"किसी व्यक्ति को अतिक्रमित भूमि पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है": गुजरात हाईकोर्ट ने झुग्गी में रहने वालों को राहत देने से इनकार किया; राज्य को भूमि आवंटन नीति बनाने का निर्देश

LiveLaw News Network

2 March 2021 12:28 PM GMT

  • किसी व्यक्ति को अतिक्रमित भूमि पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है: गुजरात हाईकोर्ट ने झुग्गी में रहने वालों को राहत देने से इनकार किया; राज्य को भूमि आवंटन नीति बनाने का निर्देश

    गुजरात हाईकोर्ट ने झुग्गीवासियों के आश्रय के अधिकार (Right To Shelter) और भूमि अतिक्रमण के खतरे को देखते हुए कहा कि,

    "आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ई) के तहत प्रत्येक नागरिक को भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में निहित है। यह राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह गरीबों को घर प्रदान करे।"

    हालांकि, "किसी भी व्यक्ति को संरचनाओं का अतिक्रमण करने और फुटपाथ या सार्वजनिक सड़कों या किसी अन्य स्थान पर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कब्जा करने का अधिकार नहीं है।"

    मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेबी बर्दीवाला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को तत्काल मामले में राहत न देते हुए, गांधीनगर रेलवे स्टेशन क्षेत्र से सितंबर 2020 में सरकारी अधिकारियों द्वारा उखाड़ फेंके गए झुग्गियों पर कहा कि,

    "वर्तमान मामले में रिट आवेदक की तरह समाज के कमजोर वर्गों को, इसमें कोई संदेह नहीं है, उन्हें आश्रय पाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है और यह राज्य का सर्वोपरि कर्तव्य बनता है कि वे इसे पूरा करें। हालांकि, यह किसी भी व्यक्ति को संरचनाओं का अतिक्रमण करने और फुटपाथ या सार्वजनिक सड़कों या किसी अन्य स्थान पर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कब्जा करने का अधिकार नहीं है। इस मामले में वास्तव में ऐसा ही कुछ हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से याचिकाकर्ता उस स्थान पर रहता था, लेकिन फिर भी कानून की अदालत के रूप में हमें इस तथ्य से अनजान नहीं होना चाहिए कि काफी समय के साथ सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया गया जा रहा था।"

    पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे लगभग 1990 के दशक में इस क्षेत्र में बस गए थे। उन्होंने जुलाई 2020 में राज्य सरकार द्वारा पारित विध्वंस आदेशों के खिलाफ आश्रय के अपने मौलिक अधिकार का दावा किया। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विध्वंस की गतिविधियों को अंजाम दिया गया।

    डिवीजन बेंच के समक्ष अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील में याचिकाकर्ताओं ने वैकल्पिक आवास की मांग की। राज्य सरकार ने हालांकि तर्क दिया कि विचाराधीन स्थान को वर्ष 1999 में स्लम घोषित नहीं किया गया था, ताकि अपीलकर्ताओं को 3 जुलाई 2003 के सरकार के प्रस्ताव के संदर्भ में वैकल्पिक आवास का लाभ उठाने के योग्य बनाया जा सके।

    शेल्टर का अधिकार अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं देता है।

    शुरुआत में, डिवीजन बेंच ने कहा,

    "सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के माध्यम से सार्वजनिक भूमि पर लंबे समय से कब्जा, यह कहने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अतिक्रमण करने वालों को बेदखल नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्हें आश्रय का अधिकार है। शेल्टर का अधिकार और अतिक्रमण का अधिकार दो अलग-अलग पहलू हैं। एक अतिक्रमण करने वाला अतिक्रमित सार्वजनिक भूमि पर रहने की अवधि के दौरान केवल जबरन बेदखल होने से खुद को बचाया जा सकता है, किसी भी प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार ने उसके पक्ष में क्रिस्टलाइज कर दिया है। अन्यथा, एक अतिक्रमण करने वाला केवल "राइट टू शेल्टर" के आधार पर सार्वजनिक भूमि पर यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे निकाला नहीं जा सकता।"

    हम रिट आवेदकों की ओर से किए गए दावे से प्रभावित नहीं हैं कि रिट आवेदकों को अतिक्रमणकर्ता नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उनके रिट दाखिल करना और आश्रय का अधिकार दोनों एक मौलिक अधिकारा के साथ-साथ मानव अधिकार है। इस पर बहस है कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के अधिकारों के संबंध में आश्रय का अधिकार समाप्त होना चाहिए।"

    इस संबंध में, बेंच ने ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 1985 (3) SCC 545 मामले का उल्लेख किया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपात्रों द्वारा फुटपाथों या झुग्गी-झोपड़ियों में रहने के अधिकार पर विचार किया और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन को अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया।

    हालांकि, खंडपीठ ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले यह भी कहा कि अतिक्रमणकारियों को हटाने के सभी मामलों में, राज्य / निगम की ओर से वैकल्पिक आवास प्रदान करना अनिवार्य नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि, "इस संबंध में कोई पूर्ण सिद्धांत निर्धारित नहीं किया जा सकता है और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।"

    तत्काल मामले के तथ्यों में, बेंच ने देखा कि एक विस्तृत सत्यापन के बाद, जुलाई 2003 के सरकारी प्रस्ताव में वैकल्पिक आवास के लिए पात्र के रूप में 128 झोपड़ियों की पहचाना की गई। हालांकि, इस भूमि को "स्लम" घोषित नहीं किया गया था।

    इस पृष्ठभूमि में, कोर्ट ने कहा कि,

    "वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस अदालत के लिए रिट आवेदकों को तारीख पर कोई राहत देना मुश्किल है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, घरों को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया है और भूमि पर अधिकारियों ने कब्जा कर लिया है। इस समय यह संभव नहीं है कि वैकल्पिक आवास प्रदान करने के लिए कोई भी आदेश पारित किया जाए।जैसा कि याचिका में उत्तरदाताओं की ओर से मांग की गई थी कि उन सभी को,जो राज्य सरकार की योजना के तहत पात्र हैं, विशेष रूप से वर्ष का संकल्प 2003 में, वैकल्पिक आवास प्रदान किया गया है और जो लोग इसके तहत योग्य नहीं है, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाए।"

    केन्या के विधिशास्त्र से असहमति

    अपने फैसले में, डिवीजन बेंच ने विचाराधीन मुद्दे पर विदेशी न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर ध्यान दिया। इसके बाद केन्य विधिशास्त्र के अनुसार इसने अपनी असहमति को फिर से स्वीकार किया है। इसके अनुसार, वहां भूमिहीन लोग सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करते हैं और घर बनाते हैं, वे जमीन पर अधिकार नहीं हासिल करते हैं, लेकिन उसी पर आवास बनाकर रहने का सुरक्षित अधिकार प्राप्त है।

    डिवीजन बेंच ने कहा कि,

    "संविधान के तहत आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन, निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को आश्रय के अधिकार के तहत अतिक्रमित भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसे संविधान के प्रावधानों के तहत लागू किया जाना है।जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हमारे लिए दक्षिण अफ्रीका के विधिशास्त्र या केन्या के विधिशास्त्र को स्वीकार करना बेहद कठिन है।"

    यूनिफार्म भूमि आवंटन नीति

    हाईकोर्ट का विचार था कि राज्य सरकार को लैंड सीलिंग एक्ट के तहत हासिल की गई कुछ जमीनों की पहचान करनी चाहिए और उसे एक यूनिफार्म नीति बनानी चाहिए ताकि वे समाज के बहुत गरीब तबके के लोगों को आवंटित कर सकें।

    बेंच ने कहा कि,

    "हम राज्य सरकार को याद दिलाते हैं कि जब राज्य औद्योगिक क्षेत्र या वाणिज्यिक क्षेत्र की योजना बनाता है, तो यह प्रावधान अवर श्रेणी के लोगों को आवास और आवास की सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इन उद्योगों गरीब तबके के लोगों को रोजगार और आवश्यक सेवाएं प्रदान किया जाना चाहिए।"

    कोर्ट ने आगे सुझाव दिया कि सरकार को अहमदाबाद नगर निगम बनाम नवाबखान गुलाबखान और अन्य के मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप योजना बनाने पर विचार करना चाहिए।

    हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों द्वारा खाली की गई जमीन पर झुग्गी-झोपड़ियों के दूसरे क्लस्टर का कब्जा न हो और वैकल्पिक साइट का इस्तेमाल उन्हीं नागरिकों द्वारा किया जाए, जिन्हें यह आवंटित किया गया है।

    इसके अलावा, खंडपीठ ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को अपना ध्यान मकानों के निर्माण से लेकर भूमि आवंटन के प्रावधान तक, आवास लक्ष्यों से आवास न्याय तक और बाजार आधारित हस्तक्षेपों से मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण पर लगाना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा कि,

    "एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि आवास सस्ती, सभी के लिए सुलभ, रहने योग्य और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त है। रिट आवेदक जैसे लोग राज्य द्वारा निर्माण किए गए टेनमेंट नहीं चाहते हैं। वे उस भूमि पर अधिकार चाहते हैं जिस पर वे रहते हैं और आवास बनाने के लिए वित्त और तकनीकी सहायता चाहते हैं। राज्य सरकार को कानूनी रूप से आवास के अधिकार को बढ़ावा देने और पर्याप्त, कम लागत वाले आवास में निवेश करने पर विचार करना चाहिए, जिसमें किराये के आवास का प्रावधान भी शामिल है।"

    आश्रय का अधिकार जीवन और अंग के संरक्षण के लिए बहुत अधिक जरूरी है।

    खंडपीठ ने कहा कि सभी को भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सा देखभाल और आवश्यक सामाजिक सेवाओं सहित अपने और अपने परिवार के जीवन स्तर को अच्छा बनाने का अधिकार है।

    आगे कहा कि,

    "एक जानवर और एक इंसान की आश्रय की ज़रूरत के बीच के अंतर को ध्यान में रखना पड़ता है। एक जानवर के लिए, उसे नंगे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना है; एक इंसान के लिए, उसे एक उपयुक्त आवास होना चाहिए, जो उसे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से विकसित करने की अनुमति दें। भारत का संविधान प्रत्येक बच्चे का पूर्ण विकास सुनिश्चित करने की दिशा में है। यह तभी संभव होगा जब बच्चा उचित घर में हो। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक नागरिक को एक अच्छी तरह से निर्मित आरामदायक घर सुनिश्चित किया जाना चाहिए, लेकिन एक उचित घर, विशेष रूप से, भारत में लोगों के लिए मिट्टी के, फूस के घर या निर्मित मिट्टी, अग्निरोधक आवास हो सकते हैं।"

    अपनी समापन टिप्पणी में, बेंच ने इस तथ्य पर नाराजगी व्यक्त की कि इतने सारे कानूनों, उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक सक्रियता दिखाने के बावजूद भी, भारत में पर्याप्त आवास की समस्या को राज्यों द्वारा ठीक से संबोधित नहीं किया गया है।

    "शहरी भारत में भीड़भाड़ वाली झुग्गियों का तेजी से विकास, निवासियों को होने वाली समस्याओं के बारे में उजागर करता है। ओल्गा टेलिस (सुप्रीम कोर्ट) मामले में सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय और इस के विभिन्न अन्य उच्च न्यायालयों के मामले में निर्णय के समय से देश आश्रय के अधिकार के बारे में बात कर रहा है। अब लगभग चार दशक से अधिक समय हो गया है कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि इसे आश्रय का अधिकार कहा जाता है। क्या इस न्यायिक सक्रियता का पिछले 40 से अधिक वर्षों की अवधि में, विभिन्न राजनीतिक दलों की विभिन्न सरकारों में कोई फर्क पड़ा है? क्या इस चर्चा से लाखों बेघर लोगों के जीवन में कोई बदलाव आया है? दोनों सवालों का जबाव है 'नहीं'। आज लाखों लोग बेघर हैं जो गरीबी रेखा के नीचे पाए जाते हैँ। इनके लिए तो आश्रय वह स्थान है जहां वे रात में अपनी छत के रूप में आकाश के साथ सोते हैं, चाहे फिर मानसून या सर्दी या गर्मी का ही मौसम क्यों न हो।

    केस का शीर्षक: वोरा जाकिरहुसैन वलीभाई बनाम गुजरात राज्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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