मद्रास हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य को टास्क फोर्स गठित करने को कहा
Brij Nandan
28 Dec 2022 11:36 AM IST
मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को छात्रवृत्ति राशि का देरी से वितरण संवैधानिक उद्देश्य को विफल करता है जिसके लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तैयार की गई है।
जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद की पीठ हर शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में तमिलनाडु के सभी कॉलेजों के एससी / एसटी / एससीए छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के वितरण के लिए निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
कोर्ट ने कहा,
"हमारा विचार है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाई और लागू की गई छात्रवृत्ति योजनाएं संवैधानिक लक्ष्यों के अनुसरण में हैं और वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/एसटीए से संबंधित छात्रों के सामने आने वाली शैक्षिक बाधाओं को दूर करती हैं और उनके नामांकन अनुपात में वृद्धि करती हैं, उन्हें बिना किसी वित्तीय कठिनाई के अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाता है। हालांकि, समय पर छात्रवृत्ति राशि का वितरण न करना इन संवैधानिक लक्ष्यों की उपलब्धि को प्रभावित करता है।"
समय पर छात्रवृत्ति राशि का भुगतान करने के लिए योजना को लागू करने में आ रही कठिनाइयों पर ध्यान देते हुए, अदालत ने अधिकारियों से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक टास्क फोर्स गठित करने पर विचार करने के लिए कहा।
कोर्ट ने कहा,
"हम प्रतिवादियों को राज्य सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ एक समिति/कार्यबल गठित करने का सुझाव देते हैं ताकि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं की पहचान की जा सके और उन बाधाओं को दूर करें ताकि पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति राशि का समय पर संवितरण सुनिश्चित किया जा सके।"
याचिकाकर्ता पी वेदाचलम ने पहले कहा कि छात्रवृत्ति राशि के वितरण में देरी के कारण, कई छात्र - जिन्हें एससी / एसटी श्रेणियों के लिए फ्री सीट के तहत एडमिशन दिया गया था, उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में मुश्किल हो रही थी।
भले ही सरकार ने वर्ष 2015-16 में पॉलिसी नोट के माध्यम से 623.50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी, लेकिन वितरण अनुपात बहुत खराब था, जैसा कि 2016 में दायर याचिका में कहा गया है।
फंड के वितरण के तरीके पर प्रकाश डालते हुए एडवोकेट एसपी महाराजन, विशेष सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के संबंध में, रखरखाव भत्ता, और अनिवार्य और गैर-वापसी योग्य पाठ्यक्रम फीस सीधे छात्र के बैंक खाते में वितरित किए जाते हैं।
स्व-वित्तपोषित कॉलेजों के संबंध में, रखरखाव भत्ते का भुगतान सीधे छात्रों के एसबी खाते में किया जाता है और पाठ्यक्रम फीस संबंधित संस्थान को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा के माध्यम से संवितरित किया जाता है।
यह प्रस्तुत किया गया कि एडमिशन के बाद, संबंधित संस्थान पात्र छात्रों से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ छात्रवृत्ति आवेदन प्राप्त करता है। आवेदन प्राप्त होने पर, संस्थान को विभाग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन विवरण ऑनलाइन दर्ज करना होता है, जिसे संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा जांचा जाता है और आगे की प्रक्रिया के लिए विभाग को फॉरवर्ड किया जाता है।
जांच के बाद विभागाध्यक्ष द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के माध्यम से राशि का वितरण किया जाता है। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि याचिका में शामिल प्रक्रिया की जानकारी के बिना दायर किया गया और केवल प्रक्रियात्मक और वित्तीय खामियों के कारण देरी हुई।
केस टाइटल: पी वेदाचलम बनाम प्रधान सचिव, आदि द्रविड़ और आदिम जाति कल्याण विभाग और अन्य
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (मद्रास) 521
केस नंबर: रिट याचिका (एमडी) संख्या 22410 ऑफ 2016
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