मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हलफनामे पर जाली हस्ताक्षर करने वाले वकील को अवमानना का दोषी ठहराया; इसे क्रियान्वित करने के लिए ओथ कमिश्नर के खिलाफ जांच का निर्देश

Brij Nandan

31 Oct 2022 12:04 PM GMT

  • Writ Of Habeas Corpus Will Not Lie When Adoptive Mother Seeks Child

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में हलफनामे पर जाली हस्ताक्षर करने वाले याचिकाकर्ता- वकील को अवमानना का दोषी ठहराया है।

    कोर्ट ने देखा कि याचिकाकर्ता-वकील ने बिना शर्त माफी मांगी है। इसलिए कोर्ट ने कोई सजा नहीं दी।

    हालांकि, अदालत ने शपथ आयुक्त के खिलाफ दस्तावेज़ को निष्पादित करने के लिए जांच का निर्देश दिया।

    जस्टिस जीएस अहलूवालिया एक स्वत: संज्ञान अवमानना याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति और उसकी नाबालिग बेटी पर आरोप लगाया गया था और बाद में बेटी को गर्भ समाप्त करने के लिए अदालत की अनुमति प्राप्त करने के लिए अपनी रिट याचिका में तथ्यों को दबाने का दोषी ठहराया गया था।

    मामले के तथ्यों और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों की जांच करते हुए, न्यायालय ने पाया कि अवमाननाकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा नियुक्त वकील ने हलफनामे पर अपने जाली हस्ताक्षर किए थे। शुरुआत में आरोपों से इनकार करने के बाद, उन्होंने अंततः अपनी ओर से गलती स्वीकार कर ली।

    उन्होंने अदालत के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने इसकी गंभीरता को समझे बिना एक गंभीर गलती की है। तदनुसार, वकील ने मांफी मांगी।

    वकील को अवमानना का दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने कहा कि उनके व्यवहार से पता चलता है कि उन्हें इसके लिए खेद है।

    अदालत ने कहा कि उनकी बिना शर्त माफी पर विचार किया जा सकता है, भले ही उन्होंने एक अक्षम्य गलती की हो।

    तदनुसार, वकील महमूद खान की बिना शर्त माफी इस शर्त पर स्वीकार की जाती है कि वह भविष्य में इसे नहीं दोहराएगा और अगर वह भविष्य में भी इस तरह के अभ्यास में लिप्त पाया जाता है, तो कोई माफी स्वीकार नहीं की जाएगी।

    इसके अलावा, वकील महमूद खान से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह वकीलों के बीच जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे, कि वे किसी भी प्रकार की अक्षम्य रणनीति में शामिल न हों।

    अदालत ने तब अपना ध्यान शपथ आयुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका की ओर लगाया जिसने हलफनामे को क्रियान्वित किया। मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में उनके द्वारा पुलिस को दिए गए बयान पर विचार करते हुए, अदालत ने माना कि हलफनामे के निष्पादन के समय याचिकाकर्ता / अभिसाक्षी उनके सामने मौजूद नहीं थे।

    शपथ आयुक्त को अवमानना मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, इसलिए अदालत ने मामले में उनकी भूमिका पर टिप्पणी नहीं करने का फैसला किया।

    तदनुसार, अदालत ने राज्य को उसके खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह कदाचार में लिप्त है या नहीं।

    केस टाइटल: म.प्र. राज्य के मामले में सू मोटो बनाम पीड़िता 'A' के पिता

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