विश्वविद्यालयों में फीस जमा करने के लिए छूट देने को लेकर लॉ छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

LiveLaw News Network

15 Sep 2020 6:52 AM GMT

  • विश्वविद्यालयों में फीस जमा करने के लिए छूट देने को लेकर लॉ छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

    सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को उचित दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है कि एक सर्कुलर जारी कर भारत भर में सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को छात्रों द्वारा फीस जमा करने के लिए एक उचित समय अवधि प्रदान की जाए और इसके साथ-साथ उनके द्वारा की गई सभी शिकायतों का पता लगाने के लिए एक सामान्य निवारण तंत्र को अपनाया जाए।

    दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन, नोएडा (जीजीएसआईपीयू से संबद्ध) में कानून के चौथे वर्ष के छात्र रेमी कृष्णा राणा ने याचिका दाखिल कर प्रकाश डाला है कि क्रमशः 27 मई और 27 जुलाई को यूजीसी और बीसीआई द्वारा विश्वविद्यालयों को छात्रों के वार्षिक / सेमेस्टर शुल्क, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि के भुगतान के लिए सहानुभूतिपूर्वक दिखाने और मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनज़र उनके लिए वैकल्पिक भुगतान विकल्पों पर विचार करने के दिशानिर्देश अयोग्य थे।

    छात्र रेमी कृष्णा राणा ने कहा,

    "हालांकि, उपरोक्त उल्लिखित परिपत्र के आधार पर, छात्रों द्वारा कॉलेज/विश्वविद्यालय के अधिकारियों को संदेश और कॉल कॉल्स किए गए थे, ताकि समस्या को समाप्त करने के लिए एक मध्य मार्ग बनाया जा सके, लेकिन छात्रों को निराशा के लिए, इनमें से किसी भी कॉलेज के अधिकारियों ने एक बार के भी इसके लिए जहमत नहीं उठाई।

    याचिकाकर्ता का कहना है कि यूजीसी एक "टूथलेस टाइगर" बन गया है और हजारों छात्रों द्वारा लगातार लिखने कि निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों पर एक अनिवार्य जिम्मेदारी सौंपी जाए, के बावजूद यूजीसी द्वारा आज तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

    याचिका में यह भी कहा लिखा है,

    "इस तरह के उपरोक्त लंबित मामले सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और अगर इस स्तर पर कुछ भी नहीं किया जाता है तो अनगिनत छात्र जिनकी प्राथमिकता निर्बाध शिक्षा और उसपर ध्यान केंद्रित करने की होनी चाहिए, अपने संबंधित विश्वविद्यालयों के खिलाफ माननीय अदालत से संपर्क करने के लिए मजबूर होगी, जो न केवल छात्रों और उनके संबंधित संस्थानों के बीच एक तनावपूर्ण संबंध बनाएंगे, बल्कि इसके अलावा पहले से ही मामलों से दबे हुए न्यायालयों पर एक बोझ पैदा करेंगे। ऐसे में अदालत उचित आदेश जारी करे जो छात्र बिरादरी की दुविधा दूर करे।अदालत से इस अभूतपूर्व समय में रचनात्मक समाधान प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।"

    उपर्युक्त मुद्दे पर विस्तार से बताते हुए, याचिकाकर्ता का कहना है कि निराशाजनक तौर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कई पत्र और ईमेल भेजे गए ताकि वह छात्रों को इस तरह के मनमाने व्यवहार के चलते मानसिक आघात से बचाए, जिसके बाद बीसीआई ने कानून की छात्र बिरादरी के हितों को बचाने के लिए "फीस के बिंदु पर विचार" करने के लिए परिपत्र जारी किया।

    इसके आगे याचिकाकर्ता ने कहा कि हालांकि कई संस्थानों ने शीर्ष प्राधिकारी (बीसीआई) द्वारा जारी परिपत्र को देखने या विचार करने की जहमत नहीं उठाई।

    लॉ छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा,

    "..... हम छात्रों से लगातार एक ही समय में एक बार में पूरी फीस का भुगतान करने की मांग की जा रही है, जबकि छात्र चाहते है कि उन्हें उचित रियायत प्रदान की जाए।"

    इसके अलावा, दलील में कहा गया है कि कई संस्थान/कॉलेज के अधिकारियों ने छात्रों से कहाः "ये शीर्ष शैक्षिक मंच (यूजीसी और बीसीआई) हैं, लेकिन उनके दिशानिर्देश प्रकृति में एडवाइजरी हैं, इसलिए हम दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने जा रहे हैं।"

    दलीलों में कहा गया है,

    "जहां एक छात्र को अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था जो पहले से ही महामारी के कारण परेशान है, उन्हीं छात्रों को मदद और राहत पाने के लिए न्यायालयों के दरवाजे खटखटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो खुद बहुत परेशानी भरा है। इस अदालत के सामने आने से पहले अधिकांश छात्र कई बार अपने कॉलेज के अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन हमारी निराशा है , छात्रों की सुनवाई भी नहीं की जा रही है और कॉलेज ने उनके लिए अपने कान बंद कर लिए हैं और इसलिए यह जनहित याचिका दाखिल की गई है।"

    इसके प्रकाश में, जबकि कई अवसरों पर बीसीआई को कई ईमेल भेजे गए हैं, जो छात्रों द्वारा सामना किए जा रहे उपरोक्त मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं, फिर भी यह छात्रों को उनकी दुर्दशा के साथ अकेला छोड़कर "टूथलैस टाइगर " साबित हुआ है। छात्र याचिकाकर्ता यह स्पष्ट करता है कि तत्काल याचिका में फीस जमा करने की आवश्यकता पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत किसी भी व्यवसाय या व्यापार की गारंटी देने के उनके अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, लेकिन छात्रों के लिए कम से कम किसी प्रकार के उचित उपाय करने की अनुमति दी जाए क्योंकि मानवीय आधार पर रियायतों की अनुमति देना संस्थानों के लिए बोझिल नहीं हो सकता है।

    "हम उनसे केवल उन विविध शुल्क को छोडने की हमारी बात सुनने का अनुरोध करते हैं, जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है," उन्होंने कहा, ऐसी अभूतपूर्व परिस्थितियों में कॉलेज के अधिकारियों द्वारा माता-पिता से एक बार में पूर्ण भुगतान करने की उम्मीद करना अनुचित है।

    याचिका में दलील दी गई,

    "सभी जगह, नागरिकों ने उन 3 महीनों का सामना किया, जहां कई माता-पिता अपने कार्यालयों से बाहर कर दिए गए थे, उन 3 महीनों में जहां व्यापार को 0% शुद्ध लाभ के साथ बंद करना पड़ा, उन 3 महीनों में जहां उन्हें कटा हुआ भुगतान प्राप्त हुआ, वे 3 महीने जहां हमारे कई निकट और संबंधी न केवल महामारी के साथ-साथ आर्थिक रूप से लड़ रहे थे, बल्कि अभी भी और ऐसे ही ट चल रहे हैं। इन अभूतपूर्व परिस्थितियों ने परिवारों की मूल आय को भी प्रभावित किया है।"

    इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि इस बात से कोई इनकार नहीं है कि संस्थानों का भी दायित्व है कि वे शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारियों को बनाए रखें और दिन-प्रतिदिन के खर्चों से गुजरें जो केवल वार्षिक शुल्क के माध्यम से ही मिल सकता है। इस हार को समाप्त करने के लिए एक संवाद शुरू किया जा सकता है ताकि एक मध्यम मार्ग निकाला जा सके है, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है और छात्र ऊपर से लेकर नीचे तक दौड़कर लगातार पीड़ित हो रहे हैं।

    इसके अलावा यह दलील दी गई है कि उन छात्रों के लिए कोई समय विस्तार प्रदान नहीं किया जा रहा है, जो वित्तीय बाधाओं के कारण फीस का भुगतान करने में असमर्थ हैं और बिना सोचे-समझे कि आधिकारिक/अनौपचारिक डिजिटल समूहों में फीस डिफॉल्टरों के सभी विवरण पोस्ट करके उनको सार्वजनिक तौर पर शर्मसार किया जा रहा है जो छात्र के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है जबकि माता-पिता या छात्रों के साथ व्यक्तिगत रूप से संवाद करने के लिए कई अन्य कदम उठाए जा सकते हैं।

    दलीलों में की गई एक प्रार्थना में कहा गया है,

    "शुल्क के कुछ घटकों जैसे कि आधारभूत संरचना शुल्क, पुस्तकालय, अन्य सुविधाओं आदि, की छूट को देखने के लिए उपयुक्त प्रतिवादी को निर्देश देने के लिए एक उचित आदेश जारी करें, इस आधार पर कि इस तरह का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि शिक्षा केंद्रों में शारीरिक कक्षाएं आयोजित नहीं की जा रही हैं और इस तरह से इन्हें बाहर रखा जा सकता है और केवल ट्यूशन फीस के लिए एक उचित राशि वसूल की जाएगी और फीस डिफॉल्टर के विवरण वाली कोई सूची सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए, जो मानसिक आघात का कारण बन जाएगी।"

    राणा कहते हैं कि हाल ही में माननीय न्यायालय में चल रहे एक मामले में यूजीसी ने एक हलफनामा पेश किया था कि "सभी विश्वविद्यालय यूजीसी के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं," कई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं कर रहे हैं और आयोग को टूथलेस साबित किया गया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने निर्देश मांगे हैं कि छात्रों को "तर्कसंगत अवधि" प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा किस्तों के माध्यम से फीस के भुगतान के लिए कदम उठाने चाहिए।

    दलील में कहा गया है,

    "(ए) विकल्प 1: (हिस्सों में भुगतान मासिक आधार पर पूरा किया जा सकता है) (बी) विकल्प 2: (हिस्सों में भुगतान को सेमेस्टर आधार पर किया जा सकता है) ऐसा माना गया है कि हिस्से में भुगतान के लिए उपर्युक्त विकल्पों में से कोई भी विकल्प कॉलेज के अधिकारियों के विवेक, सुविधा और संतुष्टि पर चुना जा सकता है।"

    यह याचिका 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुने जाने की उम्मीद है।

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