"माय लॉर्ड" या "लॉर्डशिप" नहीं, सर कहें : कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जिला न्यायपालिका अधिकारियों से उन्हें "सर" कहकर संबोधित करने का अनुरोध किया
LiveLaw News Network
16 July 2020 2:09 PM IST
एक महत्वपूर्ण कदम में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में जिला न्यायपालिका के साथ-साथ इन अदालतों के रजिस्ट्री अधिकारियों को न्यायाधीशों को "माय लॉर्ड" और "यौर लॉर्डशिप" के रूप में संबोधित करने से रोकने का अनुरोध करते हुए एक पत्र जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश थोट्टिल बी नायर राधाकृष्णन ने रजिस्ट्री के सदस्यों सहित जिला न्यायपालिका के अधिकारियों को एक पत्र में संबोधित किया है, जिसमें "माय लॉर्ड" या "लॉर्डशिप" के बजाय "सर" के रूप में संबोधित करने की इच्छा व्यक्त की है।
इस साल की शुरुआत में, दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने सभी वकीलों से इसी तरह का अनुरोध किया था, जिसमें उन्हें संबोधित करते हुए "माय लॉर्ड" या "लॉर्डशिप" जैसे शब्दों का उपयोग करने से बचने के लिए कहा था।
जनवरी, 2014 में जस्टिस एचएल दत्तू और जस्टिस एस ए बोबडे की पीठ ने देखा था कि ऐसे शब्दों के माध्यम से न्यायाधीशों को संबोधित करना अनिवार्य नहीं है और न्यायाधीशों को केवल गरिमापूर्ण तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है।
2009 में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चंद्रू द्वारा इसी तरह का अवलोकन किया गया था, जब वकीलों को ऐसे शब्दों का उपयोग करने से परहेज करने के लिए कहा गया था।
2006 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस तरह के शब्दों के उपयोग को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया था कि ऐसा संबोधन औपनिवेशिक अतीत का एक अवशेष है।
पिछले साल, राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें न्यायाधीशों के समक्ष उपस्थित होने और न्यायाधीशों को "माय लॉर्ड" या "लॉर्डशिप" के रूप में संबोधित करने से रोकने का अनुरोध किया था।