वैवाहिक बलात्कार कैसे साबित होता है, इसका फैसला ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दें: कॉलिन गोंसाल्वेस ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
LiveLaw News Network
5 Feb 2022 2:18 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई जारी रखी, जो एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ जबरन संभोग को बलात्कार के अपराध से मुक्त करता है।
याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ के समक्ष दलील दी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय, यह विचार करना आवश्यक नहीं था कि वैवाहिक बलात्कार का अपराध कैसे साबित होगा। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट उस सवाल का फैसला करेगा और जब वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित कर दिया जाएगा, तब ट्रायल कोर्ट इस संबंध में न्यायशास्त्र विकसित किया जाएकर लेगा ।
वरिष्ठ वकील ने पीठ को बताया कि यह एक रिट कोर्ट की निर्णय क्षमता के दायरे में नहीं है कि वह "जबरदस्ती और सहमति की असंख्य परिस्थितियों को आच्छादित करे" और संहिता के खास प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के दायरे में इस तरह का निर्धारण करे।
गोंजाल्विस ने दलील दी कि उक्त मुद्दों पर फैसला करना एक संवैधानिक न्यायालय के लिए समय-पूर्व होगा क्योंकि यह उन मामलों के व्यक्तिगत तथ्य पर निर्भर करेगा जो कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पत्नी की सहमति और पति की जबर्दस्ती के सवाल से जुड़े मुद्दों के दायरे का निर्धारण करते समय निर्णय लिया जाएगा।
गोंजाल्विस ने दलील दी,
"एक बार जब हाईकोर्ट या कोई अदालत अपवाद को खारिज कर देती है और भारत में वैवाहिक कानून लागू हो जाता है और ट्रायल कोर्ट पहली बार मामलों की सुनवाई शुरू करती हैं और तथ्यों के विस्तार, यथा- जबरदस्ती के रूप में तथ्य, क्या पति ने जबरदस्ती की थी, सहमति के रूप में तथ्य- पर निर्णय देती हैं, .... आखिरकार जो कानून जबरदस्ती या सहमति का निर्धारण करता है... वे फैसले ट्रायल कोर्ट से निकलेंगे, जो फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और उसके बाद ही इन सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। आज इन सवालों के जवाब देना समय-पूर्व होगा।"
उन्होंने कहा कि संभावनाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम की कल्पना करना और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि यह संदेहास्पद था और अपवाद को समाप्त करना चाहिए, एक संवैधानिक अदालत की न्यायनिर्णायक क्षमता के भीतर नहीं है।
उन्होंने कहा,
"जब आप किसी प्रावधान की संवैधानिकता का फैसला कर रहे हैं तो यह विचार प्रक्रिया के भीतर नहीं होगा। इसे वैवाहिक सहमति के संबंध में कानून के विकास के लिए छोड़ दिया गया है।"
गोंजाल्विस ने कहा कि उक्त "गंभीर कानूनी समस्या" को सुलझाने में, संवैधानिक न्यायालयों और परीक्षण न्यायालयों की भूमिकाएं बहुत भिन्न होंगी। उन्होंने तर्क दिया कि संवैधानिक न्यायालय केवल कानून के इस प्रावधान की संवैधानिकता से संबंधित हैं और एक बार असंवैधानिकता की घोषणा करने के बाद, हाईकोर्ट का काम खत्म हो जाता है।
गोंजाल्विस ने दलील दी,
"जिस स्थान पर वैवाहिक बलात्कार से संबंधित विवादों का निर्णय किया जाएगा, वह फिर ट्रायल कोर्ट में स्थानांतरित हो जाएगा। यह संवैधानिक अदालत अपवाद की संवैधानिकता से इस आधार पर निपटने से नहीं रुक सकती है कि महिला के लिए वैवाहिक बलात्कार को साबित करना लगभग असंभव होगा, क्योंकि चूंकि यह कभी-कभी घर की सीमाओं में और अकेले में होता है।"
उन्होंने कहा,
"माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों के माध्यम से यह एक तय कानूनी स्थिति है कि यदि अभियोक्ता का बयान सुसंगत, स्पष्ट और अभेद्य है, तो अपराध का संज्ञान लेने के लिए वही पर्याप्त है। इसके अलावा, सभी मामलों का फैसला उनकी महिला योग्यता और पार्टियों द्वारा रखे गये सबूतों के आधार पर किया जाना चाहिए।"
यह कहते हुए कि हाईकोर्ट केवल पहली अवस्था का संस्थान है जो सभी समस्याओं को एक बार में हल नहीं कर सकता है, गोंजाल्विस ने कहा कि हाईकोर्ट के न्यायिक प्रयास के बाद, संसद को अपने सामूहिक दिमाग को लागू करने के लिए कहा जाएगा कि कैसे, जबरदस्ती की सामान्य परिभाषा और सहमति की सामान्य परिभाषा को कानून बनाकर विस्तृत करना होगा।
गोंजाल्विस ने तर्क दिया ,
"यह खेदजनक रूप से यह तय करने के लिए भी कहा जा सकता है कि क्या, दंड संहिता में कम सजा निर्धारित की जानी चाहिए, या क्या वैवाहिक बलात्कार का अपराध संज्ञेय होना चाहिए और पार्टियों के बीच समझौता करने में सक्षम होना चाहिए। इन कार्यवाही में इस अभ्यास का कोई हिस्सा शामिल नहीं किया जाना है। किस परिस्थिति में पति के आचरण को जबरदस्ती माना जाएगा और पत्नी के आचरण की सहमति के लिए इन कार्यवाही के दौरान विस्तार से चर्चा की गई है। उन्होंने चर्चा को समृद्ध किया है लेकिन फिर भी ये चर्चाएं गलत संस्थान में की जा रही हैं।"
शुरुआत में, न्यायमूर्ति शंकर ने गोंजाल्विस से कहा कि यदि कोर्ट, आक्षेपित अपवाद की संवैधानिकता की जांच करते हुए, सहमति और दंड के पहलुओं की जांच और विचार नहीं करता है और इसे न्यायालयों द्वारा भविष्य में विकसित करने के लिए छोड़ देता है, तो पीठ एक चरम दृष्टिकोण अपना सकती है।
न्यायमूर्ति शंकर ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,
"मुझे नहीं लगता कि हम उस दृष्टिकोण को अपना सकते हैं। यह एक बहुत ही चरम दृष्टिकोण होगा।"
गोंजाल्विस ने इस प्रकार दलील देते हुए उत्तर दिया:
"मैं केवल इतना कह रहा हूं …… कि ज़बरदस्ती और सहमति के कुछ रंग हैं ... यह हाईकोर्ट की निर्णय क्षमता से परे है और किसी भी वकील की कल्पना करने की क्षमता से परे है। मुझे लगता है कि मैंने खुद को बहुत खराब तरीके से व्यक्त किया है।"
एक कानून के दुरुपयोग के खतरे के पहलू पर, गोंजाल्विस ने 'सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत सरकार' में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एक कानून केवल इसके दुरुपयोग की संभावना के कारण असंवैधानिक नहीं हो जाता है।
यह तर्क देने के लिए भी गोंजाल्विस द्वारा स्वतंत्र विचार निर्णय पर संदर्भ दिया गया था कि हालांकि सभी टिप्पणियां याचिकाओं के वर्तमान बैच पर लागू नहीं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नाबालिग पत्नियों के मामले से निपट रहा है, हालांकि, कई टिप्पणियां सीधे मामले पर लागू होती हैं।
उन्होंने आज की दलील को यह तर्क देते हुए समाप्त कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि धारा 375 के अपवाद को खंडित करना या व्याख्या करना अपराध नहीं बनताख् जो वर्तमान मामले में बाध्यकारी है।
अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।
इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में, केंद्र ने एक निर्धारित समय सीमा प्रदान करने के लिए सुनवाई को स्थगित करने के अपने अनुरोध को दोहराया है, जिसके दौरान वह इस मुद्दे पर न्यायालय की सहायता के लिए एक प्रभावी परामर्श प्रक्रिया का संचालन करेगा।
वैवाहिक बलात्कार अपवाद: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से लंबित परामर्श प्रक्रिया के मद्देनजर सुनवाई टालने का अनुरोध किया।
3 फरवरी, 2022 को दायर एक अतिरिक्त हलफनामे में, केंद्र ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है:
"केंद्र सरकार की सबसे सम्मानजनक प्रस्तुति के अनुसार, इस मामले का सामाजिक प्रभाव पर असर को लेकर विचार करते हुए, जिसका विषय-वस्तु अंतरंग पारिवारिक संबंध हैं और इस कोर्ट को व्यापक आबादी और विविधता वाले देश में समाज के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित जमीनी वास्तविकताओं से पूरी तरह परिचित न होने की स्थिति में केवल कुछ वकीलों के तर्कों के आधार पर निर्णय लेने से न्याय मिल पाना संभव नहीं हो सकता है।"
वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ याचिकाएं गैर-सरकारी संगठनों आरआईटी फाउंडेशन, अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ और दो व्यक्तियों द्वारा दायर की गई हैं।
केस शीर्षक: आरआईटी फाउंडेशन बनाम भारत सरकार एवं अन्य सम्बद्ध मामले