मच्छर प्रजनन- हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से 5 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक जुर्माना बढ़ाने के प्रस्ताव पर अपडेट मांगा

Brij Nandan

8 Oct 2022 5:40 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को मच्छरों के प्रजनन के मामलों में मौजूदा 5,000 रुपए से 50,000 रुपए तक जुर्माना राशि बढ़ाने के अपने प्रस्ताव की स्थिति के बारे में चार सप्ताह के भीतर सूचित करने को कहा। सरकार की ऑन-द-स्पॉट जुर्माना को बढ़ाकर रुपये करने की योजना है।

    चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने अधिकारियों को उन अधिकारियों की एक सूची भजने का निर्देश दिया, जिन्हें सामान्य प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जा सकता है, जिसे पहले अदालत के आदेश पर मच्छरों के संक्रमण और वेक्टर जनित रोगों का प्रसार से निपटने के लिए तैयार किया गया था।

    अदालत ने पिछले साल शहर में बड़े पैमाने पर मच्छरों के प्रजनन के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया, जिसके परिणामस्वरूप हर साल मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी वेक्टर जनित बीमारियां फैलती हैं।

    सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को अवगत कराया कि जुर्माना की राशि में संशोधन और वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन है और इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा।

    अदालत ने 9 दिसंबर को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए कहा,

    "यह अदालत के ध्यान में लाया गया है कि जीएनसीटीडी को 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने के प्रस्ताव की जांच करने का निर्देश दिया गया है और जीएनसीटीडी के वकील ने कहा है कि मामला विचाराधीन है। तदनुसार, जीएनसीटीडी को स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाती है।"

    एमिकस क्यूरी वकील रजत अनेजा ने अदालत को सूचित किया कि नगर निगम और अन्य अधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाले एक सामान्य प्रोटोकॉल के बावजूद, डेंगू के मामलों की संख्या अभी भी बढ़ रही है।

    25 मई को, अदालत ने दिल्ली सरकार को 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने के प्रस्ताव की गंभीरता से जांच करने के लिए कहा था।

    पीठ ने कहा था कि जुर्माने की राशि में वृद्धि की जांच की जानी चाहिए, यदि लोगों के मन में अपने परिसरों में मच्छरों को पनपने नहीं देने के लिए एक प्रतिरोधक पैदा करना है।

    कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों की वृद्धि को नियंत्रित करने में नगर निगमों की विफलता पर भी नाराजगी व्यक्त की थी, यह देखते हुए कि इसे नियंत्रित करने के लिए इसके पहले के निर्देश बहरे कानों पर पड़े थे।

    केस टाइटल: कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान बनाम राज्य

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