केवल जैविक पुरुष और महिला के बीच विवाह की अनुमति; नवतेज जौहर मामला समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता: दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा

LiveLaw News Network

25 Oct 2021 5:01 PM IST

  • केवल जैविक पुरुष और महिला के बीच विवाह की अनुमति; नवतेज जौहर मामला समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता: दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने और कानून के तहत पंजीकरण की मांग करने वाली याचिकाओं को 30 नवंबर को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

    मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने इस बीच सभी पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करने के लिए समय दिया है।

    पीठ अभिजीत अय्यर मित्रा, वैभव जैन, डॉ कविता अरोड़ा, ओसीआई कार्ड धारक जॉयदीप सेनगुप्ता और उनके साथी रसेल ब्लेन स्टीफेंस द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

    सेनगुप्ता और स्टीफेंस की ओर से पेश अधिवक्ता करुणा नंदी ने बताया कि कपल ने न्यूयॉर्क में शादी की और उनके मामले में नागरिकता अधिनियम, 1955, विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 लागू होता है।

    उन्होंने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 ए (1) (डी) पर प्रकाश डाला, जो विपरित लैंगिक या समलैंगिक पति-पत्नी के बीच अंतर नहीं करता है। यह प्रावधान करता है कि भारत के एक विदेशी नागरिक से विवाहित एक 'व्यक्ति', जिसका विवाह पंजीकृत है और दो साल हो गए हैं, को ओसीआई कार्ड के लिए जीवनसाथी के रूप में आवेदन करने के लिए योग्य घोषित किया जाना चाहिए।

    आगे कहा,

    "हमारे अनुसार, यह एक बहुत ही सीधा मुद्दा है। नागरिकता अधिनियम कपल के लैंगिक मुद्दे पर पर चुप है। राज्य को केवल पंजीकरण करना है। इसलिए यदि वे (केंद्र) जवाब दाखिल नहीं करना चाहते हैं, तो हम कोई आपत्ति नहीं है।"

    हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि 'पति/पत्नी' का अर्थ पति और पत्नी है, 'विवाह' विपरित लैंगिक जोड़ों से जुड़ा एक शब्द है और इस प्रकार नागरिकता अधिनियम के संबंध में एक विशेष जवाब दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

    उन्होंने कहा,

    "कानून के अनुसार जैविक पुरुष और महिला के बीच विवाह की अनुमति है।"

    एसजी ने आगे दावा किया कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के मामले के बारे में याचिकाकर्ताओं की गलत धारणा है, जिसने निजी तौर पर वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है।

    आगे कहा,

    "यहां मुद्दा यह है कि क्या समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह की अनुमति है। यौर लॉर्डशिप यह आपको तय करना है। नवतेज सिंह जौहर मामले के बारे में कुछ गलत धारणा है। यह केवल गैर-अपराधीकरण से संबंधित है। यह शादी के बारे में बात नहीं करता है।"

    इसका विरोध करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल ने प्रस्तुत किया,

    "जबकि मामला स्पष्ट रूप से समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं देता है, अपरिहार्य निष्कर्ष इसे पहचानने का पक्षधर है। इस तरह संवैधानिक मामलों की व्याख्या की जाती है।"

    इससे पहले केंद्र ने याचिकाओं का विरोध करते हुए हलफनामा दाखिल किया।

    केंद्र ने कहा,

    "केवल विपरीत लिंग के व्यक्तियों के लिए विवाह की मान्यता को सीमित करने में एक "वैध राज्य हित" है और यह कि विवाह की संस्था केवल एक व्यक्ति की गोपनीयता के क्षेत्र में आरोपित एक अवधारणा नहीं है।"

    हलफनामे में कहा गया है,

    "एक ही लिंग के दो व्यक्तियों के बीच विवाह की स्वीकृति को न तो मान्यता प्राप्त है और न ही किसी भी असंहिताबद्ध व्यक्तिगत कानूनों या किसी संहिताबद्ध वैधानिक कानूनों में स्वीकार किया गया है।"

    इसने याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने का विरोध करते हुए कहा,

    "आपको अस्पतालों के लिए विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, कोई भी मर नहीं रहा है क्योंकि उनके पास विवाह प्रमाण पत्र नहीं है।"

    तर्क

    अभिजीत अय्यर मित्रा द्वारा दायर याचिका में LGBTQIA जोड़ों के विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत करने की मांग की गई है।

    यह तर्क दिया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा लिंग-तटस्थ है और यह समान लिंग वाले जोड़ों के विवाह को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं करता है।

    डॉ. अरोड़ा ने अपनी याचिका में दक्षिण पूर्वी दिल्ली के विवाह अधिकारी को विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपने साथी के साथ उसकी शादी को संपन्न कराने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है। यह उनका मामला है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विवाह के लिए अपना साथी चुनने का मौलिक अधिकार समान-लिंग वाले जोड़ों को भी है।

    जॉयदीप सेनगुप्ता और उनके साथी रसेल ब्लेन स्टीफेंस द्वारा दायर याचिका में अदालत से प्रार्थना की गई कि भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्डधारक के विदेशी मूल के पति या पत्नी लिंग की परवाह किए बिना नागरिकता अधिनियम के तहत आवेदक पति या पत्नी का लिंग या यौन अभिविन्यास के तहत ओसीआई के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने के हकदार हैं।

    याचिका में तर्क दिया गया है कि नागरिकता अधिनियम, 1955 के एस. 7ए(1)(डी) के बाद से, विषमलैंगिक, समान-लिंग या समलैंगिक पति-पत्नी, भारत के एक प्रवासी नागरिक से विवाहित व्यक्ति, जिसका विवाह पंजीकृत और दो साल से अस्तित्व में है, के बीच अंतर नहीं करता है और ऐसे में ओसीआई कार्ड के लिए जीवनसाथी के रूप में आवेदन करने के लिए पात्र घोषित किया जाना चाहिए।

    सम्बंधित खबर

    मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने हाल ही में एक समलैंगिक जोड़े द्वारा दायर एक सुरक्षा याचिका में टिप्पणी की थी कि वह समलैंगिक संबंधों की अवधारणा के लिए पूरी तरह से "जागृत" नहीं हैं और एक मनोवैज्ञानिक के साथ इसे समझने के लिए वह एक शिक्षा सत्र शुरू करेंगे।

    जज ने कहा, मनो-शिक्षा सत्र समलैंगिक संबंधों को बेहतर ढंग से समझने में मेरी मदद करेगा।

    जहां तक मामले के मैरिट का संबंध है, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता-दंपति की देखभाल एक एनजीओ द्वारा सुरक्षित रूप से की गई और वे नियमित रूप से अपने माता-पिता के साथ बात करने जाते थे, जो अन्यथा उनकी एकजुटता के विरोध में थे।

    केस का शीर्षक: अभिजीत अय्यर मित्रा बनाम भारत संघ (और अन्य संबंधित याचिकाएं)

    Next Story