किसी विशेष समुदाय में पैदा हुए व्यक्ति को केवल उसकी मां/पत्नी दूसरे समुदाय से होने के कारण जाति प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

Brij Nandan

25 July 2022 5:42 PM IST

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने मंगलवार को कहा कि किसी विशेष समुदाय में पैदा हुए व्यक्ति को केवल उसके निवास में बदलाव के कारण या उसकी मां और पत्नी दूसरे समुदाय से होने के कारण जाति प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस वीजी अरुण ने कहा कि किसी व्यक्ति की सामुदायिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए, उस जाति के बारे में जांच की जानी चाहिए जिसमें आवेदक का जन्म हुआ है और उसका पालन-पोषण कैसे हुआ और केवल यह तथ्य कि उसने निवास बदल लिया या दूसरी जाति के व्यक्ति से शादी कर ली, ये कारकों का निर्धारण नहीं हैं।

    आगे कहा,

    "तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता की मां हिंदू-एझावा समुदाय से है या उसकी पत्नी एझावा समुदाय से है, यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि याचिकाकर्ता हिंदू-पल्लन समुदाय से संबंधित नहीं है। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, सक्षम प्राधिकारी को जांच करनी चाहिए। आवेदक जिस जाति/समुदाय में पैदा हुआ है, जिस तरह से उसका पालन-पोषण हुआ है, प्रथाओं और रीति-रिवाजों का पालन किया जाता है और जिस जाति या समूह से वह संबंधित होने का दावा करता है, उसकी स्वीकृति आदि के बारे में।"

    अदालत एक ऐसे मामले पर फैसला सुना रही थी जहां याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया था कि उसकी मां एझावा समुदाय से थी, जो एक अंतर-जातीय विवाहित जोड़े से पैदा हुआ था।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील, एडवोकेट वरुण सी विजय ने तर्क दिया कि आक्षेपित निर्णय प्रथम दृष्टया अवैध है क्योंकि यह इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किए बिना पारित किया गया था कि जन्म से, याचिकाकर्ता एक हिंदू-के रूप में बड़ा हुआ था और प्रवेश रजिस्टर में प्रविष्टियों और वर्षों से जारी जाति प्रमाण पत्र द्वारा यह तथ्य प्रमाणित है।

    उन्होंने आगे तर्क दिया कि ग्राम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर जाति प्रमाण पत्र से इनकार किया गया था, जिसमें केवल एक ही अवलोकन पर प्रकाश डाला गया था कि याचिकाकर्ता की पत्नी भी एझावा जाति से संबंधित है।

    दलीलों का खंडन करते हुए विशेष सरकारी वकील, एडवोकेट रियाल देवास्सी ने प्रस्तुत किया कि तहसीलदारों में किसी व्यक्ति की सामुदायिक स्थिति तय करने की क्षमता नहीं है, इसके बजाय, कीर्तड्स के पास विशेषज्ञता है।

    कोर्ट ने कहा कि यह तथ्य कि याचिकाकर्ता की सामुदायिक स्थिति को उसके स्कूल के रिकॉर्ड में हिंदू-पल्लन के रूप में दिखाया गया है, निर्विवाद है।

    याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का समर्थन करते हुए अदालत ने कहा कि ग्राम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, केवल इस तथ्य के अलावा कि याचिकाकर्ता ने अपना निवास स्थानांतरित कर दिया है और याचिकाकर्ता ने एझावा समुदाय से संबंधित व्यक्ति से शादी कर ली है। याचिकाकर्ता को जारी किए गए पिछले जाति प्रमाण पत्र के विपरीत, समुदाय प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार करने का औचित्य साबित करें।

    कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की सामुदायिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को उस जाति/समुदाय के बारे में पूछताछ करनी चाहिए जिसमें आवेदक का जन्म हुआ है, उसका पालन-पोषण कैसे हुआ, प्रथाओं और रीति-रिवाजों का पालन किया गया और जाति द्वारा पदधारी की स्वीकृति या एक समूह जिससे वह संबंधित होने का दावा करता है आदि और वर्तमान मामले में ऐसी कोई जांच नहीं की गई।

    अदालत ने इस तर्क से असहमति जताते हुए कि याचिकाकर्ता को कीर्तड्स से संपर्क करना चाहिए था, ने कहा कि केवल अधिनियम की धारा 9 में परिकल्पित परिस्थितियों में एक विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा जांच की जाएगी। इसमें जाति पर क्षेत्र अध्ययन के आधार पर, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसी भी स्रोत से याचिकाएं और शिकायतें प्राप्त होने पर, गैर-अनुसूचित जातियों के दावे या राज्य या केंद्र सरकार के निर्देश या संदर्भ पर स्वप्रेरणा से पूछताछ शामिल है।

    इस प्रकार, कोर्ट ने कहा कि जीवन भर सामुदायिक प्रमाण पत्र के साथ जारी किए गए व्यक्ति को उस मामले में प्रमाण पत्र से इनकार नहीं किया जा सकता है, जहां कीर्तड्स ने इस तरह की जांच शुरू भी नहीं की है।

    याचिका का निस्तारण करते हुए कोर्ट ने आक्षेपित आदेशों को निरस्त करते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: आर कार्तिक बनाम केरल राज्य एंड अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 377

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