मलाली मस्जिद विवाद : कर्नाटक हाईकोर्ट ने मस्जिद सर्वेक्षण का आदेश देने से पहले मुकदमे की स्थिरता तय करने के सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

15 July 2022 7:10 PM IST

  • मलाली मस्जिद विवाद : कर्नाटक हाईकोर्ट ने मस्जिद सर्वेक्षण का आदेश देने से पहले मुकदमे की स्थिरता तय करने के सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मैंगलोर में अतिरिक्त सिटी सिविल कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए दायर एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें कोई निषेधाज्ञा जारी करने से पहले मुकदमे के सुनवाई योग्य होने के पहलू पर विचार करने का फैसला किया गया था। इसमें मलाली जुम्मा मस्जिद के प्रतिनिधियों को मस्जिद के पुराने टाइटल वाले ढांचे की मरम्मत से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की गई थी, जब तक कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके मस्जिद का सर्वे न करवा लिया जाए।

    बताया जाता है कि मस्जिद की मरम्मत के दौरान कथित तौर पर मंदिर जैसा एक हिस्सा पाया गया था।

    जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की एकल पीठ ने टीए धनंजय और बीए मनोज कुमार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने 6 जून को निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

    निचली अदालत ने वादी धनंजय द्वारा दायर एक ज्ञापन को खारिज करते हुए आदेश पारित किया था, जिसमें अदालत से मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग करने वाले उनके आवेदन पर विचार करने का आग्रह किया गया था।

    न्यायाधीश ने कहा था कि अन्य आवेदनों पर आगे बढ़ने से पहले अदालत का अधिकार क्षेत्र तय किया जाना चाहिए। यह तब हुआ जब प्रतिवादियों (मस्जिद प्रतिनिधियों) ने इस वाद खारिज करने के लिए एक आवेदन दिया था।

    प्रतिवादियों की ओर से सीनियर एडवोकेट जयकुमार एस पाटिल ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि अगर पूजा स्थल अधिनियम और वक्फ अधिनियम के तहत कानूनी प्रावधानों के तहत किसी मुकदमे को रोक दिया जाता है, तो इस सवाल का उस सूट में किए जाने वाले हर काम पर असर पड़ता है।

    उन्होंने कहा कि अगर अदालत का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो अन्य सभी काम करना समय की बर्बादी होगी।

    इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि यदि हाईकोर्ट निचली अदालत को पहले स्थानीय कनिश्नर की नियुक्ति के लिए आवेदन लेने का निर्देश देता है, तो इसका मतलब यह होगा कि हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहा है।

    " यह आदेश में हस्तक्षेप करना नहीं होगा, बल्कि अदालत के कामकाज में हस्तक्षेप होगा। अनुच्छेद 227 इसके लिए नहीं है। अनुच्छेद 227 के तहत भी रिट कोर्ट को खुद को उस आदेश तक सीमित रखना चाहिए जिसे चुनौती दी गई है। जिस आदेश को चुनौती दी गई है वह यह है कि ट्रायल कोर्ट का कहना है कि मैं पहले इस अर्जी को लूंगा। भले ही कोर्ट के लिए यह विवेक उपलब्ध न हो, लेकिन इसके लिए काम करना मुश्किल होगा। '

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विवेक सुब्बा रेड्डी ने पूरे मामले में दलील दी थी कि अदालत किए गए आवेदनों को रैंकिंग नहीं दे सकती है।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां सर्वेक्षण करने के लिए आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक आवेदन पर पहले निर्णय लेना पड़ सकता है और ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां पहले आदेश 7 नियम 11 आवेदनों पर निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि निचली अदालत को आवेदनों की "तात्कालिकता" को ध्यान में रखना चाहिए।

    " ऐसी स्थिति में जब पक्षकार अदालत में आते हैं जहां कुछ अनिवार्यताएं हैं और एक आयुक्त की नियुक्ति की जानी है तो अदालत इस मुद्दे पर विवेकाधिकार रखने और एक राय देने और आदेश जारी करने के लिए बाध्य है ... अदालतों को वास्तविक न्याय करना है। यह कार्य है ... ऐतिहासिक प्रकृति के साक्ष्य एकत्र किए जाने थे। इसलिए, अदालत को तुरंत सम्मन भेजना पड़ा। जब भी, प्रक्रिया कानून और मूल कानून टकराते हैं, वास्तविक कानून जीतता है। "

    उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए पूर्व शर्त के रूप में अदालत को आयुक्त की रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। ट्रायल कोर्ट को रिपोर्ट हासिल करनी चाहिए थी और उसके आधार पर ट्रायल कोर्ट को मुकदमे की वैधता पर फैसला करना चाहिए था।

    उन्होंने कहा था कि आयुक्तों की रिपोर्ट भौतिक है क्योंकि तथ्य का सवाल प्राचीन स्मारक के रूप में है। " क्या पूर्वजों का नाम कानून के प्रश्न के रूप में तय किया जा सकता है? प्राचीन स्मारकों को कानून के प्रश्न के रूप में तय नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर तथ्य का वास्तविक प्रतिपादन अदालत को यह तय करने में सहायता करेगा कि यह प्राचीन है या नहीं। "

    ज्ञानवापी मस्जिद मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, " यह मानते हुए कि ज्ञानवापी मामले में अदालत ने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया और कोई आयुक्त नहीं भेजा गया, क्या दुनिया के लिए यह देखना संभव होगा कि हिंदू मंदिर था? इसलिए पहले इस मुद्दे को तय करना उचित होगा। न्यायालयों को वास्तविक न्याय करना होगा। "


    केस टाइटल : धनंजय बनाम जुम्मा मस्जिद माललिपीटे

    केस नंबर: WP 11528/2022

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