मेंटेनेंस की कार्यवाही का उद्देश्य पति को उसकी पिछली उपेक्षा के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि परित्यक्त पत्नी की मदद करना है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Brij Nandan

9 Feb 2023 9:52 AM IST

  • Allahabad High Court

    Allahabad High Court

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक बिटोला (पुनरीक्षणवादी/पत्नी) ने अपने पति से इस आधार पर मेंटेनेंस की मांग की थी कि वह बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति से अलग रह रही है।

    जस्टिस राज बीर सिंह की पीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उद्देश्यों और कारणों और प्रावधानों की भावना के बिना कार्यवाही का संचालन किया और कानून के मूल सिद्धांत की अवहेलना की कि पत्नी को वित्तीय सहायता प्रदान करना पति का पवित्र कर्तव्य है, जो खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ है।

    कोर्ट ने कहा,

    "भरण-पोषण की कार्यवाही का उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसकी पिछली उपेक्षा के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि एक परित्यक्त पत्नी की बेसहारापन को रोकने के लिए, उसे भोजन, कपड़े और आश्रय प्रदान करके एक त्वरित उपाय है।"

    अदालत ने कहा कि कानून के अनुसार नए सिरे से विचार करने और एक आदेश पारित करने के लिए संबंधित फैमिली कोर्ट में मामले को वापस करें।

    कोर्ट अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, फतेहपुर द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका से निपट रहा था, जिसमें भरण-पोषण के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पुनरीक्षणकर्ता का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह अपने पति से अलग रह रही है।

    उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणवादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षणवादी विरोधी पक्ष संख्या 2 की पत्नी है और उनकी शादी वर्ष 2013 में हुई है, लेकिन शादी के बाद, उसे उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा परेशान किया गया, जिसके कारण 2014 में उसे अपना वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

    यह भी कहा गया कि यह दर्शाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि पुनरीक्षणकर्ता के पास अलग रहने के पर्याप्त कारण हैं लेकिन उसके साक्ष्य को निचली अदालत ने सही परिप्रेक्ष्य में नहीं माना है।

    पुनरीक्षणवादी के वकील के कथनों पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि भरण-पोषण प्रदान करने का उद्देश्य उस पत्नी को निर्वाह भत्ता देना है जो खुद का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है।

    न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि पत्नी को दिया जाने वाला गुजारा भत्ता कोई इनाम नहीं है और यह उसे इसलिए दिया जाता है ताकि वह जीवित रह सके।

    कीर्तिकांत डी. वड़ोदरिया बनाम गुजरात राज्य, (1996) 4 एससीसी 479 और चतुर्भुज बनाम सीता बाई (2008) 2 एससीसी 316 के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत सामाजिक न्याय के एक उपाय के रूप में, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है, और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा प्रबलित अनुच्छेद 15 (3) के संवैधानिक दायरे में आता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस प्रावधान से संबंधित किसी मामले का निर्णय करते समय, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि धारा 125 का प्रमुख उद्देश्य उन व्यक्तियों की सहायता करना है जो खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।"

    पुनरीक्षणवादी के मामले का मूल्यांकन करते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले के भौतिक पहलुओं पर, न्यायालय के समक्ष उसके बयान में कोई भौतिक विरोधाभास नहीं है। हालांकि फैमिली कोर्ट ने उसके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया।

    अदालत ने जोर देकर कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की है, और ऐसे मामलों में, दावेदार/पत्नी के भरण-पोषण की मांग के साक्ष्य को भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए आपराधिक मुकदमे की तरह नहीं माना जाना चाहिए।

    नतीजतन, अदालत ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने पुनरीक्षणकर्ता के साक्ष्य पर विश्वास न करके एक त्रुटि की है कि उसे विरोधी पक्ष संख्या 2 द्वारा दहेज के लिए परेशान किया गया था और उसके साथ दुर्व्यवहार के कारण, वह अपने मायके में रहने को विवश थी।

    इसके अलावा, उपरोक्त कानूनी स्थिति की तुलना में पक्षकारों के तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने पुनरीक्षणवादी के आवेदन को इस आधार पर खारिज करके एक त्रुटि की है कि वह बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति से अलग रह रही है। इसलिए, फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाता है।

    वकील: रवींद्र कुमार

    विरोधी पक्ष के वकील: जीए, प्रदीप कुमार

    केस टाइटल - बिटोला @ रिंकू बनाम यूपी राज्य और अन्य [आपराधिक पुनरीक्षण संख्या – 811 ऑफ 2022]

    केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एबी) 53

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