स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने इंडिगो एयरलाइंस को कानूनी नोटिस भेजा, 25 लाख के हर्जाने की मांग

LiveLaw News Network

1 Feb 2020 8:54 AM GMT

  • स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने इंडिगो एयरलाइंस को कानूनी नोटिस भेजा, 25 लाख के हर्जाने की मांग

    स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने इंडिगो एयरलाइंस को एक कानूनी नोटिस भेजा है और हर्जाने के रूप में 25 लाख रुपए देने की मांग की है। इंडिगो एयरलाइंस ने कामरा को 6 महीने के लिए अपनी फ्लाइट में सफर करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अब कामरा ने एयरलाइंस को कानूनी नोटिस भेजा है।

    मुंबई से लखनऊ की फ्लाइट में पत्रकार अर्नब गोस्वामी से कथित रूप से दुर्व्यवहार की घटना के बाद इंडिगो ने स्टैंड-अप कॉमेडियन पर अपनी फ्लाइट में सफर करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

    एयरलाइन ने ट्वीट करके बताया था,

    "मुंबई से लखनऊ तक 6E 5317 के बोर्ड पर हाल की घटना के प्रकाश में, हम यह सूचित करना चाहते हैं कि हम श्री कुणाल कामरा को इंडिगो के साथ उड़ान भरने से छह महीने की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर रहे हैं, क्योंकि जहाज पर उनका आचरण अस्वीकार्य व्यवहार था।"

    कामरा द्वारा ट्विटर पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट किए जाने के बाद यह विवाद सामने आया, जहां वह गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि वह "कायर हैं या पत्रकार" हैं?

    अधिवक्ता प्रशांत शिवराजन, लॉमेन एंड व्हाइट के पार्टनर के माध्यम से जारी कानूनी नोटिस में एयरलाइंस से निम्न बातें कहीं गई हैं।

    * कुणाल कामरा पर इंडिगो एयरलाइंस में सफर करने पर 6 महीने की अवधि के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए।

    * सभी प्रमुख अखबारों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वर्तमान में एयरलाइंस द्वारा संचालित किए जा रहे सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर उनके प्रति बिना शर्त माफी मांगी जाए।

    * मानसिक पीड़ा और संताप के हर्जाने के रूप में उन्हें 25 लाख रुपए का भुगतान किया जाए। कामरा को भारत और विदेश में अपने निर्धारित शो और कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ।

    * उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने कामरा पर तुरंत प्रतिबंध लगाया। एयरक्रॉफ्ट रूल 1937 में दिए गए नियोमों के उल्लंघन के लिए अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।

    * कानूनी नोटिस के माध्यम से, कामरा ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में निहित अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अधिकार में था, उन्होंने एक साथी यात्री के साथ बातचीत की कोशिश की।

    * उन्होंने कहा कि वह हर दिशा निर्देश का अनुपालन करते हैं। उन्होंने कहा कि खुद अर्नब गोस्वामी ने भी कोई शिकायत नहीं की और न ही उन्होंने किसी भी समय केबिन क्रू के हस्तक्षेप का अनुरोध किया।

    * प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कुल गैर-अनुपालन किया गया है, क्योंकि मेरे मुवक्किल को कभी भी उन पर लगे आरोपों के बारे में सूचित नहीं किया गया था, जिसके कारण प्रतिबंध लगाया गया था, और न ही उन्हें इसकी कोई प्रति प्रदान की गई है।

    राज्य के क्षेत्र की सीमाओं के भीतर और बाहर यात्रा करने की स्वतंत्रता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वयंसिद्ध के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 21 में होने वाली अभिव्यक्ति "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" के निहित भाग के रूप में माना गया है।


    नोटिस की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करेंं




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