एनएचआरसी ने अवैध रूप से गिरफ्तार करने वाले दोषी पुलिस अधिकारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की

LiveLaw News Network

7 Jan 2022 6:52 AM GMT

  • एनएचआरसी ने अवैध रूप से गिरफ्तार करने वाले दोषी पुलिस अधिकारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की

    राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पुलिस आयुक्त, दिल्ली को पीएचआर अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया। आयोग ने पूछा कि मामले में शिकायतकर्ता को 1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) रुपये के मुआवजे की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए।

    आयोग ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, डीके बसु मामले आदि में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने और छह सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

    अपने आदेश में एनएचआरसी ने नोट किया कि जांच अधिकारी (आईओ) आरोपी और उसके वकील को एफआईआर की एक प्रति प्रदान करने में विफल रहा है। साथ ही उस कोर्ट रूम के विवरण के बारे में गलत जानकारी प्रदान की जहां आरोपी को पेश किया जाना था।

    आदेश में कहा गया,

    "यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में आयोजित सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। इसका उद्देश्य आरोपी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और अन्याय और मनमानी पर अंकुश लगाना है।"

    शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता कुमार पीयूष पुष्कर के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पुलिस ने अपराध का खुलासा किए बिना या एफआईआर की कोई प्रति दिए बिना उसे गिरफ्तार कर लिया; उसे उचित कानूनी सहारा लेने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि आरोपी को गुमराह किया गया। साथ ही एफआईआर नंबर और शिकायतकर्ता के वकील और परिवार के सदस्यों को शिकायतकर्ता को रखने के स्थान के बारे में गलत जानकारी दी गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इन कार्यों के परिणामस्वरूप, उसने पुलिस हिरासत में आठ दिन बिताए।

    इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए आयोग नोट किया:

    "आईओ ने न केवल आरोपी बल्कि उसके रिश्तेदारों और अधिवक्ता को गिरफ्तारी के आधार, एफआईआर का विवरण, जांच, आरोपी को पेश करने की जगह आदि के बारे में अंधेरे में रखा, इसलिए आरोपी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। आयोग ने पुलिस आयुक्त, दिल्ली को पीएचआर अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही आयोग ने छह सप्ताह के भीतर शिकायतकर्ता को 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपये) के मुआवजे की सिफारिश की। यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, डीके बसु मामले आदि में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए जांच अधिकारी के खिलाफ पुलिस आयुक्त, दिल्ली को विभागीय कार्रवाई शुरू करने और कार्रवाई प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट करने को कहा।"

    केस / फाइल नंबर: 3855/30/8/2020

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