कर्नाटक हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी जे मंजूनाथ की जमानत याचिका खारिज की
Sharafat
3 Aug 2022 6:26 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को आईएएस अधिकारी जे मंजूनाथ की जमानत याचिका खारिज कर दी। मंजूनाथ को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वत के एक मामले में गिरफ्तार किया है।
जस्टिस के. नटराजन की एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी।
मंजूनाथ बेंगलुरु के पूर्व उप शहरी आयुक्त थे, जिन्हें एसीबी ने मामले में एक सह-आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एचपी संदेश द्वारा की गई कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियों के बाद गिरफ्तार किया था।
यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और उसे बाहरी कारणों से अपराध में झूठा फंसाया गया है। मंजूनाथ ने 11 जुलाई के आदेश के तहत विशेष अदालत द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
यह कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव, अस्पष्ट हैं और उनमें भौतिक साक्ष्य की कमी है।
याचिका में विभिन्न सरकारी विभागों में मंजूनाथ के विभिन्न पदों और उनके द्वारा वहन की जाने वाली जिम्मेदारियों की प्रकृति का विवरण भी दिया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट एचएस चंद्रमौली ने प्रस्तुत किया,
"ऐसा प्रतीत होता है, कि कुछ बाहरी / जबरन वसूली एजेंसियों के कहने पर और हाईकोर्ट द्वारा आरोपी संख्या 2 की जमानत याचिका में की गई टिप्पणी के आधार पर, जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया है लेकिन एक अतिरिक्त रिपोर्ट पेश की गई, जो बेतुकी, अन्यायपूर्ण और अधिकार क्षेत्र के बिना है।"
याचिका में यह भी कहा गया है कि केवल इसलिए कि मामला डीसी के आदेश के लिए लंबित है, किसी भी तरह से अपराध में याचिकाकर्ता की संलिप्तता के संबंध में निष्कर्ष निकालने का मार्ग प्रशस्त नहीं करता है।
इसके अलावा, रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने किसी भी आधिकारिक पक्ष के लिए न तो कोई अवैध परितोषण की मांग की है और न ही स्वीकार किया है।
उनके खिलाफ एफआईआर में कोई आरोप नहीं था और वह कथित लेनदेन में शामिल नहीं थे।
एसीबी की ओर से पेश एडवोकेट मनमोहन पीएन ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि जांच अभी जारी है।
बैकग्राउंड:
जस्टिस संदेश ने उप शहरी आयुक्त कार्यालय के खिलाफ रिश्वत मामले में एसीबी की जांच के संबंध में तीखी टिप्पणी की थी।
उन्होंने अपने आदेश में दर्ज किया था कि एसीबी के प्रमुख सीमांत कुमार सिंह एडीजीपी के खिलाफ आदेश पारित करने के लिए हाईकोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा उन्हें स्थानांतरण की अप्रत्यक्ष धमकी दी गई थी।
यह खुलासा एक आरोपी पीएस महेश द्वारा दायर एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए किया गया था, एक डिप्टी तहसीलदार जिसे भूमि विवाद मामले में डीसी कार्यालय से अनुकूल आदेश देने के संबंध में 5 लाख रुपए की कथित तौर रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
बाद में मंजूनाथ और सिंह द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष दायर एक याचिका पर हाईकोर्ट के अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड की मांग करने वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।
केस टाइटल: जे मंजुनाथ बनाम कर्नाटक राज्य
केस नंबर: सीआरएल.पी 6578/2022
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कार) 302
आदेश की तिथि: 3 अगस्त, 2022
उपस्थिति: याचिकाकर्ताओं के लिए एडवोकेट प्रतीक चंद्रमौली और एडवोकेट कीर्तना नागराज के लिए सीनियर एडवोकेट एचएस चंद्रमौली प्रतिवादी के लिए एडवोकेट मनमोहन पीएन