मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जमानत की शर्त के रूप में हत्या के आरोपी को उसके आवास पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का निर्देश दिया

Brij Nandan

12 Sep 2022 6:58 AM GMT

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जमानत की शर्त के रूप में हत्या के आरोपी को उसके आवास पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का निर्देश दिया

    Madhya Pradesh High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में जमानत की शर्त के रूप में हत्या के आरोपी को उसके आवास पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस आनंद पाठक की पीठ को उम्मीद है कि इस तरह के निर्देश से जनता में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता का माहौल बनेगा।

    यह निर्देश इस न्यायालय द्वारा अजीबोगरीब तथ्य की स्थिति में दिया जा रहा है और पर्यावरण और समुदाय की बेहतरी के लिए कुछ काम करने के लिए आवेदक की मंशा और इच्छा को देखते हुए दिया जा रहा है। उम्मीद है कि आवेदक के इस कृत्य से जल संरक्षण के प्रति जनता में जागरूकता का माहौल बनेगा।

    तथ्य यह है कि आवेदक भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 147, 148 एवं 149 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का अभियुक्त है और 22 माह से अधिक समय से हिरासत में था।

    उसने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि भौतिक गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है और इसलिए, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की उनकी संभावना बहुत कम है।

    आगे अदालत को आश्वासन दिया कि वह जांच में सहयोग करेगा। उसने पर्यावरण/राष्ट्रीय/सामाजिक कारणों से स्वेच्छा से अपने कुकर्मों, यदि कोई हो, को शुद्ध करने के लिए सेवा करने का भी वचन दिया।

    पक्षकारों की प्रस्तुतियों और रिकॉर्ड पर दस्तावेजों की जांच करते हुए, अदालत ने आवेदक के मामले को जमानत देने के लिए उपयुक्त पाया। तदनुसार, अदालत ने आवेदक को कुछ शर्तों के अधीन रिहा करने का निर्देश दिया, जिनमें से एक के लिए उसे अपने आवास पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने की आवश्यकता है-

    "आवेदक के उपक्रम और मंशा को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि दिन-ब-दिन पानी की कमी हो रही है और यह क्षेत्र शून्य दिवस क्षेत्र के अंतर्गत आने का अनुमान है, यह अनिवार्य है कि आवेदक अपने लॉज में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम या वाटर रिचार्ज सिस्टम स्थापित करें जिस मकान में वह रह रहा है, आज से एक माह के भीतर यदि उसने पहले से सिस्टम नहीं लगाया है। अगर उसने सिस्टम पहले ही लगा लिया है, तो उसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष इस संबंध में सबूत और तस्वीरें जमा करनी होंगी। आवेदक को इस संबंध में संबंधित जिले की नगर परिषद सहित संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति, यदि कोई हो, की आवश्यकता होगी और प्राधिकरण इस संबंध में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना के लिए सुविधा और सहयोग करेंगे।"

    उक्त निर्देशों के साथ आवेदक द्वारा पेश की गई जमानत अर्जी स्वीकार की जाती है।

    केस टाइटल: चरण सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य


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