कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने सभी विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

21 March 2020 6:39 AM GMT

  • कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने सभी विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाई

    COVID-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न उपायों के मद्देनजर, मद्रास उच्च न्यायालय ने किसी भी विरोध / जुलूस / प्रदर्शन आदि के आयोजन के खिलाफ अगले तक का आदेश दिया है।

    राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन को रोकने के लिए दिशा-निर्देश मांगने वाली याचिकाओं पर एक बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार ने पहले ही एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें लोगों को भीड़भाड़ से बचने और अपने विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए कहा गया था जब तक कि महामारी का खतरा समाप्त न हो जाए।

    यह देखते हुए कि कुछ प्रदर्शनकारी उपरोक्त निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति कृष्णन रामासामी की एक पीठ ने कहा,

    "अब, हम वर्तमान परिदृश्य से अधिक चिंतित हैं, जिसमें एक महामारी स्थापित हो गई है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कदम उठाए गए हैं।

    यहां तक ​​कि इस अदालत, जैसा कि स्थगन के ज्ञापन में उल्लेख किया गया है, ने भी कुछ कठिन उपाय किए हैं।

    अब यह मुद्दा अकेले प्रदर्शनकारियों के अधिकार से नहीं बल्कि पूरे नागरिक हित के साथ जुड़ा है। "

    मामले की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को उच्च न्यायालय ने अपने कामकाज को केवल तत्काल मामलों की सुनवाई तक प्रतिबंधित कर दिया था।

    उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि कोरोना वायरस के खतरे मद्देनजर कोई विरोध / जुलूस / प्रदर्शन नहीं होगा।

    अदालत ने निर्देश दिया,

    * यदि इस तरह की कोई भी गतिविधि अब चलती है या उसके बाद शुरू होती है, तो ज़िम्मेदार अधिकारी इसे रोकने के लिए उचित कदम उठाएंगे।

    * विरोध या सभा किसी एक मुद्दे या व्यक्तियों के समूह तक ही सीमित नहीं है। यह सभी के लिए लागू किया जाना चाहिए।

    * राज्य सरकार, उचित परामर्श जारी कर सकती है कि किसी भी कार्य को बीच में नहीं करना चाहिए।

    * पहले से तय किए गए विवाहों के कारण, राज्य सरकार अनुरोध करने पर सलाह दे सकती है कि या तो स्थगन पर विचार करें या लोगों की भीड़ कम करें।

    मामला अब 21 अप्रैल को विचार के लिए पोस्ट किया गया है।

    Next Story