एनआईए ने वरवर राव की जमानत अवधि बढ़ाने का विरोध किया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आत्मसमर्पण की अवधि 25 सितंबर तक बढ़ाई
LiveLaw News Network
6 Sept 2021 5:28 PM IST
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 81 वर्षीय पीवी वरवर राव की मेडिकल आधार पर जमानत बढ़ाने की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनकी रिपोर्ट में कोई बड़ी बीमारी का खुलासा नहीं किया गया है। इसलिए जमानत की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।
भीमा कोरेगांव - एल्गार परिषद मामले के आरोपी ने कहा कि वह कई न्यूरोलॉजिकल और उम्र से संबंधित अन्य बीमारियों से पीड़ित है। उन्होंने 22 फरवरी, 2021 मेडिकल के आधार पर जमानत को दी गई और उन पर लगाई गईं कई शर्तों में से एक विशेष एनआईए कोर्ट, मुंबई के अधिकार क्षेत्र में रहना था, लेकिन वे हैदराबाद में अपने घर पर रहने की अनुमति देने के लिए जमानत की शर्तों में संशोधन की भी मांग कर रहे हैं।
एनआईए ने अपने हलफनामे में कहा,
"आवेदक द्वारा दायर की गई चिकित्सा रिपोर्ट में किसी भी बड़ी बीमारी का खुलासा नहीं किया गया है जिसके लिए उसे हैदराबाद में इलाज करने की आवश्यकता है और न ही यह जमानत अवधि आग बढ़ाने के लिए आधार बनाता है। लगाई गई शर्त में कोई भी संशोधन सीधे उस आधार को नष्ट कर देगा जो आदेश अदालत ने पारित किया था।"
सोमवार को जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ ने राव की अर्जी पर सुनवाई 24 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी और उनके आत्मसमर्पण की अवधि 25 सितंबर तक बढ़ा दी।
राव ने इस आधार पर राहत मांगी कि अगर उन्हें वापस हिरासत में भेज दिया जाता है, तो उनकी स्थिति पहले जैसी हो जाएगी, जब उन्हें मई 2020 से नवंबर तीन बार जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब एचसी ने उन्हें नानावटी स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था और उन्हें जमानत दे दी।
राव ने अपने पहले से मौजूद न्यूरोलॉजिकल मुद्दों के साथ कहा कि वह मस्तिष्क के उस हिस्से में धमनी अवरोधों के कारण लैकुनर इंफार्क्ट्स (मृत मस्तिष्क ऊतक) से भी पीड़ित हैं जो मस्तिष्क के बुद्धि, स्मृति और दृश्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित है। उनकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद की तत्काल सर्जरी की भी सिफारिश की गई है।
एनआईए का हलफनामा
बॉम्बे हाईकोर्ट में एनआईए के एसपी विक्रम खलाटे द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि तलोजा सेंट्रल जेल "सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधाएं" प्रदान करता है, इसलिए तेलुगु कवि को आत्मसमर्पण करना चाहिए।
राव के मोतियाबिंद के बारे में एनआईए का कहना है कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए भी सरकारी सुविधाओं में सर्जरी की जा सकती है।
एनआईए का दावा है कि राव के हैदराबाद में अपने घर पर रहने का अनुरोध पहले ही खारिज कर दिया गया था जब उन्हें अस्थायी जमानत दी गई थी, इसलिए उन्हें वर्तमान आवेदन में एक ही मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं है।
जहां तक राव की इस दलील का सवाल है कि मुंबई में रहने की भारी लागत के कारण हैदराबाद आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य है, एनआईए ने कहा, वे माननीय अदालतों से अपनी सुविधा के अनुसार आदेश पारित करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, खासकर जब आरोपी ने प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध किया हो।
एनआईए ने कहा कि मुंबई में रहने की आर्थिक कठिनाई जमानत की अवधि बढ़ाने का आधार नहीं है।
राव ने कहा कि उनका दामाद एक न्यूरोसर्जन और बेटी एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, इसलिए उनका परिवार वहां उनका समर्थन कर रहा है।
हालांकि, एनआईए ने दावा किया कि राव का इलाज राज्य के पैसे पर नानावती अस्पताल में किया गया था।
इसके अलावा, उनकी मेडिकल जमानत केवल स्वास्थ्य कारणों से बढ़ाई जा सकती है। हालांकि आवेदक द्वारा दायर की गई चिकित्सा रिपोर्ट में किसी भी बड़ी बीमारी का खुलासा नहीं किया गया है जिसके लिए उसे हैदराबाद में इलाज करने की आवश्यकता है और न ही यह आगे विस्तार के लिए आधार बनाता है।
लगाई गई शर्त में कोई भी संशोधन सीधे उस आधार को नष्ट कर देगा जिस पर अदालत ने आदेश पारित किया था।
मामला
वरवर राव को अगस्त 2019 में भीमा कोरेगांव-एल्गर परिषद मामले में कई अन्य वामपंथी झुकाव वाले नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसमें उन पर माओवादी से लिंक रखने का भी आरोप लगाया गया है। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज किया गया है।
आरोपियों ने दावा किया है कि उनमें से अधिकांश ने कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था या प्राथमिकी में भी उनका नाम नहीं था।
केस का शीर्षक: [वरवर राव बनाम एनआईए]