बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहाः मीडिया को रिपोर्टिंग करते हुए संयम बरतना चाहिए और प्रोग्राम कोड का पालन करना चाहिए

LiveLaw News Network

17 Sep 2020 8:22 AM GMT

  • बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहाः मीडिया को रिपोर्टिंग करते हुए संयम बरतना चाहिए और प्रोग्राम कोड का पालन करना चाहिए

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने मीडिया चैनलों को अपनी रिपोर्टिंग में संयम बरतने और प्रोग्राम कोड और अन्य दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए वैधानिक और आत्म-विनियामक दोनों का पालन करने का निर्देश दिया है।

    यह आदेश बॉलीवुड अभिनेता रकुल प्रीत सिंह द्वारा उनके खिलाफ कथित रूप से मानहानि और दुर्भावनापूर्ण अभियान के प्रसारण के खिलाफ दायर एक याचिका में आया है।

    नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को निर्देश दिया कि वह वर्तमान याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में विचार करे और निवारण की प्रक्रिया में तेजी लाए।

    अदालत ने कहा कि मीडिया चैनलों को अंतरिम निर्देश जारी करें।

    उनके खिलाफ प्रसारित की गई असंतुष्ट रिपोर्टों को चुनौती देते हुए रकुल प्रीत सिंह ने वर्तमान याचिका को स्थानांतरित (12/19 और 20/02/20) कर दिया और कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करने वाले मीडिया चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निर्देश जारी करने की मांग की।

    अभिनेत्री की ओर से दायर याचिका को प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता अमन हिंगोरानी ने कहा कि मीडिया ने रकुल के खिलाफ एक दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ के दौरान उसका नाम रखा।

    हिंगिरानी ने कहा,

    "वे उसे किसी ड्रग गिरोह से जोड़ने के लिए, एक कथा को चित्रित करने के लिए उसकी रूपांकित तस्वीरें दिखा रहे हैं। वे उसे इससे सब जोड़ रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसकी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं ।"

    प्रतिष्ठा के लिए अपूरणीय क्षति का हवाला देते हुए श्री हिंगोरानी ने आगे तर्क दिया कि मीडिया चैनल इस अपमानजनक अभियान को इस तथ्य के जानने के बावजूद चला रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने उनके खिलाफ दिये अपने बयान को वापस ले लिया है।

    हिंगिरानी ने तर्क देते हुए कहा,

    "ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को इन मीडिया चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके पास इन चैनलों को निष्क्रिय करने की शक्ति भी है।"

    यह देखते हुए कि संबंधित प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज किए बिना वर्तमान याचिका को स्थानांतरित कर दिया गया है, अदालत ने कहा:

    "सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में इस प्रवृत्ति पर ध्यान दिया। जब मीडिया स्वयं विनियमन नहीं कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं?"

    जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा, जो केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए थे, ने तर्क दिया कि सेंसरशिप पूर्व-प्रकाशन नहीं हो सकता है, तो अदालत ने कहा:

    'थोड़ा संयम रखना होगा। अफसरों के जांच करने से पहले ही मीडिया को ऐसी जानकारी कैसे मिल जाती है? इसके कारण प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है।"

    अदालत अब इस मामले को 15 अक्टूबर को सुनेगी।

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