केवल इसलिए कि वयस्क लड़का विवाह योग्य उम्र का नहीं है, यह कपल को एक साथ रहने के अधिकार से वंचित नहीं करेगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कपल को सुरक्षा प्रदान की

LiveLaw News Network

20 Dec 2021 9:47 AM IST

  • केवल इसलिए कि वयस्क लड़का विवाह योग्य उम्र का नहीं है, यह कपल को एक साथ रहने के अधिकार से वंचित नहीं करेगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कपल को सुरक्षा प्रदान की

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवा जोड़े की सुरक्षा याचिका पर विचार करते हुए कहा कि केवल इसलिए कि वयस्क लड़का विवाह योग्य उम्र का नहीं है, यह युवा जोड़े को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं करेगा।

    न्यायमूर्ति हरनरेश सिंह गिल संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक रिट याचिका पर फैसला सुना रहे थे, जिसमें याचिकाकर्ताओं (युवा जोड़े) ने अपने माता-पिता के खिलाफ पुलिस सुरक्षा की मांग की थी।

    याचिका में कहा गया है कि कपल के माता-पिता उनके लिव-इन रिलेशनशिप के खिलाफ हैं।

    याचिकाकर्ता नंबर 2 (लड़का) एक बालिग होने के बावजूद अभी तक विवाह योग्य आयु प्राप्त नहीं कर पाया है, यही वजह है कि माता-पिता जोड़े को धमकियां दे रहे हैं।

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गुरदासपुर को जीवन और स्वतंत्रता के लिए किसी भी तरह के खतरे की स्थिति में कपल को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा,

    "यह संवैधानिक दायित्वों के अनुसार प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य का बाध्य कर्तव्य है। केवल तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 विवाह योग्य उम्र का नहीं है, यह याचिकाकर्ताओं को उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं करेगा क्योंकि भारत के नागरिक होने के नाते संविधान में परिकल्पित है।"

    वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं ने अपनी शिकायत के निवारण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गुरदासपुर को 7 दिसंबर, 2021 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बाद तत्काल याचिका दायर की गई।

    याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता लगातार खतरे में जी रहे हैं क्योंकि उन्हें लगातार आशंका है कि उनके माता-पिता उनकी धमकियों को अंजाम देंगे और यहां तक कि उनकी हत्या करने की हद तक भी जा सकते हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए एक-दूसरे से दर-दर भटक रहे हैं।।

    याचिकाकर्ताओं के वकील ने नंदकुमार एंड अन्य बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा जताया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भले ही लड़का विवाह में प्रवेश करने के लिए सक्षम न हो, फिर भी उन्हें विवाह के बाहर भी साथ रहने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी ध्यान में रखा था कि 'लिव-इन रिलेशनशिप' को अब विधानमंडल द्वारा मान्यता दी गई है।

    कोर्ट ने उठाई गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एएजी हरप्रीत सिंह मुल्तानी को नोटिस जारी किया और आगे कहा,

    "संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।"

    तदनुसार, अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गुरदासपुर को निर्देश दिया कि वह 7 दिसंबर, 2021 को याचिकाकर्ताओं द्वारा कानून के अनुसार पेश किए गए अभ्यावेदन पर फैसला करें और उन्हें सुरक्षा प्रदान करें।

    केस का शीर्षक: सपना एंड अन्य बनाम पंजाब राज्य

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