'सबसे अमानवीय': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 साल की अपनी बेटी के साथ रेप मामले में दोषी पिता की सजा बरकरार रखी
Brij Nandan
3 Oct 2022 11:18 AM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 साल की अपनी बेटी के साथ रेप मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि रेप पीड़िता की एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है।
जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस एनएस शेखावत की पीठ ने आगे कहा कि पिता द्वारा अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार करने से ज्यादा गंभीर और जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता।
कोर्ट ने कहा,
"पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपने पिता के साथ शिकायतकर्ता के घर पर रहने आई थी, लेकिन उसके पिता यानी अपीलकर्ता उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन संबंध बना रहा था। जब भी वह विरोध करती थी, तो वह उसे मारता था। एक दिन, जब अपीलकर्ता उसके साथ बुरा कर रहा था, बब्बू चाची (शिकायतकर्ता) उसकी चीख सुनकर उसे बचाने के लिए वहां पहुंची। इस पर, उसके पिता भाग गए और उसके गुप्तांगों से खून बह रहा था और उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। हमने पीड़िता की गवाही का अध्ययन किया है और उसे विश्वास के योग्य पाया है।"
अदालत एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जहां पिता पर अपनी 7 साल की बेटी के साथ करीब 2 महीने तक बलात्कार करने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। आरोपी को धारा 376 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालंधर द्वारा 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। आक्षेपित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील की सुनवाई की हुई।
पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद अदालत ने यूपी बनाम छोटे लाल (2011) 2 एससीसी 550 पर भरोसा किया, जिसमें बलात्कार की पीड़िता की गवाही का मूल्यांकन करने के लिए अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाशित किया गया था।
पूर्वोक्त निर्णय के आधार पर अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता ने अपनी ही बेटी यानी पीड़िता को सबसे अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया था, जिसे शिकायतकर्ता ने देखा था।
अदालत ने आगे पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह, 1996, एससीसी (सीआरएल) 316, और महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन, 1990 एससीसी (सीआरएल) 210 के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न के अधीन महिला या लड़की अपराध की सहभागी नहीं है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की वासना की शिकार है, इसलिए एक निश्चित मात्रा में संदेह के साथ उसके साक्ष्य का परीक्षण करना और उसके साथ साथी के रूप में व्यवहार करना अनुचित और अवांछनीय है।
कोर्ट ने कहा कि महिलाओं की अंतर्निहित उतावलापन और यौन आक्रामकता के आक्रोश को छिपाने की प्रवृत्ति ऐसे कारक हैं जिन्हें न्यायालयों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण है और जब तक उसके बयान की पुष्टि करने के लिए मजबूर करने वाले कारण न हों, अदालतों को किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अकेले यौन उत्पीड़न की पीड़िता की गवाही पर कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जहां उसकी गवाही आत्मविश्वास को प्रेरित करती है और विश्वसनीय पाई जाती है। उस पर भरोसा करने से पहले उसके बयान की पुष्टि की मांग करना, एक नियम के रूप में, ऐसे मामलों में चोट के अपमान को जोड़ने के बराबर है।
अदालत ने पीड़िता की गवाही और गवाहों के साक्ष्य पर दोषसिद्धि को बरकरार रखा। इस तरह के साक्ष्य का समर्थन डॉ. सरिता मेहरा के बयान के रूप में चिकित्सा साक्ष्य द्वारा किया गया, जिन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
केस टाइटल: रूप लाल बनाम पंजाब राज्य
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