कर रहा होगा ... इस मुद्दे को शॉर्ट-सर्किट करने के लिए कहा कि किसी वैकल्पिक मंच पर जाना और आदेश को चुनौती देना सवाल की बेगिंग करने जैसा होगा।’’

    अंत में, अपने तर्क को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा कि याचिका को हर्जाने के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा आरटीआई अधिनियम के लिए एक बड़ा अपकार होगा क्योंकि इसका उद्देश्य किसी और चीज के लिए है लेकिन इसका उपयोग किसी और चीज के लिए किया जा रहा है।

    वरिष्ठ वकील पर्सी कविना (केजरीवाल के लिए) और एसजी तुषार मेहता (गुजरात विश्वविद्यालय के लिए) की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रख लिया।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए की डिग्री से संबंधित मामला भी दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष 2017 से लंबित है (सुनवाई की अगली तारीख 3 मई है)।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2017 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के एक आदेश को चुनौती दी थी जिसमें विश्वविद्यालय को 1978 में बीए की डिग्री पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति देने का निर्देश दिया था, कहा जाता है कि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परीक्षा पास की थी।

    24 जनवरी 2017 को सुनवाई की पहली तारीख पर जस्टिस संजीव सचदेवा ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी थी।

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