न्यूज़क्लिक अरेस्ट केस : दिल्ली कोर्ट ने यूएपीए मामले में एचआर हेड और प्रबीर पुरकायस्थ को 02 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा

Sharafat

25 Oct 2023 4:03 PM IST

  • न्यूज़क्लिक अरेस्ट केस : दिल्ली कोर्ट ने यूएपीए मामले में एचआर हेड और प्रबीर पुरकायस्थ को 02 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा

    दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को पोर्टल पर चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के आरोपों के बाद दर्ज यूएपीए मामले में 02 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

    पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर दोनों को अदालत में पेश किए जाने के बाद आदेश पारित किया।

    दिल्ली पुलिस ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती के लिए 9 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी।

    इससे पहले दोनों को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। दोनों ने अब अपनी पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

    पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को 03 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 04 अक्टूबर को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। बाद में उन्हें 10 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था जिसे पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था।

    आज उनकी पुलिस हिरासत की मांग करते हुए एपीपी अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली पुलिस कुछ संरक्षित गवाहों के साथ पुरकायस्थ और चक्रवर्ती का आमना-सामना कराना चाहती है।

    श्रीवास्तव ने अदालत को यह भी बताया कि इन दोनों को उन कुछ उपकरणों से निकाले गए डेटा का भी सामना करना होगा जिनकी दिल्ली पुलिस ने जांच की थी।

    दूसरी ओर पुरकायस्थ की ओर से पेश वकील अर्शदीप सिंह ने कहा कि दूसरी पुलिस रिमांड हासिल करने के लिए परीक्षण बहुत अधिक है और मामले में बड़ी साजिश का पता लगाने का आधार भी दिल्ली पुलिस ने पहले दिन ही ले लिया था।

    सिंह ने कहा कि यदि वे (दिल्ली पुलिस) जांच को लेकर इतने गंभीर थे तो क्या वे न्यायिक हिरासत में उनके पास दस्तावेज़ दिखाने गए थे?... वे जो कुछ भी यहां करना चाहते हैं वह न्यायिक हिरासत में किया जा सकता है।

    ये आरोप तब सामने आए जब 5 अगस्त को प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि ऑनलाइन मीडिया आउटलेट न्यूज़क्लिक को "भारत विरोधी" माहौल बनाने के लिए चीन से धन प्राप्त हुआ था।

    इसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा न्यूज़क्लिक से जुड़े पूर्व और वर्तमान पत्रकारों और लेखकों के आवासों पर सिलसिलेवार छापे मारे गए।

    समाचार पोर्टल द्वारा कल एक बयान जारी किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि उसे एफआईआर की प्रति प्रदान नहीं की गई थी, या उन अपराधों के सटीक विवरण के बारे में सूचित नहीं किया गया था जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया था।

    बयान में कहा गया,

    “न्यूज़क्लिक परिसर और कर्मचारियों के घरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया गया था, बिना किसी उचित प्रक्रिया का पालन किए जैसे कि जब्ती मेमो का प्रावधान, जब्त किए गए डेटा या यहां तक ​​कि डेटा की कॉपी भी। हमें अपनी रिपोर्टिंग जारी रखने से रोकने के एक ज़बरदस्त प्रयास में न्यूज़क्लिक के कार्यालय को भी सील कर दिया गया है।”

    इसमें कहा गया है कि न्यूज़क्लिक ऐसी सरकार के कार्यों की कड़ी निंदा करता है जो "पत्रकारिता की स्वतंत्रता का सम्मान करने से इनकार करती है और आलोचना को राजद्रोह या राष्ट्र-विरोधी प्रचार मानती है।"

    “न्यूज़क्लिक को 2021 से भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्रवाइयों की एक सीरीज़ द्वारा निशाना बनाया किया गया है। इसके कार्यालयों और अधिकारियों के आवासों पर प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और आयकर विभाग द्वारा छापे मारे गए हैं। पिछले दिनों सभी उपकरण, लैपटॉप, गैजेट, फोन आदि जब्त कर लिए गए हैं। सभी ईमेल और संचार का माइक्रोस्कोप के तहत विश्लेषण किया गया है। पिछले कई वर्षों में न्यूज़क्लिक द्वारा प्राप्त सभी बैंक विवरण, चालान, खर्च और प्राप्त धन के स्रोतों की समय-समय पर सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच की गई है।

    न्यूज़क्लिक और पुरकायस्थ ने पहले दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सितंबर 2020 में ईडी द्वारा दर्ज ईसीआईआर की एक प्रति मांगी थी, जिसने 21 जून, 2021 और 20 जुलाई को अंतरिम आदेश पारित कर ईडी को वेबसाइट और उसके प्रधान संपादक के ख़िलाफ़ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।

    इसके बाद ईडी ने 21 जून, 2021 और 20 जुलाई, 2021 को एक समन्वय पीठ द्वारा पारित दो आदेशों को रद्द करने की मांग की थी।

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