एनजीटी ने लुधियान गैस रिसाव की वजह से मरने वाले 11 लोगों के परिवार को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया

Brij Nandan

3 May 2023 8:36 AM GMT

  • एनजीटी ने लुधियान गैस रिसाव की वजह से मरने वाले 11 लोगों के परिवार को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया

    पंजाब के लुधियाना के ग्यासपुरा में गैर रिसाव की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें तीन नाबालिग थे। घटना 30 अप्रैल की है। कई लोग इस हादमे में बेहोश हो गए थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय फेक्ट फाइंडिग कमेटी का गठन किया है। कमेटी को 30 जून तक ट्रिब्यूनल को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।

    ट्रिब्यूनल ने लुधियाना के जिला मजिस्ट्रेट को जहरीली गैस से मरने वाले लोगों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये देने के निर्देश जारी किए हैं।

    जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और डॉ सेंथिल वेल जो कि एक्सपर्ट मेंबर हैं कि बेंच ने कहा, “घटना के कारणों का पता लगाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करना और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देना आवश्यक है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है।”

    ट्रिब्यूनल ने कहा कि हिंदू डेली में 2 अप्रैल को एक मीडिया रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। स्टोरी का टाइटल था- लुधियाना में गैस रिसाव के कारण 11 मौतों की जांच 5-सदस्यीय एसआईटी करेगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक हाइड्रोजन सल्फाइड इस हादसे का कारण हो सकता है। गैस सीवरेज लाइन में डाले गए औद्योगिक कचरे से हो सकती है।

    ट्रिब्यूनल ने एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार और अन्य, (1987) 1 एससीसी 395, एमसीडी बनाम उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन, (2011) 14 एससीसी 481, और सरला वर्मा, (2009) 6 एससीसी 12 मामलों पर भरोसा जताया। इसमें राज्य और निजी दोनों संस्थाओं द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाली मौतें और चोटें से संबंधित मसले को सुलझाया था।

    ट्रिब्यूनल ने कहा कि ऐसे मामलों में मृतक के परिवार वाले आमतौर पर 20 लाख रुपये के मुआवजे के हकदार होते हैं।

    इसने पंजाब राज्य पीसीबी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक आठ सदस्यीय फेक्ट फाइंडिग ज्वाइंट कमेटी का गठन किया है। समिति के अन्य सदस्य क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर), सीपीसीबी, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र (आईटीआरसी), लखनऊ, निदेशक, पीजीआई चंडीगढ़ के नामित, एनडीआरएफ, राज्य पीसीबी के नामित, जिला मजिस्ट्रेट, लुधियाना और आयुक्त, नगर निगम, लुधियाना होंगे।

    इसने समिति को आज से एक सप्ताह के भीतर बैठक करने और अधिमानतः एक महीने के भीतर अपना कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।

    एनजीटी ने डीएम लुधियाना को मुआवजा देने का आदेश भी पारित किया है जिसमें कहा गया है कि,

    "जिला मजिस्ट्रेट, लुधियाना मरने वाले 11 लोगों के वारिसों को 20-20 लाख रुपये मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करें।

    समिति को ये भी निर्देश दिया जाता है कि वह उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करे जिनकी मृत्यु हो गई है और जो लोग घायल हुए हैं।

    ट्रिब्यूनल ने कहा,

    "यह ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भविष्य में किए जाने वाले उपायों की भी सिफारिश कर सकता है।"

    मामले को आगे के विचार के लिए 13 जुलाई को पोस्ट किया गया है।

    केस टाइटल: पुनः: इंडिया टुडे में दिनांक 30.04.2023 को प्रकाशित न्यूज रिपोर्ट का टाइटल "लुधियाना गैस रिसाव में 11 मृतकों में 3 नाबालिग, पंजाब सरकार ने 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की”

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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