इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजनेता श्रीकांत त्यागी को राहत देने से इनकार किया, कहा- हिंसा चुनने वाला व्यक्ति ये दलील नहीं दे सकता कि राज्य को उसके जीवन की रक्षा के लिए उपाय करना चाहिए

Brij Nandan

7 July 2023 10:52 AM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजनेता श्रीकांत त्यागी को राहत देने से इनकार किया, कहा- हिंसा चुनने वाला व्यक्ति ये दलील नहीं दे सकता कि राज्य को उसके जीवन की रक्षा के लिए उपाय करना चाहिए

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक व्यक्ति, जिसने हिंसा चुना है और उसके पास मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है, उसे यह दलील देने का कोई अधिकार नहीं है कि राज्य को उसके प्रतिद्वंद्वियों से उसके जीवन की रक्षा के लिए विशेष उपाय करना चाहिए।

    जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने नोएडा स्थित राजनेता श्रीकांत त्यागी और उनकी पत्नी द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की, जिन्होंने इस तथ्य के आधार पर पुलिस सुरक्षा की मांग की थी कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

    उच्च न्यायालय के समक्ष उनका तर्क था कि एक हिस्ट्रीशीटर और उसके गिरोह के सदस्य त्यागी को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और त्यागी द्वारा दर्ज एक आपराधिक मामला वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं।

    आगे तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के मन में एक गंभीर आशंका है कि कुख्यात अपराधी उन पर और उनके परिवार के सदस्यों पर जान से मारने के इरादे से हमला कर सकते हैं, हालांकि इसके बावजूद, प्रतिवादी उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं।

    अंततः वर्ष 2017 में यह तर्क दिया गया कि स्थानीय खुफिया इकाई ने भी राज्य अधिकारियों को एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें कहा गया था कि उक्त अपराधियों से पहले याचिकाकर्ता को जान का खतरा है और उसके बाद, त्यागी को सार्वजनिक रूप से चार गनर की सुरक्षा प्रदान की गई थी। खर्चों के बावजूद, बाद में अगस्त 2022 में याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा वापस ले ली गई।

    दूसरी ओर, प्रतिवादियों के वकील ने यह तर्क देते हुए रिट याचिका का विरोध किया कि त्यागी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, और इसलिए, रिट याचिका खारिज की जानी चाहिए।

    न्यायालय ने शुरुआत में, सरकारी आदेश (25 अप्रैल 2001) को ध्यान में रखा, जो जीवन के खतरों का सामना कर रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है, यह ध्यान देने के लिए कि ऐसे व्यक्ति को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जानी चाहिए, जो इसमें शामिल है आपराधिक गतिविधियों में और किसके खिलाफ, यह आशंका है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करने से न्यायालय का दुरुपयोग हो सकता है।

    इसे देखते हुए, याचिकाकर्ता (त्यागी) के नाम पर आपराधिक इतिहास (11 मामलों में से) को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा,

    “व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करने से ऐसे व्यक्ति की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा जिससे बड़े पैमाने पर समाज को नुकसान होगा। एक व्यक्ति, जिसने हिंसा को चुना है और जिसके पास मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है, उसे यह दलील देने का कोई अधिकार नहीं है कि राज्य को उसके प्रतिद्वंद्वियों से उसके जीवन की रक्षा के लिए विशेष उपाय करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को यदि कोई ख़तरा महसूस होता है, तो वह उसका स्वयं का बनाया हुआ मामला होता है, जिसके लिए राज्य उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए आगे नहीं आ सकता है।”

    इसके अलावा, न्यायालय ने नूतन ठाकुर बनाम यूपी राज्य एवं अन्य. (2014) के मामले में इलाहाबाद HC के फैसले का भी उल्लेख किया। जिसमें यह माना गया था कि आपराधिक गतिविधियों वाले व्यक्तियों को राज्य द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा तुरंत हटा दी जानी चाहिए और उसके बाद, खतरे के निष्पक्ष मूल्यांकन पर विचार करने के बाद उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए।

    नतीजतन, कोर्ट ने रिट याचिका खारिज कर दी।

    त्यागी का नाम इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आने के बाद सामने आया था जिसमें उसको कथित तौर पर यूपी के नोएडा में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करते देखा गया था। महिला ने कथित तौर पर नोएडा सेक्टर 93बी में ग्रैंड ओमेक्स के परिसर में त्यागी द्वारा कुछ पेड़ लगाए जाने पर आपत्ति जताई थी।

    याचिकाकर्ता के वकील: सीनियर एडवोकेट राकेश पांडे, अमृता राय मिश्रा,

    प्रतिवादी के वकील: ए.एस.जी.आई. ,सी.एस.सी.

    केस टाइटल - श्रीकांत त्यागी और अन्य बनाम भारत संघ और 4 अन्य 2023 लाइव लॉ (एबी) 205 [WRIT - C No. - 17934 of 2023]

    केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (इलाहाबाद) 205

    ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




    Next Story