मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने अनिल देशमुख की जमानत खारिज की

LiveLaw News Network

14 March 2022 8:39 PM IST

  • मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने अनिल देशमुख की जमानत खारिज की

    मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने सोमवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने से इनकार कर दिया। एनसीपी नेता देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था।

    विशेष पीएमएलए न्यायाधीश राहुल रोकाडे ने देशमुख द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

    आवेदन को खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश आरएस रोकाडे ने कहा,

    "प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल था।"

    इसके अलावा, जबकि विरोधाभासी गवाहों के बयान हैं, इस चरण (जमानत के चरण) पर उस पर विचार नहीं किया जा सकता।

    देशमुख ने जनवरी में दायर अपनी जमानत याचिका में तर्क दिया कि वह "घोर प्रताड़ना" का शिकार है।

    उनकी याचिका में कहा गया,

    "कुछ गलत निहित स्वार्थों के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।"

    उन्होंने आगे दावा किया कि यह मामला संबंधित अधिकारियों द्वारा "सत्ता और दुरुपयोग" को दर्शाता है, जिन्होंने कानून की प्रक्रिया को तोड़-मरोड़ कर शासन को लगभग समाप्त कर दिया।

    इससे पहले विशेष अदालत ने तकनीकी आधार पर दायर उनकी डिफॉल्ट जमानत खारिज कर दी थी।

    आवेदन में यह भी कहा गया कि ईडी ने अपनी जांच के दौरान लगभग 100 गवाहों से पूछताछ की गई। उनमें से किसी ने भी आरोपी से प्रभावित होने का दावा नहीं किया, इसलिए किसी भी गवाह को प्रभावित करने का कोई मौका नहीं हो सकता।

    ईडी ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए उस तौर-तरीके पर जोर दिया, जिसके जरिए देशमुख और उनके परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर 13 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की। एजेंसी के अनुसार, पैसा फर्जी कंपनियों के माध्यम से भेजा गया और अंततः देशमुख परिवार द्वारा गठित एक ट्रस्ट साईं शिक्षण संस्थान के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। ईडी ने आगे आरोप लगाया कि धन सीधे और परोक्ष रूप से देशमुख के परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित कंपनियों के विभिन्न खातों में स्थानांतरित किया गया।

    एजेंसी ने आगे तर्क दिया कि देशमुख द्वारा जांच और गवाहों को प्रभावित करने और/या मुकदमे को बाधित करने का प्रयास करने की संभावना थी; कि उसने अपनी सार्वजनिक सेवा के दौरान बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित की थी, जिसका स्रोत अभी भी अस्पष्ट था और वह अपने धन के स्रोतों की व्याख्या करने में सक्षम नहीं था और वास्तविक तथ्यों को छुपा रहा है।

    देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। इसके बाद ईडी और सीबीआई ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ मामले दर्ज किए।

    Next Story