स्कूल शिक्षक पर छात्र का पैंट उतारने का आरोप, कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षक के खिलाफ पोक्सो मामले को खारिज करने से इनकार किया

Brij Nandan

11 Aug 2022 3:44 PM IST

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने एक स्कूल शिक्षक के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के प्रावधानों के तहत दर्ज यौन उत्पीड़न के एक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिसमें कथित तौर पर सजा के रूप में 5 वर्षीय छात्र की पिटाई करने और उसकी पैंट उतारने का आरोप है।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने कहा,

    "पॉक्सो अधिनियम की धारा 11 (2) में कहा गया है कि, जो व्यक्ति बच्चे को अपने शरीर या उसके शरीर के किसी हिस्से का प्रदर्शन करता है, जैसा कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जाता है, यह POCSO अधिनियम की धारा 11 के तहत यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है और POCSO अधिनियम की धारा 12 के तहत दंडनीय है। आरोप यह है कि, याचिकाकर्ता ने अन्य छात्रों और कर्मचारियों के सामने बच्चे की पैंट उतारी, जिसके कारण यह अपराध है।"

    बच्चे की मां द्वारा आईपीसी की धारा 323, 342, 109 और पोक्सो अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत शिकायत दर्ज कराने के बाद स्कूल शिक्षक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट सिराजुद्दीन अहमद ने कहा कि बाल शोषण का मामला, जो कि झूठा है, को POCSO अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाने की मांग की जाती है, आरोप सही नहीं हैं। इसके अलावा, यदि कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग होगा। इसके अलावा, याचिकाकर्ता की कार्रवाई केवल बच्चे को अनुशासित करने के लिए थी, किसी भी अन्य शिक्षक की तरह याचिकाकर्ता ने कुछ सजा दी है, जिसे अधिनियम के तहत अपराध नहीं कहा जा सकता है।

    अभियोजन पक्ष के वकील अभिजीत केएस ने प्रस्तुत किया कि बच्चे को पीटा गया है और इस तरह से इलाज किया गया है जो पोक्सो अधिनियम की धारा 11 के तहत दंडनीय हो जाएगा और इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए यह मुकदमा चलाने का मामला है।

    कोर्ट का आदेश

    पीठ ने बच्चे पर याचिकाकर्ता के कृत्यों पर ध्यान देने के लिए पुलिस को दी गई शिकायत और पीड़िता के बयान का अध्ययन किया।

    यह देखा,

    "24.02.2017 की घटना, जिसकी रिपोर्ट की गई है, शिकायत के अनुसार अकेली घटना नहीं है, क्योंकि यह याचिकाकर्ता-आरोपियों द्वारा पीड़िता और कई अन्य लोगों के खिलाफ स्कूल में हुई घटनाओं का सामूहिक वर्णन था।"

    इसमें कहा गया है,

    "यदि शिकायत और बयान को एक साथ पढ़ा जाता है, तो यह प्रदर्शित करेगा कि आईपीसी के उपरोक्त अपराधों के तत्व स्पष्ट रूप से मिले हैं।"

    कोर्ट ने कहा कि एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा उम्र के छात्रों को निविदा तरीके से मार्गदर्शन करे।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह किसी भी तरह से अस्वीकार्य है कि एक शिक्षक किसी बच्चे को शारीरिक या मानसिक आघात पहुंचा सकता है। विशेष रूप से कम उम्र में सजा के उपाय के रूप में शिक्षकों द्वारा बच्चों को आघात पहुंचाने से बच्चे पर विनाशकारी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। जो बच्चे आक्रामक व्यवहार का अनुभव करते हैं। या शिक्षक के हाथों से हिंसा अक्सर भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याओं को विकसित करती है, उनके संज्ञानात्मक कौशल कम हो जाते हैं और बच्चे के मनोवैज्ञानिक मिश्रण में दूरगामी परिणाम होंगे और बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।"

    केस टाइटल: थाहसीन बेगम @ तासी बनाम कर्नाटक राज्य

    केस टाइटल: 2022 लाइव लॉ 311

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:



    Next Story