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अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता विधेयक 2019 की विशेषताएं

LiveLaw News Network
5 Dec 2019 4:30 PM GMT
अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता विधेयक 2019 की विशेषताएं
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राज्यसभा ने बुधवार को ‌दिल्ली राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2019 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसे लोकसभा ने 28 नवंबर को पारित किया था।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा पेश विधेयक दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले व्यक्तियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता देने के लिए; पावर ऑफ अटॉर्नी ब्रिकी के लिए समझौता, वसीयतनामा, अधिकार पत्र या मुआवजे के भुगतान के सबूत के किसी भी दस्तावेज के आधार पर स्वामित्व या हस्तांतरण या रेहन के अधिकार प्रदान करने के लिए, एक फ्रेमवर्क प्रदान करना चाहता है। बिल से दिल्‍ली विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्‍हित 1731 अनाधिकृत कालोनियों को, जो 175 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं और जिनमें ज्यादातर विभिन्न राज्यों से आए गरीब प्रवासी रहते हैं, को लाभ होगा।

मुख्य विशेषताएं

संपत्ति के अधिकारों की मान्यता: विधेयक में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले व्यक्तियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता दे सकती है; उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी, ब्रिकी के लिए समझौता, वसीयतनामा, अधिकार पत्र या मुआवजे के भुगतान के सबूत के किसी भी दस्तावेज के आधार पर स्वामित्व या हस्तांतरण या रेहन के अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं।

संबधित प्रावधान, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, पंजीकरण अधिनियम, 1908, आयकर अधिनियम, 1961 और सूरज लैंप मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद कार्य करता है। निवासी: विधेयक एक निवासी को पंजीकृत सेल डीड या अन्य उपरोक्‍त दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति के भौतिक कब्जे वाले व्यक्ति के रूप में परिभाष‌ित करता है। यह निवासियों के कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकारों को भी मानता है, हालांकि इसमें किरायेदार, लाइसेंसधारी आदि शामिल नहीं है।

अनधिकृत कॉलोनी: विधेयक केवल उन अनधिकृत कॉलोनियों पर लागू होगा, जिन्हें डीडीए द्वारा नियमित करने के लिए अधिसूचित किया गया है। शुल्क का भुगतान: निवासियों को स्वामित्व प्राप्त करने के लिए अंतिम लेनदेन पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के साथ केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित शुल्क (नाममात्र) का भुगतान करना होगा।

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