'आरएसएस की सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति': इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्टेट लॉ ऑफिसर की हालिया नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दायर
Brij Nandan
23 Aug 2022 9:43 AM IST
स्टेट लॉ ऑफिसर्स की हालिया नियुक्तियों को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के समक्ष जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सिफारिशों के आधार पर नियुक्त किया गया था।
एडवोकेट आलोक कीर्ति मिश्रा और एडवोकेट डी.के. त्रिपाठी के माध्यम से एडवोकेट रमा शंकर तिवारी, एडवोकेट शशांक कुमार शुक्ला और एडवोकेट अरविंद कुमार ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि हाल ही में नियुक्त 220 अधिकारियों में से कई राज्य के प्रमुख राजनेताओं के रिश्तेदार हैं और कुछ न्यायिक अधिकारियों के रिश्तेदार हैं और कुछ उच्च न्यायालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता के जूनियर या अनुयायी हैं।
जनहित याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ एडवोकेट जो इलाहाबाद हाईकोर्ट या लखनऊ और न ही निचली अदालतों में नियमित प्रैक्टिस में नहीं हैं, उन्हें राज्य विधि अधिकारी / संक्षिप्त धारक के रूप में नियुक्त किया गया है।
यह भी कहा गया है कि कुछ एडवोकेट जिन्होंने 5 वर्ष का प्रैक्टिस पूरी नहीं की है, उन्हें भी राज्य विधिक अधिकारी (सिविल और आपराधिक) के रूप में नियुक्त किया गया है।
इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, जनहित याचिका में यूपी सरकार के 1 अगस्त के आदेश के तहत स्टेट लॉ ऑफिसर (सिविल और आपराधिक) के पद पर की गई नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की गई है और यह सरकार को एक समिति की सिफारिश के आधार पर नियुक्तियां करने के लिए एक नई सूची प्रकाशित करने का निर्देश देने की भी मांग करता है।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि हालांकि यूपी सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि वह पंजाब राज्य बनाम बृजेश्वर सिंह चहल में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेगी और कामकाज को सुव्यवस्थित करेगी। हालांकि, याचिका में कहा गया कि राज्य ऐसा करने में विफल रहा।
उल्लेखनीय है कि बृजेश्वर सिंह चहल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकीलों के चयन पर दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे। इस मामले में, शीर्ष अदालत ने विश्वसनीय प्रक्रिया द्वारा उम्मीदवार के मूल्यांकन और चयन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया था।
यह राय थी कि राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिकारियों की एक समिति नियुक्त करनी चाहिए। समिति में सरकार के कानून विभाग के सचिव शामिल होंगे जो आमतौर पर सरकार के सदस्य सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति पर न्यायिक अधिकारी होते हैं।
यह भी जोर दिया गया कि समिति विभिन्न पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन भी आमंत्रित कर सकती है।
हालांकि, राज्य विधि अधिकारियों और संक्षिप्त धारकों (सिविल और आपराधिक) के पद पर नियुक्तियों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए, याचिका में कहा गया है कि न तो कोई आवेदन आमंत्रित किया गया था और न ही कोई समिति गठित की गई थी और पिछले दरवाजे से ऐसी नियुक्तियां अवैध और मनमानी तरीके से की गईं।
याचिका में कहा गया है,
"जब तक एडवोकेट्स की सूची तैयार की गई, न तो विपक्षी दल संख्या 2 द्वारा दिनांक 07.07.2022 को दिए गए वचनपत्र का पालन किया गया और न ही राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया का पालन किया गया और न ही विपक्षी दल नं.5 ने नियुक्ति सूची पर हस्ताक्षर करने से पहले एडवोकेट्स की नियुक्ति सूची की जांच की और इस लापरवाही के कारण कई एडवोकेट्स ने पूर्ण पात्रता मानदंड पूरा नहीं किया है।"
नतीजतन, याचिकाकर्ता पंजाब राज्य बनाम बृजेश्वर सिंह चहल के फैसले के अनुसार राज्य विधिक अधिकारी / ब्रीफ होल्डर के रूप में योग्य एडवोकेट्स की नियुक्ति करने के लिए की गई नियुक्तियों और एक समिति के गठन को रद्द करने की मांग करते हैं।
यह आगे जांच शुरू करने की मांग करता है ताकि एडवोकेट्स की स्टेट लॉ ऑफिसर के रूप में नियुक्ति में अनियमितताओं का पता लगाया जा सके।