मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य को निजी वाहनों पर "भारत सरकार", "पुलिस" "हाईकोर्ट" जैसे स्टिकर के उपयोग को रोकने का निर्देश दिया
Sharafat
29 Sept 2023 12:01 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि गृह विभाग, परिवहन विभाग और पुलिस सहित राज्य प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि निजी वाहनों पर स्टिकर और कलाकृतियां के "प्रतीक", “G” "भारत सरकार", "तमिलनाडु सरकार", "हाईकोर्ट", "पुलिस" का प्रयोग नहीं किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस पीडी औडिकेसवालु ने इस तरह की निगरानी को एक सतत प्रक्रिया बताते हुए निम्नानुसार कहा,
“ऐसे वाहनों की निगरानी और सर्वेक्षण एक सतत प्रक्रिया है। प्रतिवादी अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि "प्रतीक", "जी", "भारत सरकार", "तमिलनाडु सरकार", "हाईकोर्ट" और "पुलिस" और ऐसे अन्य संस्थानों वाले स्टिकर और कलाकृतियां नहीं लगाई जाएंगी। यह पता चलने पर कि इनका दुरुपयोग किया गया है अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी आवश्यक है।”
अदालत निजी वाहनों से ऐसे स्टिकर हटाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
अदालत ने कहा कि 2022 में हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने अधिकारियों को झंडे, प्रतीक, नाम, प्रतीकों आदि के सभी प्रकार के अनधिकृत उपयोग को हटाने के लिए उचित परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया था।
अदालत को यह भी बताया गया कि इसके बाद आदेश के कार्यान्वयन के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अदालत को यह भी बताया कि आदेश जारी कर दिए गए हैं और गलती करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने अदालत को आगे बताया कि अब तक 104017 निजी वाहनों का पता लगाया गया है और गलती करने वाले व्यक्तियों पर 16,56,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इस प्रकार इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि निजी वाहनों में नंबर प्लेट नियमों, विनियमों या कार्यकारी निर्देशों का उल्लंघन न करें, अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।