'न्याय की पवित्र धारा' दूषित नहीं होनी चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोपी वकील को जमानत देने से इनकार किया
Brij Nandan
24 May 2022 4:19 PM IST
गुजरात हाईकोर्ट ने एक आरोपी वकील को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि एक वकील के लिए धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक धमकी के गंभीर अपराधों में शामिल होना शर्म की बात है।
दरअसल, वकील पर 3 साल पहले सेल डीड के निष्पादन के दौरान एक बड़ी धन राशि लेने का आरोप है।
जस्टिस निराल आर मेहता की खंडपीठ ने कहा,
"आवेदक पेशे से वकील होने के कारण अक्सर गंभीर प्रकृति के अपराध में शामिल होता है जो अपने आप में शर्म की बात है। एक वकील द्वारा इस तरह के अपराध में एक बार नहीं, बल्कि अतीत में कई बार लिप्त होना बेहद अप्रत्याशित है। हालांकि कुछ अपराधों का निपटारा कर दिया गया है, लेकिन तथ्य यह है कि अपराध आवेदक के कहने पर हुए हैं। इस प्रकार, आवेदक का आचरण पेशे के मानक के अनुरूप नहीं है।"
अदालत सीआरपीसी की धारा 439 के तहत एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जहां आवेदक ने आईपीसी की धारा 406, 420, 120-बी, 506 (2) और 34 के तहत अपराधों के लिए जमानत की मांग की थी।
संबंधित शिकायत एक शिकायतकर्ता द्वारा एक निश्चित संपत्ति खरीदने के इरादे से दायर की गई थी, जबकि आवेदक पावर ऑफ अटॉर्नी धारक था। आवेदक को 77 लाख का भुगतान किया गया। आरोप है कि आवेदक ने आरटीजीएस के माध्यम से भी 58 लाख रुपए और सेल डीड के निष्पादन के लिए 29 लाख रुपए (आवेदक और उसकी पत्नी के संयुक्त खाते में स्थानांतरित) मांगे। इन राशियों को विधिवत प्रेषित किया गया था।
आरोप है कि आवश्यक राशि लेकर रजिस्ट्रार के कार्यालय जाते समय आवेदक किसी तरह भागने में सफल रहा और बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए उप पंजीयक के पास नहीं आया। आवेदक को तीन साल बाद 2021 में गिरफ्तार किया गया था।
आवेदक का प्राथमिक तर्क यह था कि मामला भूमि लेनदेन से उत्पन्न सिविल कानून द्वारा शासित था। इसके अलावा, अपराध गंभीर प्रकृति के नहीं हैं और आवेदक केवल अटॉर्नी धारक के रूप में कार्य कर रहा था।
प्रति विपरीत, एपीपी ने तर्क दिया कि प्राथमिकी 2018 में दर्ज की गई थी और कानूनी ज्ञान रखने वाला आवेदक तीन साल तक गिरफ्तारी से बचने का प्रबंधन कर सकता है, भले ही सीआरपीसी की धारा 70 के तहत वारंट जारी किया गया था। 30 लाख रुपए स्पष्ट रूप से आवेदक को नकद में हस्तांतरित किए गए और इसे आवेदक के भाई के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया जिससे वह लेकर भाग गया। इसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से हो सकती है।
आवेदक के विरुद्ध उप पंजीयक के कथन भी उपलब्ध हैं कि वह सेल डीड में संशोधन के लिए गया था, लेकिन कभी वापस नहीं आया। आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के मामले को स्थापित करने के लिए आवेदक के अन्य बैंक लेनदेन भी उपलब्ध हैं।
बेंच ने माना कि विचार करने योग्य प्राथमिक मुद्दा यह है कि क्या आवेदक, पेशे से वकील और आदतन अपराधी को नियमित जमानत दी जा सकती है। इस प्रश्न को हल करने के लिए, कमला देवी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन 307 पर भरोसा किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,
"जमानत देने का फैसला करते समय जिन प्राथमिक बातों को संतुलन में रखा जाना चाहिए वे हैं: (i) अपराध की गंभीरता; (ii) आरोपी के न्याय से भागने की संभावना; (iii) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर आरोपी की रिहाई का प्रभाव; (iv) अभियुक्त द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना।"
यह निष्कर्ष निकालते हुए कि आवेदक के पास एक 'कानूनी दिमाग' है जो 3 साल तक अपनी गिरफ्तारी से बच सकता है, बेंच ने देखा कि आवेदक ने उनके बेटे के खातों और आवेदक और उनकी पत्नी के संयुक्त खाते के में बिक्री के 58 लाख रुपए डाले थे। इसी तरह के अपराधों के लिए आवेदक के खिलाफ 6 प्राथमिकी भी हैं और इस बात के पर्याप्त सबूत है कि आवेदक ने वर्तमान अपराध भी किया है।
इस बात पर जोर देते हुए कि आवेदक के न्याय से भागने की संभावना है और यह तथ्य कि आवेदक ने 'न्याय की पवित्र धारा' को 'दूषित' किया है, हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
केस टाइटल: शैलेशगिरी मोहनगिरी मेघनाथी बनाम गुजरात राज्य
केस नंबर: आर/सीआर.एमए/6754/2022
आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: