कलकत्ता हाईकोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उड़ान में हवा में अशांति की जांच की मांग वाली जनहित याचिका दायर, केंद्र से जवाब मांगा
LiveLaw News Network
21 March 2022 10:05 AM GMT
कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने सोमवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका में भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार से जवाब मांगा, जिसमें 4 मार्च को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चार्टर्ड उड़ान के दौरान हवा में अशांति की घटना की जांच की मांग की गई थी।
चार मार्च को बनर्जी चुनाव प्रचार के बाद वाराणसी से कोलकाता लौट रही थीं। वो एक चार्टर्ड फ्लाइट में सवार हुईं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने से ठीक पहले उन्हें हवाई अशांति का सामना करना पड़ा।
कथित तौर पर इस घटना के बाद मुख्यमंत्री की पीठ में चोटें आईं जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी।
याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजराशी भारद्वाज की पीठ को अवगत कराया कि जब भी मुख्यमंत्री राज्य से बाहर जाती हैं, तो उनके विमान में कोई न कोई समस्या आती है जिससे उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा होता है।
पीठ को आगे बताया गया कि 4 मार्च को जिस विमान में मुख्यमंत्री यात्रा कर रही थीं, वह कुछ ही सेकंड में करीब 8,000 फीट नीचे उतरा था, जिससे मुख्यमंत्री गंभीर रूप से चोटें आईं।
वकील ने यह भी कहा कि नवंबर 2016 में, पटना से कोलकाता के लिए मुख्यमंत्री की इंडिगो की उड़ान को कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने से पहले 30 मिनट से अधिक समय तक आकाश में मंडराया गया था, जबकि विमान में कथित तौर पर ईंधन कम चल रहा था।
तदनुसार, वकील ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने के लिए प्रार्थना की कि वह डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) द्वारा इस तरह के मध्य-हवाई अशांति के कारण को निर्धारित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को अवगत कराएं।
कोर्ट को यह भी बताया गया कि इस संबंध में डीजीसीए को विस्तृत प्रतिवेदन दिया गया है।
शिकायत पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने भारत संघ के साथ-साथ राज्य सरकार को इस मामले में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया और तदनुसार मामले को आगे की सुनवाई के लिए 25 अप्रैल को सूचीबद्ध किया।
याचिकाकर्ता को महाधिवक्ता को याचिका की एक प्रति सौंपने का भी निर्देश दिया गया।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि कथित तौर पर पश्चिम बंगाल के गृह सचिव बीपी गोपालिका ने अशांति के कारण पर डीजीसीए से जवाब मांगा है और बाद में डीजीसीए ने जांच शुरू की।
एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, बनर्जी ने कथित तौर पर कहा,
"पायलट की दक्षता के कारण विमान टक्कर मारने से बच गया। विमान 8,000 फीट नीचे उतरा जब एक और विमान अचानक मेरे विमान के सामने आ गया। अब तक एटीसी और डीजीसीए से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।"
केस का शीर्षक: बिप्लब कुमार चौधरी बनाम भारत संघ एंड अन्य