COVID-19 टीकों की खरीद, फंडिंग के संबंध में जानकारी मांगते हुए वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

Brij Nandan

20 Dec 2022 8:16 AM IST

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    एक वकील ने सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 के तहत केंद्र सरकार द्वारा COVID-19 टीकों की खरीद, फंडिंग और बिक्री के संबंध में जानकारी मांगते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया है।

    वकील और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर पुस्तकों के लेखक प्रशांत रेड्डी टी. ने अदालत के समक्ष तीन याचिकाएं दायर की हैं।

    केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) द्वारा 10 अक्टूबर, 2022 को पारित एक आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को COVID-19 टीकों के खरीद की जानकारी देने से रोक दी थी।

    दूसरी याचिका भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को भारत बायोटेक के साथ किए गए सहयोग समझौते की एक प्रति और आरटीआई अधिनियम के तहत कोवाक्सिन से संबंधित लागत और निवेश का ब्रेकअप प्रदान करने का निर्देश देने की मांग करती है।

    तीसरी दलील बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (BIRAC) पर जेनोवा और भारत बायोटेक के साथ किए गए फंडिंग एग्रीमेंट्स की एक प्रति और साथ ही अब तक वितरित किए गए फंड की कुल राशि प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश मांगती है।

    याचिका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ICMR और BIRAC के CPIO द्वारा उक्त सूचना के गैर-प्रकटीकरण को सही ठहराते हुए CIC द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देती हैं। सीपीआईओ ने दावा किया कि जानकारी देने से आरटीआई कानून की धारा 8(1)(ए) और 8(1)(डी) के तहत छूट दी गई है।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने मामले को 9 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

    हालांकि, अदालत ने याचिकाओं पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया और शीतकालीन अवकाश के बाद अदालत के फिर से खुलने के बाद सुनवाई के लिए इसे फिर से अधिसूचित किया।

    एडवोकेट एन. साई विनोद के माध्यम से दायर अपनी दलीलों में, रेड्डी ने नवरोज मोदी बनाम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मामले में सीआईसी की 2009 की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें कहा गया था कि लाइसेंस समझौते में गोपनीयता प्रावधान की उपस्थिति का तथ्य केवल एक समझौते को गुप्त रखने के लिए पर्याप्त शर्त है।"

    उक्त निर्णय में यह भी कहा गया कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी समझौते की शर्तों को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(डी) के तहत छूट नहीं दी जा सकती है।

    याचिकाकर्ता वकील ने यह भी कहा है कि उक्त जानकारी प्रदान करने से इनकार करने से साझेदारी की मूल शर्तों, विशेष रूप से अनुबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारियों, महत्वपूर्ण मील के पत्थर और समयसीमा, वैक्सीन मूल्य निर्धारण, वारंटी और प्रतिरक्षा के बारे में जानने के लिए जनता के अधिकार से इनकार किया जाता है।

    याचिका में कहा गया है,

    "ये खुलासे जनता को आश्वस्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि खरीद आदेश ध्वनि वाणिज्यिक सिद्धांतों पर आधारित थे और अधिकतम प्रभाव प्राप्त करने के लिए यानी युद्धस्तर पर सुरक्षित और प्रभावी COVID-19 टीकों की खरीद और वितरण।"

    याचिका में यह भी कहा गया है कि COVID-19 वैक्सीन के अनुसंधान और विकास से संबंधित समझौता वैक्सीन की खरीद और टीकाकरण से संबंधित व्यावसायिक पहलुओं से अलग है, यह कहते हुए कि ICMR प्रकटीकरण से टीकाकरण पर प्रतिकूल प्रभाव की हानिकारक प्रकृति की पहचान करने में विफल रहा है।

    केस टाइटल: प्रशांत रेड्डी टी. वी. भारत सरकार और अन्य और अन्य संबंधित मामले

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