मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ कथित तौर पर नारे लगाने वाले 13 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस रद्द किया

Brij Nandan

10 Oct 2022 5:24 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ कथित तौर पर नारे लगाने वाले 13 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला रद्द किया।

    जस्टिस जी के इलांथिरैया की पीठ ने पूनमल्ली में न्यायिक मजिस्ट्रेट नंबर II की फाइल पर लंबित आपराधिक मामले की पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया, जो प्रतिवादी पुलिस द्वारा कथित विरोध प्रदर्शन के लिए आईपीसी की धारा 143, 188 और 117 के तहत दर्ज प्राथमिकी से उत्पन्न हुई थी।

    कार्यवाही को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस अधिकारी आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं था और इस प्रकार, आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी या अंतिम रिपोर्ट को रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।

    इसके अलावा, धारा 143 के आरोप के संबंध में न्यायालय ने कहा कि शिकायत में यह नहीं बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों द्वारा किया गया विरोध कैसे एक गैरकानूनी विरोध था और साथ ही, यह आईपीसी की धारा 143 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। इसलिए अंतिम रिपोर्ट निरस्त होने योग्य है।

    पूरा मामला

    अभियोजन का मामला यह था कि 16 अगस्त 2020 को रात करीब 11.30 बजे याचिकाकर्ता (13 संख्या में) प्रथम याचिकाकर्ता के तत्कालीन आवास के सामने एकत्रित होकर संबंधित प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा पुलिस 2020 लागू किए जाने की निंदा करते हुए नारेबाजी की।

    उक्त आरोप के आधार पर प्रत्यर्थी पुलिस ने केस दर्ज किया तथा उक्त अपराधों के लिए याचिकाकर्ता के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। पूरे मामले को रद्द करने की मांग को लेकर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया।

    याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि स्वतंत्र रूप से इकट्ठा होने का अधिकार और भाग III के तहत किसी के विचार या संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है।

    यह आगे तर्क दिया गया कि सीआरपीसी की धारा 195 (1) (ए) के अनुसार, कोई भी न्यायालय आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध का संज्ञान तब तक नहीं ले सकता जब तक कि लोक सेवक ने प्राधिकरण से लिखित आदेश न दिया हो।

    यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता या कोई अन्य सदस्य किसी भी गैरकानूनी सभा में शामिल नहीं थे और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता या अन्य ने किसी को रोका।

    दूसरी ओर, सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि आईपीसी की धारा 188 एक संज्ञेय अपराध है और इसलिए मामला दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है।

    आगे तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध का संज्ञान लेने का मतलब यह नहीं है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती और मामले की जांच नहीं कर सकती है।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    शुरुआत में, अदालत ने देखा कि आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए, लोक सेवक को लिखित में शिकायत दर्ज करनी चाहिए और इसके अलावा किसी भी न्यायालय को संज्ञान लेने की शक्ति नहीं है।

    इस संबंध में, कोर्ट ने जीवनानंदम और अन्य बनाम राज्य के माध्यम से पुलिस निरीक्षक, करूर जिला मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया। इसमें माना गया था कि एक पुलिस अधिकारी आईपीसी की धारा 172 से 188 के तहत आने वाले किसी भी अपराध के लिए और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकता है। लोक सेवक को लिखित में शिकायत दर्ज करनी चाहिए और इसके अलावा किसी भी न्यायालय को संज्ञान लेने की शक्ति नहीं है।

    नतीजतन, अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या II, पूनमल्ली की फाइल पर लंबित मामले में कार्यवाही को रद्द कर दिया और वर्तमान याचिका की अनुमति दी गई।

    केस टाइटल - सीमन एंड अन्य बनाम आईओपी, चेन्नई

    केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (मद्रास) 423

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