मद्रास हाईकोर्ट ने स्कूलों को यौन उत्पीड़न के खिलाफ बनाए गए कानून, नीतियों को फ्रेम करने के लिए कहा

Brij Nandan

1 Dec 2022 9:31 AM IST

  • यौन उत्पीड़न

    यौन उत्पीड़न

    मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने हाल ही में राज्य सरकार को बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ बनाए गए कानून और नीतियों के उचित कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में यौन उत्पीड़न अपर्याप्त रूप से संबोधित किया जा रहा है।

    जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत स्कूलों में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन आवश्यक है।

    अदालत ने यह भी कहा कि स्कूल यौन उत्पीड़न विरोधी नीति तैयार कर सकते हैं और इसे छात्रों और शिक्षकों के बीच वितरित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से, अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक स्कूल में रिपोर्टिंग और निवारण तंत्र मौजूद हो।

    कोर्ट ने आदेश में कहा,

    "यौन शोषण पर स्कूलों में सरकार के नेतृत्व वाले जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रमों के समन्वय और निगरानी के लिए राज्य बाल संरक्षण आयोग और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों के साथ एक नोडल निकाय का गठन किया जाएगा, और मोबाइल परामर्श केंद्रों के संचालन की निगरानी करेगा।"

    खंडपीठ ने कहा कि यौन शोषण एक बच्चे की बहुत ही गरिमा और व्यक्तित्व पर हमला है, जो बच्चों पर एक स्थायी आघात छोड़ता है जो उनके समग्र विकास में बाधक है।

    अदालत सामाजिक कार्यकर्ता वेरोनिका मैरी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए स्कूलों में मोबाइल परामर्श केंद्रों के उचित कामकाज की मांग की गई थी। स्कूलों में बच्चों के खिलाफ हो रहे विभिन्न अपराधों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मैरी ने कहा कि इससे छात्रों में भय और बेचैनी की भावना पैदा हुई है।

    याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि सरकार ने छात्रों की काउंसलिंग के लिए और स्कूलों में यौन उत्पीड़न से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए मोबाइल परामर्श केंद्र स्थापित करने के लिए 2012 में एक आदेश पारित किया था, लेकिन इसे किसी भी जिले में प्रभावी ढंग से चालू नहीं किया गया है।

    2012 में, तमिलनाडु सरकार ने मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाओं को सुलभ बनाकर स्कूलों में बच्चों के बीच यौन शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए पहियों पर परामर्श सेवा शुरू की थी। इन मोबाइल केंद्रों को छात्रों के बीच संवेदीकरण और जागरूकता कार्यक्रम चलाने और शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने की आवश्यकता है।

    अदालत ने कहा कि भले ही यह पहल एक दशक पहले शुरू की गई थी, लेकिन इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। यौन उत्पीड़न की शिकायतों के संबंध में कॉल करने के लिए छात्रों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर ('14417') की घोषणा करने के लिए सरकार की सराहना करते हुए, अदालत ने कहा कि वह मोबाइल परामर्श केंद्रों के काम न करने को अनदेखा नहीं कर सकती है, क्योंकि यह स्कूलों में यौन अपराधों के खिलाफ छात्रों की दहलीज पर ही रक्षा करना आवश्यक है।

    पीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा,

    "इस प्रकार, उसी के महत्व (दहलीज पर बच्चों की सुरक्षा) की कल्पना करते हुए, यह अदालत प्रतिवादियों को निर्देश देती है कि वे याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार करें और तत्काल कार्रवाई करें।"

    केस टाइटल: ए वेरोनिका मैरी बनाम तमिलनाडु राज्य एंड अन्य

    केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 487

    फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





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